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- किसी तरह की दिक्कत आने पर सीजी हाट का हेल्पलाइन नंबर 1077 पर करें संपर्कदुर्ग : कोरोना वायरस संक्रमण के लाक डाउन के दौरान ताजे फल एवं सब्जी की घर पहुंच सेवा देने के लिए चिप्स द्वारा एक वेब पोर्टल बनाया गया है जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल दिनांक 16 अप्रैल 2020 को किया है। इस पोर्टल का यू.आर.एल.http://cghaat.in है।दुर्ग जिले में इस सुविधा का लाभ लेने के लिए और किसी तरह की जिज्ञासा होने पर हेल्पलाइन नंबर 1077 पर संपर्क कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन नंबर सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक सक्रिय रहेगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने ड्यूटी लगाई है।इस पोर्टल को उपयोग करने के लिए ग्राहक अपना आनलाईन पंजीयन करके लागिन करेंगे और सीधे वेंडरों को पोर्टल पर ही आर्डर दे सकेंगे। आर्डर टेकिंग के लिए एस.एम.एस. नोटिफिकेशन की व्यवस्था भी है। इस पोर्टल से शहर के फल, सब्जी एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के विक्रेता भी जुड़ रहे हैं। इसके लिए जिला प्रशासन ने एक एडमिन भी बनाया है जो आपके आनलाइन आवेदन का अनुमोदन कर आपको विक्रय के लिए अनुमोदित करेंगे।शिकायतों के निराकरण के लिए शासन द्वारा एक पेज भी बनाया है जो संबंधित शहर एडमिन और जिला एडमिन के लागिन पर दिखेगा। शिकायतों का किया जाएगा जिससे शिकायतकर्ता उस उत्तर को पोर्टल पर देख सकें।दिक्कत हो तो इनसे भी कर सकते हैं संपर्क - इस संबंध में किसी तरह की दिक्कत आने पर भिलाई निगम के नोडल अधिकारी श्री प्रवीण सार्वा के मोबाइल नंबर 9425512559 पर, दुर्ग निगम में नोडल अधिकारी श्री जितेंद्र सौमैया से मोबाइल नंबर 9644082508 पर संपर्क किया जा सकता है। नगर निगम भिलाई चरौदा में विक्टर वर्मा से मोबाइल नंबर 9669606708 , नगर निगम रिसाली में श्री रामकुमार साहू के मोबाइल नंबर 9993376904, नगर निगम दुर्ग मे श्री जीतेन्द्र समैया के माबाईल नम्बर 9644082508, नगर निगम चरौदा के श्री विक्टर वर्मा मोबाईल नम्बर 9669606708, नगर निगम रिसाली के राम कुमार साहू मोबाईल नम्बर 9993376904, नगर पालिका परिषद कुम्हारी के श्री उपयंति ठाकुर मोबाईल नम्बर 8103967854, नगर पालिका परिषद जामुल के श्री दिनेश नेताम मोबाईल नम्बर 9993321120, नगर पालिका परिषद अहिवारा के श्री खिलानंनद कुल्हरे मोबाईल नम्बर 9630060607, नगर पंचायत उतई के श्री बुधराम साहू मोबाईल नम्बर 9926825934, नगर पंचायत धमधा के श्री विनायक गर्ग मोबाईल नम्बर 9179836255 व नगर पंचायत पाटन के श्री थानेश्वर वर्मा मोबाईल नम्बर 969162229 पर संपर्क किया जा सकता है।सीजी हाट के क्रियान्वयन के संबंध में पूरे जिले में नोडल अधिकारी जिला पंचायत सीईओ श्री कुंदन कुमार मानिटरिंग करेंगे।
- कोरिया : लॉकडाउन के कारण राजस्थान के कोटा में फंसे कोरिया जिले के छात्र-छात्राओं को घर वापस लाने हेतु अभिभावकगण निर्धारित जानकारियों के साथ अपना आवेदन जिला कलेक्ट्रेट कोरिया में कक्ष क्रमांक 47, कार्यालय राजीव गांधी शिक्षा मिशन में बनाये गये काउंटर में कार्यालयीन समय में जमा कर सकते हैं। आवेदन में छात्र या छात्रा का नाम, पिताजी का नाम, कोटा में अध्ययनरत कोचिंग संस्थान व निवास का पूर्ण पता, जिले में निवास का पूर्ण पता तथा अभिभावक व छात्र या छात्रा के मोबाइल नंबर आदि की जानकारी देनी होगी। असुविधा की स्थिति में नोडल अधिकारी तथा सहायक नोडल अधिकारी के व्हाटसअप नंबर 9425257232 एवं 6264990636 पर भेज सकते हैं। शासन द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करते हुए उनसे संपर्क स्थापित किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री डोमन सिंह के निर्देश अनुसार लॉकडाउन के दौरान राजस्थान के कोटा में फंसे कोरिया जिले के छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों की जानकारी दिये जाने हेतु जिला कलेक्ट्रेट कोरिया में कक्ष क्रमांक 47, कार्यालय राजीव गांधी शिक्षा मिशन में काउंटर बनाया गया है। -
कोरबा / रेपिड एंटीबाडी टेस्टिंग किट से अब कोरोना की जांच नहीं की जायेगी। इंडियन कौंसिल आफ मेडिकल रिसर्च द्वारा इस किट से कोरोना संक्रमण की जांच प्रतिबंधित किये जाने के बाद राज्य सरकार ने भी छत्तीसगढ़ में इसके उपयोग पर रोक लगा दी है। कोरबा जिले को दो दिन पहले ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा ऐसे दो हजार किट कोरोना संक्रमण की जांच के लिए उपलब्ध कराये गये थे। पिछले दो दिनों में इन किटों से कोरबा जिले में 757 लोगों की कोरोना संक्रमण की संभावना की जांच की गई है। रेपिड टेस्टिंग किट से की गई सभी जांच निगेटिव प्राप्त हुई हैं।
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234 घरों में हुआ सोडियम हाइपोक्लोराईड का छिड़काव
कलेक्टर श्रीमती कौशल के निर्देश पर घर-घर किया जा रहा सेनेटाईजेशन
कोरबा 21 अपे्रल 2020/ कटघोरा के कोरोना संक्रमित कोर एरिया में गलियों तथा शहर के अन्य भागों को विसंक्रमित करने का काम तेजी से जारी है। अब कोर एरिया वार्ड नंबर 10, 11 व तीन में घरों के भीतर भी कोरोना वायरस उन्मूलन के लिए सेनेटाईजेशन किया जा रहा है। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने कल ही पुरानी बस्ती जामा मस्जिद इलाके का दौरा किया था और नगर पालिका के अधिकारियों को घरों के भीतर भी सेनेटाइजेशन करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराईड दवा का छिड़काव करने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर के निर्देश पर नगर पालिका कटघोरा की टीम ने घरों में जाकर भीतर भी दवा का छिड़काव शुरू कर दिया है। पिछले दो दिनों में 234 घरों में कोरोना उन्मूलन के लिए दवा का छिड़काव किया जा चुका है।
इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने बताया कि कटघोरा की पुरानी बस्ती में पहला कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलने के साथ ही पूरी तरह लाॅक डाउन कर दिया गया था। पुरानी बस्ती जामा मस्जिद एरिया सहित शहर में सेनेटाईजेशन का काम शुरू किया गया था। बालको संयंत्र में उपलब्ध तीन बड़ी ट्रक मांउन्टेड स्पे्रडिंग मशीनों से लगातार शहर में सेनेटाइजेशन के लिए दवा का छिड़काव किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी से कटघोरा शहर में आने-जाने वाली सभी गाड़ियों को भी सेनेटाईज किया जा रहा है। छोटी फायर ब्रिगेड की गाड़ी से शहर के कई इलाकों में दवा का छिड़काव जारी है। कटघोरा नगर पालिका के लगभग 90 कर्मचारी पूरे शहर में साफ-सफाई और सेनेटाइजेशन के काम में लगे है। अपनी पीठ पर स्पे्रयर पंप लादकर नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा कोर एरिया में प्रतिदिन दो बार घरों की दिवारों, दरवाजों, खिड़की सहित गलियों में कोरोना उन्मूलन के लिए दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। पुरानी बस्ती एरिया में सर्वाधिक कोरोना पाजिटिव केस निकलने के कारण अब घरों के भीतर भी सोडियम हाइपोक्लोराईड दवा का छिड़काव कराया जा रहा है।
कलेक्टर ने बताया कि पुरानी बस्ती में कोरोना के सबसे अधिक संक्रमित केस पाये गये हैं। इस लिहाज से कोर एरिया के घरों में रहने वाले लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी प्रकार के सामानों में कोरोना वायरस की मौजूदगी की संभावना है तथा इन सामानों को छूने से व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो सकता है। इसीलिए घरों के भीतर के सामानों, दीवारों और फर्श को भी एतिहात के तौर पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर सेनेटाईज कराया जा रहा है। कलेक्टर ने इस काम में प्रशासन का सहयोग करने की भी अपील प्रभावित जनों से की है।
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शहर के पांच अस्पतालों में करा सकेंगे डायलिसिस, जिला प्रशासन ने बनाई व्यवस्था
आयुष्मान कार्ड और ईएसआईसी के तहत मिलने वाली सुविधाएं भी मिलेंगीकोरबा 21 अपे्रल 2020/ जिले के किडनी रोगों से पीड़ित मरीजों को शहर के पांच अस्पतालों में डायलिसिस कराने की सुविधा मिलेगी। ट्रामा सेंटर के कोरोना आइसोलेशन सेंटर के लिए शासकीय अधिग्रहण के बाद जिला प्रशासन ने किडनी मरीजों की डायलिसिस के लिए जिले में उपलब्ध अन्य सेंटरों से समन्वय कर यह व्यवस्था की है। ट्रामा सेंटर को छोड़कर कोरबा शहर की पांच अस्पतालों में 14 डायलिसिस मशीनें उपलब्ध हैं। जिले में अभी तक किडनी के 52 मरीज चिन्हांकित हैं जिन्हें हर हफ्ते या हफ्ते में दो बार डायलिसिस की आवश्यकता होती है। इस हिसाब से जिले के किडनी मरीजों की डायलिसिस के लिए पर्याप्त मशीनें उपलब्ध हैं। किडनी रोग से पीड़ित मरीज लायंस क्लब डायलिसिस सेंटर लालूराम कालोनी, जे.पी. सर्जिकल कोसाबाड़ी, न्यू कोरबा हास्पिटल कोसाबाड़ी, अक्षय हास्पिटल गरिमा मेडिकल के पीछे निहारिका और मुड़ापार स्थित एसईसीएल अस्पताल में डायलिसिस करा सकेंगे। एसईसीएल अस्पताल में ऐसे मरीज जो एसईसीएल से सेवा निवृत्त हुए हैं, का ही डायलिसिस किया जायेगा। अन्य चार अस्पतालों में किडनी रोग के सभी मरीजों की डायलिसिस होगी। इन अस्पतालों में मरीजों को केवल डायलिसिस कराने के लिए डा.खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, आयुष्मान कार्ड और ईएसआईसी के तहत दी जाने वाली सुविधाएं भी मिलेंगी। डायलिसिस कराने के पहले मरीजों के किये जाने वाले हैपेटाईटिस ए, बी और सी, वायरल मार्कर तथा एचआईवी टेस्ट जिला अस्पताल में निःशुल्क किये जायेंगे। डायलिसिस कराने वाले मरीजों का जरूरत पड़ने पर एलिसा टेस्ट भी जिला अस्पताल में निःशुल्क किया जायेगा।लालूराम कालोनी स्थित लायंस क्लब डायलिसिस सेंटर में पांच मशीनों, कोसाबाड़ी के जे.पी. सर्जिकल में एक मशीन, न्यू कोरबा हास्पिटल में पांच मशीनों, निहारिका के अक्षय हास्पिटल में दो मशीनों और मुड़ापार के एसईसीएल अस्पताल की एक मशीन पर किडनी मरीज डायलिसिस करा सकेंगे। इसके लिए मरीजों को पहले से ही अस्पतालों में संपर्क कर समय आरक्षित कराना होगा। डायलिसिस कराने के पहले हैपेटाईटिस, वायरल मार्कर और एचआईवी के टेस्ट जिला अस्पताल में कराने होंगे। टेस्ट रिपोर्ट लेकर निर्धारित समय पर अस्पताल पहुंचकर मरीज डायलिसिस करा सकेंगे। -
अब तक दो हजार 279 सेम्पलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव, 17 मरीज ठीक भी होकर लौटे
170 सेम्पलों की रिपोर्ट आना बाकीकोरबा 21 अपे्रल 2020/ पिछले पांच दिनों में कोरबा जिले से एम्स रायपुर और मेडिकल कालेज रायपुर भेजे गये कोई भी सेम्पल कोरोना की जांच में पाजिटिव नहीं आया है। पिछले 72 घंटों में हुई जांच में कोरबा जिले के 841सेम्पलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव मिली है इसे मिलाकर जिले में अब तक दो हजार 279 लोगों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए जिले से दो हजार 477 सेम्पल रायपुर भेजे गये हैं, इनमें से दो हजार 307 सेम्पलों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। समाचार लिखे जाने तक केवल 28 लोग ही इस जांच में संक्रमित पाये गये हैं। शेष 170 सेम्पलों की जांच रिपोर्ट आना बाकी है। अब तक कोरबा जिले के 17 कोरोना संक्रमित मरीज ईलाज के बाद ठीक होकर वापस लौट आये हैं। ठीक होने वाले मरीजों में एक कोरबा शहर और