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दुर्ग 15 अप्रैल 2020/निगम क्षेत्र में अत्यावश्यक सेवा में लगे हुए वाहनों को भी सैनिटाइज करने का कार्य किया जा रहा है। लॉक डाउन के दौरान विभिन्न व्यवस्थाओं के तहत निगम भिलाई की वाहने अलग-अलग कार्यों के लिए उपयोग में लाई जा रही है, स्वच्छता के कार्यों में भी वाहन लगे हुए हैं इसके साथ ही निगम के वाहन विभाग तथा जोन क्षेत्र से शव वाहन, डंपर, ट्रैक्टर, एप्पे, वाटर टैंकर एवं अन्य वाहन संचालित होती है। यह वाहन सतत रूप से आवश्यक सेवाओं के कार्यों में लगी होती है। शव वाहन के जाने के पूर्व एवं उसके आने के पश्चात निरंतर सोडियम हाइपोक्लोराइट से सैनिटाइज करने का कार्य किया जा रहा है। भिलाई निगम क्षेत्र में निगम प्रशासन लगातार सघन रूप से सफाई कार्य में जुटी हुई है। स्वच्छता पर्यवेक्षक व जोन के स्वास्थ्य अधिकारी प्रतिदिन दोनो पालियों की सफाई कार्य की माॅनिटरिंग भी कर रहे हैं। प्रतिदिन सुबह कचरों के उठाव होने के साथ ही एवं नालियों की सफाई पश्चात ब्लीचिंग एवं चूना पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। निगम द्वारा संचालित हाथ धुलाई केन्द्रों में लोगों हाथ धोने के तरीके बताए जा रहे है। इसके अलावा जनजागरूकता हेतु स्वस्थ रहने के उपाय बताते हुए पंपलेट चस्पा एवं वितरण किया जा रहा है। भिलाई निगम के महापौर श्री देवेंद्र यादव एवं आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी के निर्देशानुसार निगम का स्वास्थ्य अमला सफाई कार्य में पुरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। वार्डों में सेनेटाइज व फाॅगिंग कार्य के साथ ही डोर टू डोर गीले व सूखे कचरे का उठाव करके एसआरएलएम सेंटर में कचरों का पृथकीकरण कार्य किए जा रहे हैं। निगम क्षेत्र की सड़को व नालियों की सफाई नियमित रूप से स्वच्छता कर्मियों द्वारा की जा रही है। भिलाई के जोन कार्यालयों द्वारा नालियों की सफाई, गंदे स्थानों की सफाई के बाद ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। डेंगू के रोकथाम हेतु मलेरिया आॅयल का छिड़काव कर रहे है। जलजनित बीमारी पीलिया के रोकथाम हेतु निगम कर्मी घर-घर जाकर क्लोरीन टैबलेट का वितरण करते हुए उबला हुआ अथवा स्वच्छ पानी पीने की सलाह भी दे रहे हैं। 320 लोगों को वार्ड कार्यालय के माध्यम से कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम की जानकारी दी गई। 570 घरों में कोरोना वायरस के बचाव हेतु जागरूकता के पाम्प्लेट वितरण किए गए। 930 मकानों को कोरोना वायरस से बचाव हेतु सोडियम हाइपोक्लोराइट से सेनेटाइज किया गया। 12360 मीटर पक्की नालियों की सफाई की गई। 49230 मीटर सड़कों की सफाई की गई। 134 लीटर सोडियम हाइपोक्लाराईड घोल का छिड़काव सेनेटाइज हेतु किया गया।
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दुर्ग 15 अप्रैल 2020/नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत लॉक डाउन के दौरान भूखे, गरीब, असहाय, मजदूर एवं इसी प्रकार के अन्य लोगों तक खाद्यान्न एवं पका भोजन वितरण के लिए नगर निगम के कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी गई है। अब निगम के कर्मचारी जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य करेंगे। नियुक्त किए गए निगम के कर्मचारी को जोन वार कार्य करने के लिए आदेशित किया गया इसका आदेश उपायुक्त तरुण पाल लहरें ने जारी कर दिया है। वॉलिंटियर को जारी किए गए आईडी कार्ड निरस्त होने के साथ ही जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए निगम से कर्मचारी नियुक्त किए गए है। अलग-अलग विभाग राजस्व, संपत्तिकर, स्पैरो सॉफ्ट. के कर्मचारी, स्व सहायता समूह की महिलाएं, सामुदायिक संगटिका, स्थापना शाखा, स्टेनो कक्ष, जनसूचना विभाग, भवन अनुज्ञा एवं भवन संधारण विभाग, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, महिला एवं बाल विकास, भविष्य निधि शाखा, संपदा विभाग, असंगठित कर्मकार विभाग, स्टोर शाखा, सचिवालय, शिक्षा विभाग, भवन संधारण, योजना शाखा, लेखा शाखा, डाटा सेंटर एवं अन्य विभागों के कर्मचारियों कि वार्ड वार ड्यूटी लगाई गई। प्रत्येक वार्ड के क्षेत्रफल को देखते हुए कर्मचारी नियुक्त किए गए है।
एक वार्ड के लिए दो से चार कर्मचारी को कार्य करने के लिए आदेशित किया गया है। यह कर्मचारी जोन आयुक्त से समन्वय स्थापित कर कार्य करेंगे। -
