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महासमुंद  लॉकडाउन अवधि में राशनकार्ड विहीनो को पात्रता अनुसार जारी होंगे नया राशन कार्ड  पात्रतानुसार सभी को उपलब्ध कराई जाएगी खाद्य सामग्री

 महासमुंद / कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन अवधि में राज्य के सभी निवासियों को राशन उपलब्ध हो इसके लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार राशनकार्ड विहीनो को पात्रता अनुसार नया राशनकार्ड जारी किए जाएंगे और खाद्य सामग्री उपलब्ध कराए जाएंगे। कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन ने इस संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  संबंधित अधिकारियो,निगम तथा जिला खाद्य अधिकारी को निर्देशित किया है।

राज्य शासन द्वारा जारी दिशा - निर्देश में कहा गया है कि लॉकडाउन अवधि में राशन कार्ड विहीन राज्य के निवासियों को उनकी पात्रता अनुसार नवीन राशन कार्ड जारी करते हुए पात्रता अनुसार खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत में जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए रखे गए 2 क्विंटल चावल का उपयोग ऐसे व्यक्तियों को देने के लिए किया जा सकता है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। ग्राम पंचायत के द्वारा जिन व्यक्तियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है उनका पूर्ण  विवरण दर्ज किया जाए। प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल प्रतिमाह प्रदाय किया जा सकता है।
नगरीय क्षेत्रों में राशनकार्ड विहीन व्यक्तियों को नगरीय निकाय के माध्यम से पहचान की उचित व्यवस्था के साथ विवरण दर्ज करते हुए प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल प्रतिमाह की दर से चावल का वितरण किया जा सकता है। नगरीय क्षेत्रों में राशन कार्ड विहीन व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित करने हेतु आधार नंबर अथवा मोबाईल नंबर प्राप्त किये जा सकते हैं जिनका उपयोग राशनकार्ड डाटाबेस में यह सुनिश्चित करने में किया जा सकता है कि हितग्राही का नाम पूर्व से डाटाबेस में दर्ज तो नहीं है। राशन सामग्रियों के लिए गैर सरकारी संगठनों, समाजसेवी संस्थाओं एवं व्यक्तियों की मदद ली जा सकती है।

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