बाकी 16 कटघोरा के हैं। रायपुर एम्स में वर्तमान में कटघोरा के 11 कोरोना संक्रमितों का ईलाज चल रहा है। उनका स्वास्थ्य तेजी से सुधर रहा है और जल्द ही उनके भी स्वस्थ्य होकर वापस लौटने की उम्मीद है। - महासमुंद : कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वन मण्डलाधिकारी, भू-अभिलेख शाखा के प्रभारी अधिकारी तथा महासमुंद जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) को पत्र प्रेषित कर कहा है कि अनुसूचित जनजाति एवं वन परम्परागत निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं अधिनियम 2007 यथा संशोधित नियम 2012 के वन अधिकार मान्यता प्राप्त हितग्राहियों को सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जारी पत्र मेें कहा है कि वन अधिकार पत्र धारक हितग्राहियों की कृषि भूमि पर शासकीय योजनाओं के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि कर जीवन-यापन में स्थायित्व लाने का प्रावधान हैं। कोविड-19 के संक्रमण के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के फलस्वरूप लाॅकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियों में कमी परिलक्षित हो रही हैं, जिसका प्रभाव समाज के कमजोर वर्गों जिनमें वन अधिकार पत्र धारक हितग्राही शामिल हैं। उक्त वन अधिकार पत्र धारक हितग्राहियों की सहायता किए जाने के उद्देश्य से उनके कृषि भूमि में उत्पादकता में वृद्धि से संबंधित विभागीय योजनाओं के द्वारा लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। लाॅकडाउन के समाप्ति के उपरांत त्वरित रूप से ऐसे वर्गों के हितग्राहियों की सहायता किए जाने के उद्देश्य से उनके कृषि भूमि की उत्पादकता में वृद्धि से संबंधित विभागीय योजनाओं से ऐसे वन अधिकार पत्र धारक हितग्राहियों को त्वरित लाभान्वित करें ताकि हितग्राहियों को समय पर सहायता उपलब्ध कराई जा सकें।
- महासमुंद : जिला पंजीयक श्री दीपक मंडावी ने बताया कि नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के रोकथाम के लिए एहतियात के तौर पर 21 अप्रैल 2020 तक जिले के सभी पंजीयन कार्यालय बंद रखने के निर्देश जारी किए गए थे। वर्तमान में संक्रमण की आशंका अभी भी बनी हुई हैं, इसे ध्यान में रखते हुए आगामी 28 अप्रैल 2020 तक जिले के सभी पंजीयन कार्यालय बंद रखें जाएंगे।
- महासमुंद : प्रयास आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए शैक्षणिक सत्र 2020-21 में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त श्री एन.आर. देवांगन ने बताया कि शिक्षण सत्र 2020-21 में प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इन्द्रावती भवन अटल नगर रायपुर द्वारा कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा का आयोजन 26 अप्रैल 2020 को आयोजित किया जाना था, जिसके लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल 2020 थी।उन्होंने बताया कि नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं सावधानी को ध्यान में रखते हुए लाॅंक डाउन में वृद्धि के कारण परीक्षा के आयोजन में परिवर्तन किया गया हैं। इनमें विद्यार्थियोें द्वारा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल 2020 थी जिसे संशोधित कर 15 मई 2020 किया गया हैं तथा प्रवेश परीक्षा 26 अप्रैल 2020 थी जिसे संशोधित कर 24 मई 2020 किया गया हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप जिले के विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास महासमुन्द कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
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ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल हेतु बोर खनन, हैंडपंप खनन तथा मनरेगा कार्यों की अनुमति होगी
मनरेगा के अंतर्गत सिंचाई तथा जल संरक्षण के कार्यों को प्राथमिकता पर जोर दी जाए
महासमुंद : कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामक बीमारी हैं। इसके संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए तथा इस पर नियंत्रण के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सुनील कुमार जैन ने 09 अप्रैल 2020 को आदेश जारी किए थे, जिसके तहत् जिले के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए 03 मई 2020 रात्रि 12ः00 बजे तक जिले में पूर्णतया तालाबंदी (लाॅकडाउन) का आदेश जारी किया गया हैं।जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि कार्यालय, प्रतिष्ठान, सेवाओं को पूर्णतया तालाबंदी (लाॅकडाउन) के प्रतिबंध से शर्तों के अधीन छूट प्रदान की गई है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश के परिपालन में वर्णित सूची में वृद्धि करते हुए निम्न कार्यालय, प्रतिष्ठान, सेवाओं को भी शर्तों के अधीन पूर्णतया (लाॅकडाउन) से छूट प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय राजमार्गों एवं राज्य राजमार्गों में ग्रामीण क्षेत्र में अर्थात् नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर टायर मरम्मत की दुकानें खुली रहेंगी। इसी तरह कृषि एवं संबंधित गतिविधियां जैसे सभी कृषि एवं उद्यानिकी की निम्नानुसार गतिविधियां संचालित रहेंगी इनमें किसानों द्वारा कृषि गतिविधियां तथा कृषि मजदूरों द्वारा खेत में कृषि कार्य, न्युनतम उपार्जन मूल्य पर उपार्जन में सम्मिलित एजेंसियों सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल एजेंसियां, मंडी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मंडियां एवं उपमंडियां, किसानों या किसानों के समूह (एफपीओ) से निजी क्षेत्र द्वारा सीधे कृषि उत्पाद क्रय प्रक्रिया, ग्राम स्तर से विकेन्द्रीकृत क्रय-विक्रय, कृषि मशीनरी विक्रय, इससे संबंधी स्पेयर पार्ट एवं मरम्मत की दुकानें (सप्लाई चेन) खुली रहेंगी। कृषि मशीनरी से संबंधित कस्टम हायरिंग सेन्टर खाद-उर्वरक, कीटनाशक एवं बीज विनिर्माण, वितरण एवं विक्रय, फसल बोआई एवं कटाई के संबंध में कम्बाईन्ड हार्वेस्टर तथा अन्य कृषि, हार्टिकल्चर मशीनरी उपकरणों का राज्य के भीतर एवं अंतर्राज्यीय परिवहन, वनक्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वनवासियों द्वारा लघु वनोपज, गैर-काष्ठ वन उत्पाद का संग्रहण, हार्वेस्टिंग तथा प्रसंस्करण गतिविधियां संचालित रहेगी।