दुर्ग 15 अप्रैल 2020/कोविड 19 नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु निगम क्षेत्र में सैनिटाइजिंग का कार्य निरंजर जारी है, निगम के स्वास्थ्य विभाग का अमला वार्डों के गली मोहल्लों के घर, आवश्यक सेवा वाले दुकान, बाजार क्षेत्र को टैंकर एवं हैन्ड स्प्रे के द्वारा सैनेटाइज का कार्य प्रतिदिन कर रहे हैं। आज जोन कं. 01, 02, 03 व 04 के 2064 स्थानों पर सेनेटाइज किया गया। मच्छरों के प्रकोप पर काबू पाने के लिए शहर के क्षेत्रों में लगातार फाॅगिंग किया जा रहा है। भिलाई निगम क्षेत्र में कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम हेतु निगम प्रशासन आमजन से अपील कर रही है कि लोग अपने घर में ही रहे ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके, वहीं लाॅक डाउन के तहत सोशल डिस्टेंस बनाए रखने तथा आवश्यक कार्य से घर से बाहर निकलने वाले नागरिकों को चेहरा ढकने के लिए अनिवार्य रूप से मास्क या अन्य कोई आवश्यक उपाय करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है! भिलाई निगम के सभी जोन कार्यालयों के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु क्षेत्र के वार्डों में सोडियम हाइपोक्लोराइड से दुकानों के शटर, बाजार क्षेत्र, घरों, खिड़की, दरवाजे, फर्नीचर तथा बाजार व घर के आस-पास सहित जोन के 58 कर्मचारियों ने 2064 स्थानों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव टैंकर गाड़ी व हैन्ड स्प्रे के माध्यम से सेनेटाइज करने का कार्य किया गया! निगम का स्वास्थ्य अमला लोगों को बता रहे है कोरोना का संक्रमण एक दूसरे से फैलता है इससे बचाव के लिए हाथों को समय-समय पर हैंडवॉश/सेनेटाइज करते रहे तथा एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस बनाते हुए कम से कम 1 मीटर की दूरी पर रहे। निगम क्षेत्र अंतर्गत कमला मेडिकल लाईन, अम्बेडकर चैक, धनकर किराना, 64ध्3 ईस्ट, काली बाड़ी मंदिर के आस-पास, शंकर पारा, खटाल लाईन, उडिया बस्ती, हार्डवेयर लाईन, आकाश गंगा, सिटी बस स्टैण्ड के आस-पास क्षेत्र, पुुड़की पारा, नूरी मस्जिद के आस-पास, टाटा लाईन कोहका, साकेत नगर न्यू कालोनी, एल.आई.जी.-300 से एल.आई.जी-335 तक, शकंराचार्य दीनदयाल कालोनी, संतोषी पारा, शिवाजी चैक, बेदी कॉलोनी, शर्मा कॉलोनी, चमड़ा गोदाम लाइन, खजूर लाइन, गल्ला किराना स्टोर के आसपास, ताड़ी लाईन, पीपल पेड़, गुरूद्वारा लाईन, इमाम बाड़ी, गुरूद्वारा के पिछे क्षेत्र तक, राजेश क्लिनिक के आस-पास, जितेन्द्र टेंट हाउस, कैलाश चैक, राजीव नगर, लक्ष्मण नगर आदि स्थानों पर निगम के अमले ने सोडियम हाइपोक्लोराइड घोल को हैन्ड स्प्रे एवं टैंकर के माध्यम से घर के भीतर एवं आसपास के पूरे स्थल को सेनेटाइज करने का कार्य किया गया। मच्छरों उन्मूलन के तहत, छावनी, बालाजी नगर, बापूनगर, दुर्गा मंदिर, न्यू खुर्सीपार, नेताजी सुभाष मार्केट, शास्त्री नगर, गौतम नगर, चन्द्रशेखर आजाद नगर में मैलाथियान का छिड़काव किया गया। वार्ड 05 लक्ष्मीनगर, देवांगन पारा, भीमनगर, आंगनबाड़ी के आस पास, सार्वजनिक मंच, मितानीन निवास, हनुमान मंदिर, पीडीएस ड्रेसेस, परमेश्वरी विद्यालय, जय अम्बे मेडिकल सहित निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों के गली मोहल्लों में व्हीकल माउंटेन एवं स्पेयर द्वारा मच्छर उन्मूलन हेतु फाॅगिंग किया गया।
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बेमेतरा 15 अप्रैल 2020ः-कोरोना वायरस (कोविड-19) के संकमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में 14 अप्रैल तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू की गई थी। जिसे वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 3 मई या आगामी आदेश तक बढाई गयी है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शिव अनंत तायल द्वारा आज जारी आदेश में कहा गया है कि यहां यह भी तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि इस आपात स्थिति में व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं है कि बेमेतरा जिले में निवासरत सभी नागरिकों को नोटिस तामिली करवाई जा सकें। अतः एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दण्ड प्रकरिया सहिता 1973 के अंतर्गत बेमेतरा जिले में पूर्व से लागू धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि करना उचित है।
अतः कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश द्वारा संपूर्ण गरियाबंद जिले में दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय-सीमा में बृद्धि करते हुए दिनांक 03 मई 2020 तक या आगामी आदेश तक समय सीमा में वृद्धि किया जाता है।महामारी रोग अधिनियम 1897 तथा इसके संदर्भ मेंअंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेशों द्वारा कार्यालय/प्रतिष्ठान /सेवाओं इत्यादि को दी गई छूट इस आदेश में भी यथावत् रहेगी। यह आदेश बेमेतरा जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए दिनांक 03 मई 2020 या आगामी आदेश, जो पहले आये तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जायेगी। -
बेमेतरा 15 अप्रैल 2020ः-माहेश्वरी समाज बेमेतरा के द्वारा आज बुधवार को कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल को माहेश्वरी समाज की ओर से वैश्विक महामारी कोविड 19 के जिला महामारी रिलीफ फण्ड के लिये 71300 रुपये का चेक भेंट किया। इस अवसर पर विधायक बेमेतरा आशीष कुमार छाबड़ा, माहेश्वरी सभा के अध्य्ाक्ष देवरतन तापड़िया एवं समाज के अन्य सदस्य अरुण राठी, चंद्रप्रकाश मुंदड़ा, अशोक भूतड़ा, कु नीतू कोठारी (पार्षद), सुनील डागा, अमित माहेश्वरी, गणेश माहेश्वरी, संजीव लाखोटिया , अशोक राठी संजय बजाज आदि उपस्थित थे।
