आवश्यक सामग्रियों के वितरण की अनुमति होगी
जशपुर: कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने लाॅकडाउन के दौरान आदेश जारी करते हुए आवश्यक सामग्रियों के सप्लाई चेन से संबंधित सभी इकाईयों, विनिर्माण, खुदरा एवं थोक में वितरण/बिक्री से संबंधित सभी दुकानों, गोदामों, डिपार्टमेंटल स्टोर के संचालन हेतु, सोशल डिस्टेंस मेनटेन करने की शर्त पर, समय-सीमा के बंधन के बिना संचालन की अनुमति दी है।
उन्होंने दुकानें (किराना दुकान एवं आवश्यक सामग्रियों का विकय कर रही एकल दुकानें सहित), ठेले, एवं राशन दुकानें (पीडीएस सहित) जो खाद्य, एवं रोजमर्रा उपयोग की वस्तुएं (साबुन, हाथ धोने की सामग्री, बॉडीवाश, सैनिटाईजर, वाशिंग पाउडर, टूथपेस्ट, बैटरी सेल, शैम्पू, टिशुपेपर, सैनिटरी नैपकिन एवं पैड इत्यादि) फल एवं सब्जी, दूध एवं डेयरी उत्पाद विक्रय बूथ, पोल्ट्री, मीट, अण्डे, मछली, पशुचारा इत्यादि विकय कर रही हो उनको सोशल डिस्टेंस मेनटेन करने की शर्त पर समय-सीमा के बंधन के बिना संचालन की अनुमति होगी। जिला प्रशासन द्वारा लोगों को घर से बाहर न निकलने को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक वस्तुओं/खाद्यान्न की होम डिलीवरी की व्यवस्था की गई है जिसका उपयोग करने का भी आग्रह किया है।
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