इसी तरह मछली पालन संबंधी समस्त गतिविधियां जैसे एक्वाकल्चर उद्योग (जल कृषि), पूरक आहार प्रदाय एवं मरम्मत, मत्स्य उत्पादन, प्रसंस्करण, कोल्डचेन, विक्रय एवं मार्केटिंग, हैचरी, पूरक आहार उत्पादन युनिट, व्यवसायिक उत्पादन, मछली, झींगा के भंडारण एवं परिवहन, मछली बीज पूरक आहार एवं इन सभी गतिविधियों से जुड़े हुए श्रमिक। पशुपालन संबंधित दुध एवं दुध उत्पादों के दूध के संग्रहण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग से लेकर वितरण, बिक्री तक सप्लाई चेन पशु फार्म, कुक्कुट पालन एवं हैचरी तथा पशुपालन गतिविधियां जैसे जानवरों के चारे के निर्माण संबंधित युनिट कच्चे माल की आपूर्ति जैसे मक्का एवं सोया, पशु गृह जैसे गौशालाओं का संचालन। ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल हेतु बोर खनन, हैंडपंप खनन तथा मनरेगा कार्यों की अनुमति होगी। इसमें श्रमिकों को सोशल डिस्टेंशिंग तथा चेहरे पर मास्क के अनिवार्य पालन के साथ मनरेगा कार्यों की अनुमति होगी। मनरेगा के अंतर्गत सिंचाई तथा जल संरक्षण के कार्यों को प्राथमिकता पर जोर दी जाए। अन्य केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र की योजनाओं का क्रियान्वयन जारी रह सकता है तथा मनरेगा के साथ अभिसरण उपयुक्त रूप से किया जा सकता हैं। स्वतः कार्य करने वाले व्यक्तियों जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, मोटर मेकेनिक, आईटी रिपेयर, बढ़ई, ए.सी., कूलर रिपेयर इत्यादि की सेवाएं ईट भट्ठे जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित अर्थात नगरीय निकायों की सीमा के बाहर हो। जारी आदेश में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र अर्थात नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र से बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित ढाबा खुलेेंगे, किन्तु ढाबा संचालक ढाबे में बैठाकर खाना नहीं खिला सकेंगे, केवल पैक्ड फूड ही उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा पूर्व के आदेशों एवं इस आदेश के तहत् लाॅकडाउन से छूट प्रदान किए गए कार्यालय, प्रतिष्ठान, सेवाओं के प्रमुखों की यह जिम्मेदारी होगी कि लाॅकडाउन उपायों में सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टंेसिंग), स्वच्छता एवं इस संबंध में भारत सरकार, राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का अनिवार्य रूप से अक्षरशः पालन सुनिश्चित करना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। - कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने अपील जारी कर कहा इस मुहिम में स्वस्फूर्त होकर करें सहयोगसूरजपुर: कोरोना वायरस संक्रमण एवं प्रभाव से आमजन को सुरक्षित रखने के लिए जिले में लाॅकडाउन की अवधि में प्रभावित मजदूर व दिहाड़ी जैसे कार्यो को कर अपना व परिवार का भरणपोषण करते थे। इन्हें राहत पंहुचाने के लिए कलेक्टर श्री दीपक सोनी के निर्देषन में जिलाप्रषासन द्वारा डोनेषन आॅनव्हील के माध्यम से एक नई शुरुआत की गई है। विष्वव्यापीकोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु शासन द्वारा जारी एडवाईजरी के परिपालन मे जनता के हितार्थ हर संभव प्रयास किया जा रहा हैं। वर्तमान समय संकट की घडी है जहां जिले के जरूरतमंद व्यक्तियों, परिवारों को उनके दैनिक सामग्रीयों को पुरा किये जाने हेतु पैकेट बनाकर उन्हे प्रदाय किया जा रहा हैं।जिसका शुभारंभ भटगांव विधायक श्री पारसनाथ राजवाडे़ के गृह ग्रामबतरा से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। इस पहल का मुख्य उद्देश्य लाॅकडाउन अवधि में जिले के आमजन आगे आकर डोनेशन ऑन व्हील के माध्यम से जरूरतमंदों के लिए आवश्यक सामग्री सीधे उन तक पहुंचा पाने में सेवा करने के भाव से पूर्ण किया जा रहा है। उक्त संबंध में जिले के कलेक्टर श्री दीपक के निर्देशन में शुरू हुआ डोनेशन ऑन व्हील मुहिम में आमजनों से आग्रह किया है कि वे अधिक से अधिक जरूरतमंदो की मदद के लिए योगदान दे।इसी क्रम में संचालन समिति का गठन किया गया है जिसका नोडल अधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री मुक्तानंद खुटे एवं जिलाषिक्षा अधिकारी श्री विनोद राय को दायित्व सौंपा गया है। समिति के सदस्यों द्वारा जरूरतमंदो के सहयोग के लिए पहल में जरूरतमंदो के लिए आवश्यक राशन सामग्रियों की किट तैयार कर उसे डोनेशन ऑन व्हील के जरिए उन तक पहुंचाया जा रहा है। कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने बताया कि डोनेशन ऑन व्हील के अंतर्गत संचालित गाड़िया लोगो द्वारा सहयोग के तौर पर दी जा रही राशन सामग्रियों को एकत्र कर उसे जरूरतमंदो तक पहुंचाती है। वर्तमान में गाड़ियांसमस्त विकासखंडों में जाकर सामग्रियां एकत्र करने का कार्य प्रारंभ कर चुकी है। कलेक्टर ने डोनेशन ऑन व्हील के बारे में बताया कि इसका उद्देश्य है लोग घर पर रहकर ही अपना सहयोग दे सकते है, इसके लिए उन्हें घर से बाहर आने की जरूरत नहीं है।