माहेश्वरी समाज बेमेतरा अपने मूलभूत मंत्र सेवा त्याग व सदाचार का निर्वहन करते हुए चेक के अलावा किसी भी आपात स्थिति में शहर के मध्य सुसज्जित माहेश्वरी भवन को शासन प्रशासन के लिये आरक्षित एवं अन्य किसी भी रूप से सहयोग के लिए सहमति जताई जिससे कि हम सभी मिलकर जिला, प्रदेश व देश में इस महामारी से निपटने के लिए शासन प्रशासन के निर्देशों का पालन करेंगे। -
बेमेतरा 15 अप्रैल 2020ः-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने आज शाम संयुक्त जिला कार्यालय (कलेक्टोरेट) परिसर मे स्थापित एसबीआई ए.टी.एम. का शुभारंभ किया। जिला कार्यालय मे ए.टी.एम. सुविधा प्रारंभ होने से आम नागरिकों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री संजय कुमार दीवान, डिप्टी कलेक्टर श्री संदीप ठाकुर, कोषालय अधिकारी श्री पी.एल.सहारा, जिला पंजीयक श्री सुशील खलखो, सहयोग क्षेत्रीय प्रबंधक श्री डी.के.उपाध्याय और शाखा प्रबंधक एसबीआई प्रवीण कुमार झा उपस्थित थे।
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बेमेतरा 15 अप्रैल 2020ः-लाॅकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाये रखने के लिए आवश्यक एवं गैर -आवश्यक वस्तुओं के परिवहन करने वाले मालवाहकों को राज्य के भीतर एवं अंतर्राज्यीय मार्ग में चलने की अनुमति दी गई है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों केा आवश्यक दिशा निर्देश दिये । उन्होने कहा कि मालवाहक के चालक के पास वैध ड्रायविग लायसेंस, वैध दस्तावेज होने पर ही आवश्यक वस्तुओं के परिवहन करने वाले मालवाहकों को राज्य के भीतर एवं अंतर्राज्यीय मार्ग में एक चालक और एक अतिरिक्त व्यक्ति के साथ चलने के अनुमति दी गई है। संचालन के लिए पृथक से किसी अनुमति की आवश्यकता नही होगी। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य शासन, स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्रतिबंधित किये गये रोकथाम, क्वारेंटाईन और निगरानी उपायों (हाॅटस्पाट) की आवश्यकता वाले क्षेत्रो पर यह निर्देश लागू नही होगें। उन्होने स्पष्ट किया कि व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही के दौरान कोविड-19 के संदर्भ में स्वच्छता और सोशल डिस्टेसिंग के मापदंडो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।
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कोरिया 15 अप्रैल 2020/ लॉकडाउन अवधि के दौरान देश के विभिन्न राज्यों व प्रदेश के अन्य जिलों के श्रमिक एवं नागरिक कोरिया जिले में फंसे हुए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से उत्पन्न इस संकट की स्थिति में सभी लोगों को मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराने हेतु कलेक्टर श्री डोमन सिंह के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा समुचित उपाय किये जा रहे हैं। जिले के विकासखंड बैकुण्ठपुर, मनेन्द्रगढ़, खड़गवां एवं भरतपुर में राहत शिविर बनाये गये हैं। जहां सभी लोगों को घर जैसी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पूरा जिला प्रशासन जी-जान से जुटा हुआ है। भोजन एवं रहने की व्यवस्था के साथ ही समय-समय पर मेडिकल टीम के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है। राहत शिविरों में नियमित रूप से साफ-सफाई, सैनीटाईजेशन, मास्क पहनने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का भी कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
जिले के विकासखंड बैकुण्ठपुर, मनेन्द्रगढ़, खड़गवां एवं भरतपुर में स्थित इन राहत शिविरों में 250 से भी अधिक श्रमिक एवं नागरिक ठहरे हुए हैं। विकासखंड बैकुण्ठपुर में स्थित मानस भवन के राजस्व शिविर में 10 लोग एवं उप तहसील पटना में स्थित सामुदायिक भवन राहत शिविर में 36 लोग ठहरे हुए हैं। इसके साथ ही एसईसीएल द्वारा पंडोपारा स्थित सामुदायिक भवन में 51 लोग एवं बुढ़ार स्थित हाई स्कूल भवन को राहत शिविर में तब्दील किया है जहां 10 लोग ठहरे हैं। विकासखंड मनेन्द्रगढ़ में भी चार राहत शिविर बनाये गये हैं जिनमें सामुदायिक भवन खोंगापानी में 08 लोग, सामुदायिक भवन लाई में 39 लोग, माध्यमिक शाला कठौतिया में 14 लोग एवं उप तहसील केल्हारी में स्थित राहत शिविर में 08 लोग शामिल हैं।विकासखंड खड़गवां के अंतर्गत दुबछोला स्थित ग्राम पंचायत भवन राहत शिविर में 45 लोग एवं खड़गवां के सामुदायिक भवन राहत शिविर में 22 लोग रह रहे हैं। इसी तरह विकासखंड भरतपुर के देवगढ़ स्थित सामुदायिक भवन को राहत शिविर के रूप में तैयार किया गया है जहां 21 लोग ठहरे हैं। राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है। शिविर में रहने वाले लोगों से बात करने पर उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की तत्परता एवं सहयोग से वे यहां घर जैसा महसूस कर रहे हैं।कलेक्टर श्री सिंह स्वयं शिविर में रह रहे लोगों से मुलाकात कर उनके हाल-चाल का जायजा लेते हैं एवं मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहे हैं। भोजन एवं रहने की व्यवस्था के साथ ही राहत शिविरों में निवासरत लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु जिले के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा सुरक्षात्मक उपायों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। -
