कृषि मशीनरी, जरूरी दवाओं सहित जरूरी सुविधाओं को लाॅकडाउन के प्रभाव से छूट दी गई है
जशपुर जिले के सभी सीमाओं को सील करने के सख्त निर्देश एसडीएम को दिए है
लाॅकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर होगी कड़ी कार्रवाई
जशपुर : कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने शासन के निर्देशानुसार कोरोना वायरस कोविड-19 के रोकने के उद्देश्य से जिला जशपुर के समस्त सीमा क्षेत्र को सील बंद करने के सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इसका कड़ाई से पालन किया जाए और किसी भी स्थिति में जरूरी सामानों की आवाजाही को छोड़कर केवल गुड्स एण्ड कैरियर के वाहनों को अनुमति होगी। उन्होनंे कहा कि इसका विशेषध्यान रखा जाए कि कोई भी प्रवासी व्यक्ति सीमा के अंदर प्रवेश न करने पाए। इसका कड़ाई से पालन किया जाए।
उन्होंने कहा है कि चाईल्ड गु्रप, कृषि उत्पाद से संबंधित दुकान के साथ कृषि मशीनरी विक्रय, इससे संबंधित स्पेयर पार्ट्स, रिपेयरिंग इसकी सप्लाई सहित शर्तों के अधीन तालाबंदी से छूट प्रदान की गई है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रकों के मरम्मत हेतु दुकानें जो यथा संभव, पेट्रोल पंप या उसके पास स्थित हो अस्पताल वेटनरी, एवं उससे जुड़े समस्त स्वास्थ्य स्थापनाएं, जिसमें मेडिकल सप्लाई उसका विनिर्माण एवं वितरण सम्मिलित है। जो निजी एवं शासकीय एवं अर्द्धशासकीय क्षेत्र के डिस्पेंसरी दवा, केमेस्टि, फार्मेंसी, जनऔषधि केन्द्र सहित मेडिकल इक्यूपमेंट, दुकान, लैंब, दवा रिसर्ज, लैब क्लिीनिक, नर्सींग होम, एम्बुलेंस इंडियन रेडक्रास सोसायटी की सेवाएं संचालित रहेंगी।
कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने कहा है कि चिकित्सक नर्स पैरामेडिकल स्टाॅप सहित समस्त प्रकार के चिकित्सक कार्य में कार्यरत स्टाॅप एवं सहायक सेंवाएं संबंधित व्यक्तियों के परिवहन की अनुमति दी गई है। उन्होंने मेडिकल आॅक्सिजन गैस, लीक्वीड आॅक्सीजन गैस, सिलेण्डर लिक्विड आॅक्सीजन को स्टोर करने के लिए क्रायोजेनिक टेंक, लिक्विड क्रायोजेनिक सिलेण्डर, लिक्विड क्रायोजेनिक ट्रासपोर्ट टेंक, एविंयंट वेपोराईजर एवं क्रायोजेनिक वाल्व तथा इसने सहायता उपकरणों के सभी निर्माण इकाईयां उपरोक्त वस्तु का परिवहन, उपरोेक्त वस्तुओं का अंतर्राज्यीय सीमा पर आवागमन, उपरोक्त वर्णिक इकाई में कार्यरत स्टाॅप, श्रमिकों के आवागमन की अनुमति होगी। कलेक्टर ने कहा है कि उक्त सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को उनके घर से कारखाना तक आने जाने के लिए पास प्रदान किए जाएंगे। साथ ही यह सुनिश्चिित किए जाए कि सभी कारखानें अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य करें।
कलेक्टर ने आदेशित किया है कि लाॅकडाउन से छूट प्रदान किए गए प्रतिष्ठान, सेवाओं के प्रमुखांे की यह जिम्मेदारी होगी कि लाॅकडाउन उपायों में सामाजिक दूरी स्वच्छता एंव इस संबंध में भारत सरकार, स्वास्थ्य विभाग तथा समय-समय पर अन्य संस्थाओं के द्वारा किए जा रहे निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
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