इस मुहिम में सहयोग के लिए उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा है कि जिलेवासियों को अधिक से अधिक सहयोग का आग्रह किया है। उन्होने दिव्यांगजनों, बुजुर्गों, विधवाओं तथा मजदूरों के परिवारों को प्राथमिकता दी जायेगी, क्योंकि इस दौरान यही वर्ग सर्वाधिक प्रभावित होता है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। इस मुहिम से जुड़कर विनीका पावरप्लांटचिकनी के द्वारा चावल 2.45, रहर दाल 1 बोरी 25किलोग्राम, प्याज 10 किलोग्राम, लहसून 5कि0ग्राम0, मिर्चापाउडर 25 पैकेट, हल्दीपाउडर 1पुणी, मसाला 1पुणी, रिफाईड तेल 1टीना 15 लीटर, आलू 1 बोरी 30 किलोग्राम, बरी 10किलोग्राम, अचार 1डब्बा, नमक 10किलोग्राम, मसूर दाल 30 किलोग्राम, सरसों तेल 15 लीटर, शक्कर 15किलोग्राम, चाय 2किलोग्राम, डिस्पोजल 100 बैग, पत्तल 100 पैकेट, प्याज 20किलोग्राम, चना 30 किलोग्राम, टमाटर 20 किलोग्राम, लौकी 10किलोग्राम तथा ए.सी.सी.एल.भटगांव द्वारा प्याज 70किलोग्राम, आलू 50 किलोग्राम, सरसों तेल 2टीना 30 लीटर, आटा 50किलोग्राम, रहर दाल 60किलोग्राम, चावल 1.50किलोग्राम दान दिया गया है। इसके अतिरिक्त पूर्व में चावल 3 क्विंटल 61 किलोग्राम, दाल 35 किलोग्राम, 40 किलोग्राम सब्जी एकत्र किया जा चुका है, जिसे जरूरतमंद लोगों तक डोनेषन आॅनव्हील के वाहन के माध्यम से पहुॅचाया जा रहा है। इस मुहिम का हिस्सा बनने एवं सहयोग करने के लिए इस मोबाईल नम्बर 7000484068, 9926480936 व 9826604070 पर संपर्क कर दान कर सकते है।
- बार्डर पर तैनात जवानों को वितरित किया सेनेटाइजरजिला प्रशासन और युवा वैज्ञानिक समर्थ जैन का संयुक्त प्रयासजशपुर : युवा वैज्ञानिक समर्थ जैन ने महुआ को परिष्कृत कर हर्बल सेनेटाइजर बनाया है जो कि पूरी तरह सुरक्षित है और उपयोगी है जिला प्रशासन के आग्रह पर इस हर्बल सेनेटाइजर बनाने की तकनीक को विकसित किया है। जिला प्रशासन जशपुर अब इस तकनीक के द्वारा हर्बल सैनिटाइजर का निर्माण स्वसहायता समूह के द्वारा कराएगा।जिला प्रशासन और वन विभाग के संयुक्त प्रयास से स्वयंसेवी सहायता समूह के द्वारा वनोपज से हर्बल सैनिटाइजर का निर्माण किया गया है इसका निर्माण अभी लघु पैमाने पर किया गया है जिसका व्यापक पैमाने पर उत्पादन कर पूरे जशपुर जिले में सभी लोगों तक सैनिटाइजर पहुंचाने का व्यवस्था कर रही है अभी हर्बल सैनिटाइजर का कम मात्रा में निर्माण किया गया है।आज सैनिटाइजर को झारखंड सीमा के बॉर्डर में ड्यूटी कर रहे सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों एवं कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ड्यूटी में तैनात पुलिस के जवानों को वितरण किया गया है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर, पुलिस अधीक्षक श्री शंकरलाल बघेल, वन मंडल अधिकारी श्री कृष्ण जाधव, उप वनमंडलाधिकारी श्री सुरेश गुप्ता युवा वैज्ञानिक समर्थ जैन एवं स्व सहायता समूह के सदस्य उपस्थित रहे स्व सहायता समूह के सदस्यों द्वारा वनउत्पाद से निर्मित सैनिटाइजर का वितरण सीमा पर ड्यूटी दे रहे जवान को अपने हाथों से वितरण किया।इस अवसर पर कलेक्टर निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने कहा कि वनोपज महुआ से निर्मित यह सैनिटाइजर बहुत ही अच्छा है और इससे कुछ साइड इफेक्ट भी नहीं है इस सैनिटाइजर का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जाए और हमारे सभी लोगों को बांटा जाएगा ताकि कोरोना कोविड 19 से बचने में सहायता मिलेगी। पुलिस अधीक्षक शंकरलाल बघेल ने कहा कि झारखंड बॉर्डर गांव सकरडेगा जहां आने जाने वालों की जांच की जा रही है तैनात जवानों के लिए वन विभाग द्वारा सैनिटाइजर का निर्माण किया गया है जिसका वितरण वहां पहुंचकर किया गया है निश्चित रूप से यह कोरोना से लड़ने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। डीएफओ श्रीकृष्ण जाधव ने कहा की सकरडेगा में पुलिस के जवान ड्यूटी कर रहे हैं जिनके लिए जिले में उपलब्ध वनोपज से हर्बल सैनिटाइजर बनाया गया है जिससे कोरोना से लड़ने के लिए उनको संबल मिलेगा।युवा वैज्ञानिक श्री समर्थ जैन ने कहा कि वनधन विकास योजना के अंतर्गत सिगनी स्व सहायता समूह के द्वारा तैयार की गई हर्बल सैनिटाइजर किफायती और बहुत ही उपयोगी है जिसका निर्माण जिला प्रशासन के सहयोग से किया जा रहा है जिसमें इसके निर्माण के लिए तकनीकी सहयोग मेरे द्वारा किया जा रहा है अभी वर्तमान में यह एक शुरुआत है जिसका नियमानुसार परीक्षण कर यह उत्पाद तैयार किया गया है यह हर्बल हर्बल उत्पाद है।
- बलरामपुर : कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव हेतु स्वास्थ्यगत् आपातकालीन स्थिति के कारण पूरे देश में लाॅकडाउन लागू किया गया है। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के कई छात्र-छात्राएं कोटा (राजस्थान) के शिक्षण संस्थानों में अध्ययन हेतु गये थे। लाॅकडाउन लागू होने के कारण वहां फंस गये हैं। उनके आवास/भोजन एवं अन्य समस्याओं को पालकों द्वारा जिला प्रशासन को अवगत कराया गया है। कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने कोटा (राजस्थान) अध्ययन हेतु रूके छात्र-छात्राओं को किसी भी प्रकार की सहायता के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हरीस एस. को नोडल अधिकारी नियुक्त है। इनका मोबाईल सम्पर्क नम्बर 097877-89074 है।