बलरामपुर 15 अप्रैल 2020/ लॉकडाउन के दौरान तहसील रामानुजगंज अन्तर्गत तहसील स्तर पर कोरोना कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका सम्पर्क नम्बर 07779-276439 है। कन्ट्रोल रूम में कोरोना महामारी से संबंधित सूचना या किसी भी व्यक्ति के द्वारा राशन, दवाई, स्वास्थ्य सुविधाएं अथवा अन्य किसी भी प्रकार की आवश्यकता के संबंध में सम्पर्क किया जा सकता है। उक्त कार्य के निर्वहन हेतु कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है जिसमें प्रातः 09 बजे से शाम 04 बजे तक श्री अमेन्द्र कश्यप डाटा एन्ट्री आॅपरेटर महिला एवं बाल विकास विभाग, श्री राजेश ठाकुर सहायक ग्रेड 03 राजीव गांधी शिक्षा मिशन एवं श्री संतोष कश्यप भृत्य शिक्षा विभाग बलरामपुर, शाम 04 बजे से रात्रि 10 बजे तक श्री राजेश गुप्ता सहायक ग्रेड 03 राजीव गांधी शिक्षा मिशन, श्री महेन्द्र मरकाम डाटा एन्ट्री आॅपरेटर अनुविभागीय अधिकारी रा0 कार्यालय, एवं श्री जितेन्द्र दास भृत्य शिक्षा विभाग तथा रात्रि 10 बजे से प्रातः 09 बजे तक श्री धर्मेन्द्र पासवान आॅपरेटर श्रम विभाग, श्री सतवन्त गुप्ता सहायक ग्रेड 02 जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं श्री गौरव जायसवाल भृत्य आदिवासी विकास विभाग की ड्यूटी लगाई है।
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बलरामपुर 15 अप्रैल 2020/ लॉकडाउन के दौरान तहसील रामानुजगंज अन्तर्गत कोरोना वायरस (कोविड-19) से संबंधित कार्यों हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय कर जानकारी प्राप्त करने डाटा कलेक्शन, डाटा कम्पाईलेशन एवं संबंधित विभागों तथा अधिकारियों तक आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने हेतु कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस हेतु श्री धर्मेन्द्र गुप्ता सहायक ग्रेड 03 कार्यालय उप संचालक पंचायत, श्री आशीष कुमार कश्यप सहायक ग्रेड 03 जिला निर्वाचन कार्यालय, श्री बेलाल अंसारी भृत्य तहसील रामानुजगंज, श्री एनूल आवेदिन भृत्य अनुविभागीय अधिकारी रा0 कार्यालय रा0गंज तथा श्री द्वारिका पूरी वसूली भृत्य तहसील रामानुजगंज की ड्यूटी लगाई गई है।
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ग्रामीणजन हैण्डपम्प खराब होने पर क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी एवं तकनीशियन से सम्पर्क करें
बलरामपुर 15 अप्रैल 2020/ ग्रीष्म ऋतु में आम नागरिकों को पेयजल की समस्या न हो, इसके लिए कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा के निर्देशानुसार जिले के समस्त विकासखण्डों में हैण्डपम्प खराब होने पर सुधारने हेतु विभागीय टीम गठित की गई है। विकासखण्ड रामचन्द्रपुर एवं वाड्रफनगर के लिए अनुविभागीय अधिकारी श्री एस.के. सिंह, मोबाईल नम्बर 98266-03461, विकासखण्ड बलरामपुर एवं राजपुर के अनुविभागीय अधिकारी श्री ई. टोप्पो मोबाईल नम्बर 87178-03884 तथा विकासखण्ड कुसमी एवं शंकरगढ़ के लिए अनुविभागीय अधिकारी श्री सी.एल. कोरी मोबाईल नम्बर 99777-33948 को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।इसी प्रकार विकासखण्ड रामचन्द्रपुर के अन्तर्गत रामचन्द्रपुर क्षेत्र के लिए श्री एम.एस. चैबे हैण्डपम्प तकनीशियन मोबाईल नम्बर 97535-91443, बरवाही क्षेत्र के लिए श्री शिव कुमार तिर्की हैण्डपम्प तकनीशियन मोबाईल नम्बर 97537-53562, महावीरगंज क्षेत्र के लिए श्री थोमस लकड़ा हैण्डपम्प तकनीशियन मोबाईल नम्बर 91657-15484, बानापती क्षेत्र के लिए श्री अनिल कुमार राम हैण्डपम्प तकनीशियन मोबाईल नम्बर 96179-51566, सनावल क्षेत्र के लिए श्री जगमोहन राम हैण्डपम्प तकनीशियन मोबाईल नम्बर 96697-49747, विकासखण्ड वाड्रफनगर के अन्तर्गत ग्राम चलगली के लिए श्री के.के. सिन्हा सहायक तकनीशियन मोबाईल नम्बर 91657-79199, वाड्रफनगर क्षेत्र के लिए श्री मनीष मिंज हैण्डपम्प तकनीशियन मोबाईल नम्बर 79877-17423 एवं श्री पीताम्बर प्रसाद यादव हैण्डपम्प तकनीशियन मोबाईल नम्बर 62643-41926 पर क्षेत्र के हैण्डपम्प खराब होने पर सम्पर्क किया जा सकता है। इसी प्रकार विकासखण्ड बलरामपुर के अन्तर्गत महाराजगंज क्षेत्र के लिए श्री डी.