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 ॅकडाउन के दौरान कलेक्टर ने स्वास्थ्य सेवाओं को खोलने की दी अनुमति
जशपुर: कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने छत्तीसगढ़ शासन के दिशा निर्देशानुसार जिले में निम्न गतिविधियों की अनुमति दी है।  उन्होंने सभी स्वास्थ्य सेवांएं शासकीय निजी आयुष चालु रहेंगे। इनमें अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, टेलिमेडिसिन सुविधाएं, डिस्पेंसरी, दवा दुकान, केमिस्ट, फार्मेशी, जनऔषधि केन्द्र, मेडिकल इक्यूपमेंट दुकान, मेडिकल लैब, दवा एवं चिकित्सकीय रिसर्च लैब,  कोरोराया वायरस रिसर्च कर रहे संस्थान, वेटनरी अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, पैथोलाॅजी लैब, दवा एवं टीकों की बिक्री एवं सप्लाई, अधिकृत निजी संस्थान जो कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम में आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हों। जैसे-होमकेयर, पैथोलाॅजी, डायग्नोस्टि सेवाएं, सप्लाई चेन जो अस्पतालों में सहयोगी सेवाएं दे रहे हो, दवा, मेडिकल डिवाईस, मेडिकल आॅक्सीजन निर्माण यूनिट तथा इनकी पैकेजिंग, कच्चा माल एवं अंतरिम उत्पाद बनाने वाली ईकाइयों, स्वास्थ्य/मेडिकल अधोसंरचना का निर्माण, एम्बुलेंस निर्माण, अंतर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर सभी चिकित्सीय एवं वेटनरी मानव संसाधन, वैज्ञानिक, डाॅक्टर नर्स, पैरामेडिकल, स्टाॅफ, लैब टेक्नीशियन एवं अन्य अस्पताल सेवाओं के व्यक्तियों का आवागमन एवं एम्बुलेंस आवागमन।

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