- बलरामपुर : विकाखसण्ड राजपुर के ग्राम पंचायत कोटागहना में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान में बी.पी.एल. राशन कार्ड धारियों द्वारा निर्धारित मात्रा से कम राशन दिये जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजपुर के प्रतिवेदन अनुसार खाद्य निरीक्षक से जांच कराया गया। खाद्य निरीक्षक ने स्थल पंचनामा तथा हितग्राहियों के कथन सहित यह पाया कि शासकीय उचित मूल्य दुकान कोटागहना का संचालन ग्राम पंचायत कोटागहना के सरपंच अगस्टिन खलखो द्वारा किया जा रहा था। सरपंच द्वारा माह अप्रैल एवं मई 2020 के राशन वितरण कम खाद्यान्न वितरण किया जाना पाया गया। जो छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण की कण्डिका 11(5) एवं 16(1)(3)(4)(5) का स्पस्ट उल्लघंन है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-3/7 के तहत् दण्डनीय है। खाद्य निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा द्वारा उक्त दुकान को निलंबित कर ग्राम पंचायत पहाड़खडुआ में संलग्न कर दिया गया है तथा दुकान संचालक अगस्टिन खलखो के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही करने हेतु थाना प्रभारी राजपुर को प्रथम सूचना दर्ज करने निर्देशित किया गया है।
- बलरामपुर : कोरोना वायरस के प्रभावी रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए प्रशासन सक्रियता के साथ जुटा हुआ है। कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा तथा पुलिस अधीक्षक श्री टी.आर. कोसिमा लगातार विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा ले रहे है। अंतरराज्यीय सरहदी क्षेत्रो, आश्रय स्थलों तथा स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचकर ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों का हौसला बढ़ाने के साथ ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दे रहे हैं। इसी क्रम में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक रामानुजगंज स्थित जिला जेल तथा कन्हर के निकट सीमावर्ती क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राजस्व तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों को लॉकडाउन का पालन करवाने के निर्देश भी दिए।कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने रामानुजगंज स्थित जिला जेल पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया। जेल में भी कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने तथा इससे बचाव के उपायों के अपनाने हेतु शासन द्वारा निर्देश जारी किए गए थे। कलेक्टर ने जेल अधिकारियों के साथ परिसर का भ्रमण कर कैदियों के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने कैदियों के रहने की व्यवस्थाओं का अवलोकन करने के साथ ही स्वच्छ्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा। कलेक्टर ने कैदियों को कोरोना से बचाव के सभी उपाय अपनाने को कहा। कैदी सामाजिक दूरी का पालन करे, हाथों को अच्छी तरह धोएं तथा मास्क का प्रयोग करें। उन्होंने जेल अधिकारी से कैदियों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा मिल रही चिकित्सा सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर ने बताया कैदियों को जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है तथा एहतियात के तौर पर कैदियों के रैंडम सैम्पल लेकर जांच की जाएगी। उन्होंने कैदियों से चर्चा कर उनको मिल रहे भोजन तथा सुविधाओं के बारे में भी पूछा। इसके पश्चात कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने कन्हर के तटीय सीमावर्ती क्षेत्रों का निरीक्षण किया और आवागमन के सभी संभव रास्तों की सतत निगरानी करते हुए प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक श्री टी.आर. कोसिमा ने पुलिस अधिकारियों को महत्वपूर्ण रास्तों के अतिरिक्त वैकल्पिक रास्तों पर कड़ी निगरानी करने के निर्देश दिए।इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रामानुजगंज श्री अभिषेक गुप्ता, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी श्री नितेश गौतम, तहसीलदार भरत कौशिक, मुख्य नगरपालिका अधिकारी रामानुजगंज श्री सुमित मेहता सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे ।
- जशपुर : अनुविभागीय अधिकारी पत्थलगांव श्री दशरथ सिंह राजपूत को पत्थलगांव के सरस्वती षिषु मंदिर में कार्यरत स्टाॅफ द्वारा नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण में अपना योगदान देते हुए कोविड-19 रिलीफ फंड जषपुर में 11 हजार का सहायता राशि प्रदान किया।एसडीएम श्री राजपूत ने स्कूल के समस्त स्टाॅफ को उनके इस सराहनीय कार्य के लिए धन्यवाद दिया। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य एवं अन्य स्टाॅफ उपस्थित थे।
- कलेक्टर ने कोटवार के कर्तव्य परायणता से खुष होकर दिया नकद पुरस्कारजशपुर : जशपुर जिले के दूरस्थ अंचल ग्राम आरा के राहत षिविर में कलेक्टर श्री निलेषकुमार महादेव क्षीरसागर आकस्मिक निरीक्षण के लिए पहुॅंचे।उन्होनें राहत षिविर में ठहराए हुए अन्य जिलों एवं राज्यों से आये हुए गरीब श्रमिक, मजदूरों, निराश्रितों का हाल-चाल जाना एवं उनको दी जाने वाली सारी सुविधाओं जानकारी ली। कलेक्टर श्री क्षीरसागर द्वारा ग्राम आरा के कोटवार सिद्धेष्वर सिंह के कर्तव्य परायणता, उनके यूनिफार्म के साथ मैचिंग मास्क एवं सरकारी गाइड लाइन के निर्देषों के पालन से खुष होेकर एक हजार रुपये का नकद ईनाम देकर उन्हें पुरस्कृत किया। कलेक्टर के हाथों पुरस्कृत होकर कोटवार सिद्धेष्वर सिंह ने कलेक्टर को धन्यवाद देते हुए आभार प्रकट किया। इस अवसर पर एसडीएम श्री योगेन्द्र श्रीवास, तहसीलदार कमलेश मिरी एवं सहायक आयुक्त श्री एस.के. वाहने मौजूद थे।
- जशपुर : कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर के मार्गदर्शन में बगीचा विकासखंड के महादेवडांड कन्या छात्रावास में अन्य राज्य के जरूरत मंद मजदूरों को मुस्गूटरी के सिस्टर द्वारा नास्ता कराया गया।