एन. बेक हैण्डपम्प तकनीशियन मोबाईल नम्बर 81209-27038, बलरामपुर क्षेत्र के लिए श्री पंखरासियुस तिग्गा हैण्डपम्प तकनीशियन मोबाईल नम्बर 97709-85106, विकासखण्ड राजपुर के ग्राम चांची के लिए श्री अब्राहम कुजूर हैण्डपम्प तकनीशियन मोबाईल नम्बर 94052-76819, बुढ़ाबगीचा क्षेत्र के लिए श्री रमेश कुमार पाण्डे हैण्डपम्प तकनीशियन मोबाईल नम्बर 94076-82346, विकासखण्ड कुसमी के सामग्री क्षेत्र के लिए श्री बीजेन्द्र कुमार मंडल हैण्डपम्प तकनीशियन मोबाईल नम्बर 90091-89779, कुसमी क्षेत्र के लिए श्रीमती अजमी टोप्पो हैण्डपम्प तकनीशियन मोबाईल नम्बर 72249-10335 एवं श्रीमती लीलावती बाई हैण्डपम्प तकनीशियन मोबाईल नम्बर 96307-06064, अटैच जशपुर क्षेत्र के लिए श्री पूनम दास, हैण्डपम्प तकनीशियन मोबाईल नम्बर 79999-10604 तथा विकासखण्ड शंकरगढ़ के अन्तर्गत शंकरगढ़ क्षेत्र के लिए श्री संतोष कुमार भगत हैण्डपम्प तकनीशियन मोबाईल नम्बर 62654-42753 एवं श्री रविरंजन टोप्पो हैण्डपम्प तकनीशियन मोबाईल नम्बर 8989788560 पर हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सम्पर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नम्बर 18002330008 में पेयजल से संबंधित शिकायत की जा सकती है। -
बलरामपुर 15 अप्रैल 2020/ जिले के समस्त मदिरा की दुकानें 21 अप्रैल तक के लिए बंद रहेंगी। कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 15 अप्रैल से 21 अप्रैल 2020 तक जिले के समस्त देशी-विदेशी मंदिरा की दुकानें और जिले मे स्थित देशी मदिरा के मद्य भंडारगारों को बंद करने के निर्देश दिये हैं। उन्होने नोवेल कोरोना संक्रमण से बचाव को ध्यान में रखते हुए दुकानों को बंद रखने के आदेश दिये हैं। कलेक्टर ने जिले की पुलिस एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों को जारी आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।
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बलरामपुर 15 अप्रैल 2020/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव कुमार झा ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर सम्पूर्ण जिले में धारा-144 लागू की थी। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए धारा-144, 03 मई 2020 या आगामी आदेश पर्यन्त तक वृद्धि की गई है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव कुमार झा ने जारी आदेश में कहा है कि यह भी तथ्य ध्यान मे रखने योग्य है कि इस आपात स्थिति में व्यवहारिक तौर पर संभव नही है कि जिले मे निवासरत् सभी नागरिकों को नोटिस तामिली कराई जा सके। अतः एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अंतर्गत जिले में पूर्व से लागू धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि की गई है। महामारी रोग अधिनियम 1897 तथा इसके संदर्भ के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व मे जारी कार्यालयीन आदेशों द्वारा कार्यालय, प्रतिष्ठान, सेवाओं इत्यादि को दी गई छूट इस आदेश में भी यथावत रहेगी। यह आदेश बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए 03 मई 2020 या आगामी आदेश, जो पहले आये तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी । -
बेमेतरा 15 अप्रैल 2020ः- प्रदेश के एक मात्र सैनिक स्कूल अम्बिकापुर के सत्र 2020-21 में कक्षा छठवीं और नवमी में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम सैनिक स्कूल अम्बिकापुर की वेबसाईट “डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटसैनिकस्कूलअम्बिकापुरडॉटओआरजीडॉटईन“ www.sanikschoolambikapur.org.in पर अपलोड कर दिया गया है। चयनित अभ्यर्थियों को कक्षा छठवीं और नवमी में प्रवेश तिथि अलग से संबंधित अभिभावकों को पंजीकृत डाक द्वारा सूचित किया जाएगा। प्रवेश के समय अभ्यर्थी का संबंधित राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि जमा करना अनिवार्य है। प्रतिक्षासूची में शामिल अभ्यर्थी का प्रवेश चयनित अभ्यर्थी का प्रवेश के पश्चात् रिक्त पदों के अनुसार की जाएगी।
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बेमेतरा 15 अप्रैल 2020ः-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) बिहान के अंतर्गत महिला स्व-सहायता समूहो को आत्मनिर्भर बनाने के दिशा मे विशेष प्रयास किए जा रहे है। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते वर्तमान मे मास्क की डिमाण्ड बढ़ गई है। बेमेतरा जिले के गौरी माता स्वसहायता समूह कन्तेली, सदगुरु महिला स्वसहायता समूह हथमुड़ी, स्वाभिमान स्वसहायता समूह बीजाभाट, को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बेमेतरा श्री सी.पी.मनहर द्वारा 200 मीटर कपड़ा दिया गया जिसका मास्क बनाके ग्रामीणों एवं मनरेगा मजदूरो को दिया गया। वर्तमान मे इन समूहो की महिलओं द्वारा प्रतिदिन 4000 नग मास्क बनाये जा रहे है। जिसे समस्त पंचायतों मे मनरेगा मजदूरांे, आम नागरिकों, नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद मे दिया जा रहा है। इन सभी समूहो द्वारा तैयार मास्क को ग्राम कन्तेली स्थित बिहान बाजार दुकान मे रखा जा रहा है। ताकि आम नागरिक कभी भी खरीद सके। अब तक इन समूहो की महिलाओं द्वारा 13000 मास्क तैयार कर विक्रय किया जा चुका है।
