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दुर्ग  धारा 144 की समय सीमा में वृद्धि

 दुर्ग 15 अप्रैल 2020/कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक 7892/प्र.जि.म./2020 दुर्ग, दिनांक 22.03.2020 एवं आदेश क्र. 343ए/प्र.जि.म./2020 दुर्ग, दिनांक 03.04.2020 के द्वारा प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिे में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू की गई थी।

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संपर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। छ.ग. शासन के द्वारा भी यह निर्देशत किया गया हैकि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाए। यही कारण है कि कोविड-19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए ना सिर्फ राज्य में बल्कि पूरे देश में कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाया जा रहा है।
अद्यतन स्थिति में भी कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रामक बिमारी पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। अभी भी संक्रमण की स्थिति कई स्थानों पर संभावित है। अतः संक्रमण से बचाव हेतु जिला दुर्ग में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए यह उचित प्रतीत होता है कि दुर्ग जिले में कार्यालयीन आदेश क्रमांक 7892/प्र.जि.म./2020 दुर्ग दिनांक 22.03.2020 एवं आदेश क्र. 343ए/प्र.जि.म./2020 दुर्ग, दिनांक 03.04.2020 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि की जाए।
यहां यह भी तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि इस आपातस्थिति में व्यवहारिक तौर पर संभव नही है कि दुर्ग जिले में निवासरत सभी नागरिकों को नोटिस तामिली करवाई जा सकें। अतः एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत दुर्ग जिले में पूर्व से लागू धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि करना उचित है।
अतः मैं अंकित आनंद, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक 7892/प्र.जि.म./2020 दुर्ग, दिनांक 22.03.2020 एवं आदेश क्र. 343ए/प्र.जि.म./2020 दुर्ग, दिनांक 03.04.2020 द्वारा संपूर्ण दुर्ग जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय-सीमा मे ंवृद्धि करते हुए दिनांक 03 मई 2020 तक लागू किये जाने का आदेश पारित करता हूूॅ। आदेश की शेष शर्ते यथावत् रहेगी।
महामारी रोग अधिनियम 1897 तथा इसके संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1-26/2020/17-1, दिनांक 13.03.2020 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेशों, आदेश क्रमांक 308/सां.लि./2020 दुर्ग, दिनांक 25 मार्च, 2020, क्रमांक 316/सां.लि./2020 दुर्ग, दिनांक 25 मार्च, 2020 एवं आदेश क्रमांक 333/सा.लि./2020 दुर्ग, दिनांक 29 मार्च, 2020 एवं आदेश क्रमांक 354/प्र.जि.म./2020 दुर्ग, दिनांक 09.04.2020 को इस आदेश के साथ पढ़ा जाए। अतः उक्त आदेशों द्वारा कार्यालय/प्रतिष्ठान/सेवाओं इत्यादि को दी गई छूट इस आदेश में भी यथावत रहेगी।
यह आदेश दुर्ग जिले की संपूर्ण सीमाक्षेत्र के लिए दिनांक 03 मई 2020 या आगामी आदेश, जो पहले आए तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 14.04.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा के साथ जारी किया गया।
 
 
 

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