- सोशल डिस्टेंश का पालन करते हुए जिले में 27177 मजदूर कर रहे कार्यजशपुर : कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने कोरोना वायरस संक्रमण बीमारी के विषम परिस्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत संचालित कार्य मजदूरों के लिए सार्थक कदम हो रहा है। लाॅकडाउन में मेहनतकश मजदूर कार्य के दौरान जरूरी दिशा-निर्देशों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना कार्य कर रहे है।जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री के.एस.मण्डावी ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत 01 अप्रैल 2020 से मजदूरी दर 176 रू. से बढ़ाकर 190 रू. किया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को आर्थिक रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले।मनरेगा एपीओ श्री शशिकान्त गुप्ता ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत जिले में वर्तमान में अभी कुल 27177 पंजीकृत मजदूर कार्य कर रहे है एवं आठ जनपद पंचायतों में कुल 2895 कार्य संचालित है, जिसमें मजदूरों के मांग के आधार पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। निर्माण कार्यो के दौरान मैदानी अमलों को नरेगा कार्य संचालन हेतु शासन से प्राप्त निर्देशों एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत के कार्यस्थल पर मास्क, हैण्डवाश व साबुन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, एवं कार्य के पूर्व मजदूर जागरूक होते हुए स्वयं हैण्डवाश/साबून से बार-बार हाथ धोकर व मास्क लगाकर कार्य कर रहे है। इस हेतु ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव व रोजगार सहायकों को कार्य के दौरान इनका पालन कराने हेतु निर्देशित किया गया है। योजनान्तर्गत कृषि संबंधी कार्य एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के तहत जल संरक्षण व जल संवर्धन के कार्याें को भी प्राथमिकता दिया जा रहा है।
- जशपुर : कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने लाॅकडाउन के दौरान 3 मई तक दी गई छूट में इन सभी सेवाओं को प्रतिबंद्ध किया है। जिनमें बसों के माध्यम से परिवहन। व्यक्तियों का अंतर्राज्यीय एवं अंर्तजिला परिवहन, छूट:- चिकित्सकीय कारणों से एवं इन निर्देशों के अंतर्गत अनुमति प्राप्त गतिविधियों हेतु। सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग सस्थान इत्यादि बंद रहेगें। इन निर्देशों के अंतर्गत विशिष्ट अनुमति प्राप्त गतिविधियों को छोड़कर सभी वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियां बंद रहेंगी। इन निर्देशों के अंतर्गत विशिष्ट अनुमति प्राप्त गतिविधियों को छोड़कर सभी हाॅस्पीटिलिटी सेवाएं बंद रहेगी। टैक्सी (आटोरिक्शा एवं साइकिल रिक्शा सहित) तथा कैब एग्रीगेटर सेवाएं। सभी सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग काॅम्पलेक्स, माॅल, जिम, खेलकुद काम्पलेक्स, स्वीमिंगपूल, मनोरंजन पार्क, नाट्यशाला, नाटकशाला, बार एवं सभागार, असेम्बली हाॅल एवं इस प्रकार के स्थान। सभी प्रकार के सामाजिक/राजनैतिक/खेलकूद/शैक्षिक/मनोरंजन/सांस्कृतिक /धार्मिक एवं अन्य सामूहिक आयोजन। सभी धार्मिक स्थल/पूजा के स्थल जन साधारण के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक सामूहिक कार्यकम प्रतिबंधित रहेंगे। अन्त्येष्टि/अंतिम संस्कार संबंधी आयोजन में 20 व्यक्तियों से अधिक एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी।
- जशपुर : कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने ऐसे व्यक्तियों जिनको घर निर्धारित स्थल पर एक निर्धारित अवधि हेतु स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी द्वारा स्वास्थ्य अमले के माध्यम से क्वारंटीन में निर्देशित किया गया हो। व्यक्तियों जिनके द्वारा क्वारंटीन का उल्लंघन किया जाए वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगे। क्वारंटीन में रखे गये व्यक्तियों, जो 15 फरवरी 2020 के उपरान्त अन्य देशों से भारत आये, को निर्धारित क्वारंटीन अवधि की समाप्ति उपरांत तथा कोरोना वायरस टेस्ट में निगेटिव आने पर मुक्त करने हेतु गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित एस.ओ.पी. अनुसार मुक्त किया जाएगा।उपरोक्त लाॅकडाउन आदेशों के पालन हेतु निर्देश:-कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने जिले के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राष्ट्रीय कोरोना वायरस कोविड-19 नियंत्रण निर्देश/आदेशों का कठोरता से पालन सुनिश्चित करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों तथा स्थापनाओं पर विधि अनुसार कार्यवाही की जाए। सभी औद्योगिक एवं वाणिज्यिक स्थापनाएं, कार्यस्थल, कार्यालय इत्यादि कार्य प्रारंभ करने के पूर्व निर्धारित मानक प्रकिया एसओपी, जो संलग्नक-2 में व्यवस्थित है, अनुसार आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करेंगे। कोरोना नियत्रंण के इन कंटेनमेंट उपायों को लागू करने के लिए जिले के अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में इन्सीडेन्ट कमान्डर के रूप में तैनात किए जाते हैं जो अपने निर्धारित क्षेत्र में निर्देशों के पालन हेतु समग्र रूप से जिम्मेदार होगें। निर्धारित क्षेत्र में सभी विभागों के अधिकारी/कर्मचारी इन्सीडेन्ट कमान्डर के निर्देशों के अंतर्गत कार्य करेगें। आवश्यक मूवमेंट हेतु इन्सीडेन्ट कमान्डर द्वारा पास जारीकिया जायेगा। इन्सीडेन्ट कमान्डर विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगें कि अस्पताल अधोसंरचना के विस्तार के लिए आवश्यक संसाधन, वस्तुएं एवं सामग्री बिना किसी रूकावट के उपलब्ध रहे। इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अनुमति प्राप्त अतिरिक्त गतिविधियां निर्देशों के अंतर्गत वांछित अनिवार्य आवश्यक तैयारी करने के उपरांत ही योजनाबद्ध ढंग से प्रारंग की जाए। यह निर्देश20 अप्रैल 2020 से प्रभावी होंगे। दाण्डिक प्रावधान:-इन लाॅकडाउन आदेशों एवं दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हों के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगे।