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बेमेतरा 15 अप्रैल 2020ः- बेमेतरा क्षेत्र में करोना वायरस (कोविड-19) से बचाव हेतु किये जा रहे कार्यो से प्रेरित होकर लगातार बेमेतरा जिले के नागरिको तथा संस्थाओं की इस लड़ाई में भागीदारी बढ़ती जा रही है, इसी क्रम में सेवा सहकारी समिति हसदा, सेवा सहकारी समिति गुधेली, सेवा सहकारी समिति भिभौरी, सेवा सहकारी समिति सिलघट के द्वारा प्रधानमंत्री सहायता कोष एवं मुख्यमंत्री सहायता कोष मे 11-11 हजार कुल 88 हजार रूपये का चेक बेमेतरा कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल के हाथों मे सौंप कर आर्थिक सहायता राशी जमा की ।
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बेमेतरा 15 अप्रैल 2020ः- राज्य सरकार द्वारा संदर्भित आदेश के माध्यम से तथा उसके उपरान्त भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के परिप्रेक्ष्य मे नोवल कोरोन वायरस संक्रमण की स्थिति के दृष्टिगत शायकीय कार्य के संपादन के विषय मे समय-समय पर निर्देश दिए गए है। 13 अप्र्रैल 2020 से समस्त विभागीय सचिव एवं विभागाध्यक्ष अपने निवास पर शासकीस कार्य हेतु आवश्यक व्यवस्था सहित कार्य संपादन करें। कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारीगण को न्युनतम प्रशासकीय आवश्यकता अनुरुप निवास मे समायोजित किया जाए। निवास पर शासकीय कार्य हेतु मंत्रालय/विभागाध्यक्ष कार्यालय से प्राप्त सभी नस्तीयों/डाक की ट्रैकिंग व सुरक्षित संधारित करने की व्यवस्था की जाय। समस्त विभागीय सचिव एवं विभागाध्यक्ष अपने निवास से सदैव मोबाईल/टेलीफोन एवं अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से संपर्क मे बने रहे। अपने अधिनस्थ अधिकारियों के साथ आॅनलाईन विडियों कांफ्रेंस हेतु उपलब्ध एप/आनलाईन माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है। इस हेतु सीईओ, चिप्स से आवश्यक तकनीकी सलाह एवं सहयोग लिया जाये। निवास मे विभागीय कार्य पद्यति एवं प्रक्रिया पूर्व से प्रभावी मंत्रालय नियमावली एवं संबंधित कार्यालय मैन्युअल व शासकीय दिशा-निर्देशों के अनुरुप होगी। निवास से पत्राचार के बारे मे अवाश्यक जानकारी नाम, पदनाम, निवास स्थान, टेलीफोन नम्बर इत्यादि सहित अन्य सर्वसंबंधितों को प्रसारित की जाये। निवास मे कार्य संपादन के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाय। इस हेतु आवश्यक तैयारी तत्काल करें तथा 13 अप्रैल से आगामी आदेश तक निर्देशों के अनुरुप प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करें ।
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जशपुरनगर 15 अप्रैल 2020 / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से आम जनता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जशपुर जिले में शराब के क्रय-विक्रय को पूर्णतः प्रतिबंधित रखने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के तहत् जिले की समस्त देशी, विदेशी मदिरा दुकाने, मद्य भण्डारागार कुनकुरी को 21 अप्रैल 2020 तक पूर्णतः बंद रखने के निर्देश दिए है। कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने सर्व संबंधितों को इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
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जशपुरनगर 15 अप्रैल 2020/कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने राज्य शासन द्वारा जारी परिपत्र के परिपालन में कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव के लिए जिले में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को देखते हुए एहतियात के तौर पर समस्त पंजीयन कार्यलायों एवं समस्त रेस्टोरेंट, होटल, बार को 21 अप्रैल 2020 तक के लिए बंद रखते हुए इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिये है।
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जशपुरनगर 15 अप्रैल 2020/ जिले में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के चयन परीक्षा कक्षा 6 हेतु कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास इंद्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर के निर्देशानुसार राज्य में आयोजित होने वाली कक्षा 6 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 19 अप्रैल 2020 संशोधित करते हुए नवीन परीक्षा तिथि घोषित किया है। वर्तमान में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए उक्त निर्णय लिया गया है। नवीन परीक्षा तिथि 09 मई 2020 प्रातः 10.30 बजे 12.30 तक निर्धारित की गयी है। इस हेतु पूर्व में जारी प्रवेश पत्र ही मान्य होंगे, परीक्षार्थी परीक्षा में समिल्लित होने हेतु मास्क, साफ कपडा अथवा रुमाल अनिवार्य रूप से उपयोग करने के निर्देश दिए गए है।
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जिला प्रशासन की तरफ से नास्ता, भोजन एवं अन्य जरूरत की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है
