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 जिले के भीतर एवं अंतर्जिला माल परिवहन तथा उसकी लोडिंग व अनलोडिंग की अनुमति होगी
जशपुर :  कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने लाॅकडाउन के दौरान आदेश जारी करते हुए समस्त माल परिवहन की अनुमति दी है।  सभी माल वाहक ट्रक एवं अन्य वाहनों को अधिकतम 2 वाहन चालक तथा 1 सहायक के साथ संचालन की अनुमति होगी। बशर्ते वाहन चालक के पास वैध ड्राईविंग लाईसेंस हो। माल डिलीवरी उपरांत खाली ट्रक को लौटने की तथा माल भरने हेतु जाने की अनुमति होगी। ट्रकों के रिपेयर की दुकानें तथा राज मार्गों पर ढाबे सोशल डिस्टेंस सहित संचालित हो सकेंगी।

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