- जशपुर : कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने कार्यालयों, कार्यस्थलों, फैक्ट्रियों एवं प्रतिष्ठानों में सामाजिक दूरी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया कार्यालयों, फैक्ट्रियों तथा अन्य प्रतिष्ठानों के उपाय अपनाने कहा हैै। भवन का प्रवेश द्वार, कार्यालय इत्यादि। कैफेटेरिया एवं कैंटीन। बैठक कक्ष, सम्मेलन हाल/उपलबध खुली जगहें/वरांडा/जगह का प्रवेशद्वार /बंकर/ पोर्टा केबिन/भवन इत्यादि। उपकरण एवं लिफ्ट। वाशरूम, प्रसाधन, सिंक, पानी के स्थान इत्यादि। दीवारें तथा अन्य सत्तहें। बाहर से आने वाले श्रमिकों के लिए सार्वजनिक यातायात के साधनों पर निर्भर ना रहते हुए परिवहन की विशेष व्यवस्था बनाई जाए। ऐसे वाहनों की यात्री क्षमता का 30-40: उपयोग की अनुमति दी जाये। परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों एवं मशीनों को अनिवार्यतः स्प्रे कर सैनेटाईजर किया जाये। कार्यस्थल पर आनेवाले तथा जानेवाले सभी व्यक्तियों की अनिवार्य थर्मल स्क्रीनिंग की जाये। सभी कामगारों का चिकित्सा बीमा कराया जाना अनिवार्य किया जाए। हैण्डवाश एवं सैनिटाईजर, जो स्पर्शमुक्त प्रणाली युक्त हो तो बेहतर, का प्रावधान समस्त आगमन एवं निर्गम दवारों तथा सार्वजनिक स्थानों पर किया जाए। उपरोक्त वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराई जाये। कार्यस्थलों पर दो पालियों के मध्य 04 घंटे का समय अंतराल रखा जाए तथा सोशल डिस्टेंस के पालन के लिए भोजन अवकाश में भी समय अंतराल रखा जाये। दस या अधिक व्यक्तियों के एक जगह इकट्ठा होने अथवा बैठकों को हतोत्साहित किया जाए। कार्यस्थल बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि में बैठने के लिए कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखी जाये। लिफ्ट इत्यादि में 2 से 4 (क्षमता के अनुसार) व्यक्तियों को चढ़ने की अनुमति दी जाये। ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाए। गुटका, तम्बाकू इत्यादि के उपयोग तथा थूकने पर सख्त प्रतिबंध होगा। स्थल पर अनावश्यक आगंतुकों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। आस पास के अस्पताल एवं क्लिनिक, जो कोविड-19 के उपचार के लिए अधिकृत हो, को चिन्हित कर सूची कार्यस्थल पर हर समय उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए है।
- जशपुर : कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने समस्त कार्यस्थलों पर थमैल स्क्रीनिंग की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए तथा सुविधाजनक स्थान पर सैनिटाईजर की व्यवस्था की जाए। कार्यस्थलों पर प्रत्येक पाली के मध्य 4 घंटे का अंतराल रखा जाए एवं सोशल डिस्टेंस के परिपालन के लिए कर्मचारियों के भोजना अवकाश के मध्य अंतराल रखा जाए। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों तथा ऐसे व्यक्तियों जिनको कोई सह-रूग्णता हो तथा 5 वर्ष के कम आयु के बच्चों के पालकों को घर से कार्य करने प्रोत्साहित किया जाये। आरोग्य सेतु एप का उपयोग करने सभी प्राइवेट एवं शासकीय कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाए। समस्त संस्थाएं पालियों के मध्य अपने कार्यस्थलों के सैनिटाईजेशन की व्यवस्था करेंगे। बड़ी बैठकें प्रतिबंधित होंगी ।
- जशपुर : कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने सभी सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर चेहरे का ढका जाना अनिवार्य किया है। उन्होंने सभी व्यक्ति जो सार्वजनिक जगहों, कार्यस्थल एवं परिवहन के प्रभारी है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। कोई भी संस्था सार्वजनिक स्थल का प्रबंधक पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के जमाव की अनुमति नहीं देगा। विवाह एवं अंत्येष्टि जैसे आयोजनों के लिए व्यक्तियों के एकत्रित होने संबधी व्यवस्था जिला दण्डाधिकारी द्वारा विनियमित किया जायेगा। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना अर्थदंड के साथ दंडनीय होगा। शराब, गुटका, तम्बाकू इत्यादि के विक्रय पर कड़ा प्रतिबंध होगा एवं थूकने पर सख्त प्रतिबंध किया है। साथ ही इसका कड़ाई से पालन करने का भी आग्रह किया है।
- जशपुर : कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन एवं जेल नगरीय निकायों की सेवायें बिना किसी बाधा के संचालित होंगी। राज्य सरकार के अन्य विभागों एवं अधिनस्थ संस्थाओं के कार्यालय के संबंध में पूर्व में राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों अनुसार सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आवश्यक लोक सेवाओं के प्रदाय को सुनिश्चित किया जाएगा। जिला प्रशासन एवं कोषालय (जिसमें सम्मिलित है महालेखाकार के मैदानी कार्यालय) सीमित स्टाॅफ सहित संचालित रहेंगे यद्यपि लोक सेवाओं के प्रदाय को सुनिश्चित किया जाएगा तथा इस हेतु आवश्यक स्टाॅफ तैनात किया जाएगा। वन कार्यालयः चिड़िया घर, नर्सरी, वन्यप्राणी, वनों में अग्निशमन, वनों में पेट्रोलिंग हेतु आवश्यक वाहन/मानव संसाधन सहित राष्ट्रीय निर्देश- जिला दण्डाधिकारी जशपुर द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार अर्थदंड तथा दंडात्मक कार्यवाही के माध्यम से लागू किये जायेंगे