मास्क का उपयोग करने के साथ ही एक दूसरे से परस्पर एक मीटर की दूरी बनाए रखें हुए हैजशपुरनगर 15 अप्रैल 2020/ कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर के दिशा निर्देश में जशपुर जिले के लोदाम और लवाकेरा में अन्य राज्य से आए श्रमिकों एवं जरूरतमंद लोगों को राहत शिविर में ठहराया गया है। जिला प्रशासन के द्वारा उनके लिए नास्ता, भोजन और अन्य जरूरत की चीजें उपलब्ध कराई जा रही है। लोदाम में 81 श्रमिकों और मजदूरों को रूकवाया गया है। लवाकेरा राहत शिविर में लगभग 135 अन्य राज्य से आए जरूरतमंद लोगों के लिए रूकने के साथ ही भोजन की व्यवस्था कराई गई है। स्थानीय और पंचायत स्तर पर भी श्रमिकों के लिए ठहरने की व्यवस्था कराई गई है और पंचायत के माध्यम से उन्हें भोजन और राशन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है।लाॅकडाउन के दौरान अन्य राज्य से आए लोग जिनके पास काम नहीं थे। रूकने की व्यवस्था नहीं थी। उनके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मददगार कर रही है। राहत शिविर में लोगों को समझाईश देते हुए बाहर नहीं निकलने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही एक दूसरे से परस्पर 1 मीटर की दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है और उनके लिए साबून, सेनेटाईजर, मास्क की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। राहत शिविर में रूके हुए श्रमिकों को साबून से नियमित हाथ धोने के लिए कहा जा रहा है और वे मास्क का उपयोग कर रहे है। शहर में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे और अनावश्यक न भटके इसके लिए जिला प्रशासन सार्थक पहल कर रही है जशपुर जिले के स्वंयसेवी, समाज सेवी के लोग आगे हाथ बढ़ाकर प्रशासन की हर संभव मदद कर रहे है। राहत शिविर में रहने वाले लोगों ने संतुष्टी जाहिर करते हुए छत्तीसगढ़ शासन एवं जिला प्रशासन को धन्यवाद भी दिया है। -
उल्लंघन करने वालों पर की जाएगी सख्त कार्रवाही
जशपुरनगर 15 अप्रैल 2020/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने नोवेल कोराना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के बचाव सुरक्षा के लिए संपूर्ण जशपुर जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत प्रभावशील धारा 144 को लाॅकडाउन की अवधि आगामी 3 मई तक के लिए लागू करने का आदेश जारी किया गया है। उन्हांेने इस संबंध में समय-समय पर जारी उनके कार्यालय द्वारा अन्य आदेशों के तहत् प्रतिबंधों को भी लागू रखने के आदेश दिए है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस के संपर्क से पीड़ित संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के लिए सभी संभावित उपाए अमल में लाए जाए। उन्होंने कहा है कि कोरोना कोविड-19 के संभावना प्रसार को देखते हुए इसको रोकने के लिए न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश में कड़े सामाजिक अलगाव को अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अद्यतन स्थिति में भी कोरोना वायरस संक्रामक बीमारी पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। अभी संक्रमण की स्थिति कई स्थानो ंपर संभवित है। संक्रमण के बचाव हेतु जिला जशपुर में स्वास्थगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रित में रखने के लिए यह उचित प्रतीत होता हैं। उन्होंने कहा है कि यह भी तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि इस आपात की स्थिति में व्यवहारिक तौर पर संभव नही है कि जशपुर जिले में निवासरत सभी नागरिकों को नोटिश की तामिल कराई जा सके। अतः एकपक्षीय कार्यवाई करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 के अंतर्गत जशपुर जिले में पूर्व में लागू 144 धारा में वृद्धि करना उचित है।
कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने माहामारी रोग अधिनियम तथा शासन द्वारा जारी आदेश के तहत् कार्यालय, प्रतिष्ठानों, सेवाओं इत्यादि को दी गई इस आदेश में भी यथावत रहेगी। यह आदेश जशपुर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए 3 मई 2020 या आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगी।
उन्होंने कहा कि इन आदेशों को किसी भी व्यक्ति संस्था एवं संगठनों द्वारा उल्लंघन नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति संस्था संगठन द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम नियंत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध सख्त कार्यवाई की जाएगी।
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सूरजपुर 15 अप्रैल 2020/षासन द्वारा जारी आदेष के परिपालन में जिले में कलेक्टर श्री दीपक सोनी के निर्देषन व मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अष्वनी देवांगन के मार्गदर्षन में मनरेगा योजनांतर्गत कार्य में लगे श्रमिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जारी निर्देषों व नियमों के अंतर्गत जागरूक कर कार्य किया जा रहा है। जिसमें श्रमिक नियमित रूप से सोशल डिस्टेंस को ध्यान मे रखकर 2 मीटर की दूरी बनाते हुए गोदी खोदने का कार्य कर रहे हैं। मनरेगा अधिकारियों के द्वारा निर्देषानुसार कार्यो की सतत् निगरानी की जा रही है, और कोरोना से सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखकर समय-समय पर श्रमिकों को जागरूक करने का कार्य भी किया जाता है, इसके साथ ही प्रत्येक साइट पर हाथ धोने के लिए हैंडवॉश एवं पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से किया गया है।
श्रमिकों की बात करें तो जिले में मनरेगा अंतर्गत वर्तमान में 29354 श्रमिक कार्य कर रहें हैं। सभी श्रमिक स्थिति की गंभीरता को समझते हुए शासन के समस्त निर्देषों का पालन करते हुए कार्य संपादित कर रहें हैं, श्रमिक काम शुरू करने से पूर्व एवं काम के बाद नियमित रूप से हैंडवॉश कर रहे हैं और गमछा का उपयोग करके मास्क के रूप में सुरक्षा करते हुए एक अनुषासित एवं जागरूक नागरिक होने का परिचय भी दे रहे हैं। -
सूरजपुर, 15 अप्रैल 2020/कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु कलेक्टर श्री दीपक सोनी के द्वारा जिले में रहवासियों की सुरक्षा से संबंधित सभी आवश्यक कार्यो को प्राथमिकता से करनें के लिए विभिन्न विभागों की संयुक्त टीम के माध्यम से प्रगति पर निगरानी कर रहे हैं।
इसी क्रम में सूरजपुर जिलें के सीमा क्षेत्र से लगे जिलों में संक्रमण से प्रभावित मामले सामने आते ही उन्होंने ग्रामवार संयुक्त टीम के माध्यम से डोर टू डोर सर्विलेंस कराया जा रहा है। इन कार्यो में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत कर्मि सहित अन्य विभागों की टीम लगातार कर रही है। इसके अलावा इन पंचायतों में जागरूकता अभियान व सुरक्षा के मानको का पालन करने के लिए नियमित तौर पर प्रेरित करने के साथ ही पालन पर भी निगरानी किया जा रहा है। सर्विलेंस कार्यो में मुख्य तौर पर पंचायत के प्रत्येक घरों में स्वास्थ कर्मियो द्वारा डोर टू डोर जाकर सदस्यों की सख्या, बाहर से आने वाले लोगों की जानकारी सहित परिवार के सदस्यों को सर्दी, खांसी, बुखार की षिकायत जैसी जानकारियां संकलित कर रहे हैं।इसी प्रकार कोरोना महामारी से बचने के उपाय बताकर जागरूक करते हुए लोगों को घर पर रहने की सलाह दिया जा रहा है तथा उन्हें सुरक्षा एवं बचाव के निर्धारित नियमों से अवगत कराया जा रहा है तथा लाॅकडाउन की अवधि में घर में ही रहने कहा जा रहा है। ग्रामीणों को सेनेटाइजर, मास्क, गमछा, हैंडवाॅस, साबुन से हाथ धुलाई करने, सोषल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा नागरिकों मूलभूत आवष्यकता जैसे, राषन, दाल, सब्जी की भी जानकारी लेकर जरूरतमंदों को सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है। वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में दूसरे जिलें से आवागमन पूरी तरह से बंद करने के साथ सीमा पूर्ण रूप से सीलबंद है। इस दौरान पगडंडियों, वन्य मार्गों सहित बांध, नदियों के रास्तों से नाव के सहारे जिलें में प्रवेश करने के सभी वैकल्पिक मार्गों पर भी निगरानी नियमित अलग-अलग शिफ्टों में दलकर्मी कर रही है। इनका मनोबल बढ़ाने के लिए कलेक्टर श्री सोनी स्वयं तथा अधिकारियों की टीम को निरीक्षण कर इन स्थानो पर कार्यरत कर्मचारियों से स्थितियों से अवगत होकर सामने आई परेशानियों का भी निराकरण किया गया है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सर्वे का कार्य 04 कलस्टर में बांटकर क्रमशः कलस्टर तारा के तहत शिवनगर, तारा एवं जनार्दन पंचायत, कलस्टर बकिरमा के तहत कोटेया, महोरा एवं बकिरमा पंचायत, कलस्टर विंध्याचल के तहत बलदेवनगर, हरिहरपुर, विंघ्याचल पंचायत एवं कलस्टर चंदननगर के तहत महेशपुर, नवापारा खुर्द, चंदननगर पंचायत को लिया गया है। सर्वे में 09 टीम प्रभारी की देख-रेख में 38 ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरूष एवं महिला तथा 47 मितानिनों के द्वारा घर-घर जाकर सर्वे का कार्य किया जा रहा है। इन 12 ग्राम पंचायतों में कुल 3476 घर व कुल जनसंख्या 76322 हैं जिसमें आज तक 2172 घरों का सर्विलेंस किया जा चुका है। बहरहाल अभी तक भेजे गए सभी जांच सैंपल के रिपोर्ट निगेटिव आए हैं। इससे अभी तक जिलें मे कही भी मामले सामने नही आए हैं। इस कारण कलेक्टर श्री सोनी ने आमजनो सें घरो पर सुरक्षित रहने के साथ सुरक्षा के मापदंडों का पालन करने के लिए अपील किया है। -
रायपुर छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आज दिनक 14 अप्रैल को समस्त कलेक्ट, आबकारी आयुक्त प्रबंध संचालको र सचिव को पत्र जारी करते हुए आदेशित किया गया है की छत्तीसगढ़ राज्य के सभी रेस्टोरेन्ट बार होटल,देसी विदेशी मदिरा दुकाने नोबल कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते 15 अप्रैल 2020 से 21 अप्रैल 2020 बंद रखने के निर्देश दिए गए है एवं रायपुर जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार जिले में धारा 144 21 अप्रैल तक लागु रहेगा