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 वाणिज्यिक  एवं  निजी  संस्थानों को  संचालन की  दी गई अनुमति
जशपुर : कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने लाॅकडाउन के दौरान आदेश जारी करते हुए प्रिंट एवं इलेक्टानिक मीडिया, प्रसार, डीटीएच एवं केबल टीवी सेवाओं को शुरू करने की अनुमति दी है। इनमें आई. टी. एवं आई.टी. आधारित सेवाएं अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति पर। शासकीय गतिविधियों हेतु डाटा एवं काॅल सेन्टर। शासन द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत स्तर पर सीएससी केन्द्र। कुरियर सेवायें। कोल्ड स्टोर एवं भंडार गृह सेवाएं बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कंटेनर डिपो, उत्पादन इकाईयां अथवा लाॅजिस्टिक्स चेन में अन्य स्थानों पर। निजी सुरक्षा सेवाएं एवं कार्यालय एवं रहवासी काॅलोनियों के संधारण सुरक्षा हेतु फेसिलिटी मेनेजमेंट सेवायें। होटल, होमस्टे, लाॅज, मोटल जो कि फंसे हुए व्यक्तियों/पर्यटकों मेडिकल तथा आवश्यक सेवाओं वाले स्टाॅफ हेतु संचालित हो। स्वतः कार्य करने वाले व्यक्तियों जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, मोटर मेकेनिक, आईटी रिपेयर, ए.सी. रिपेयरिंग, बढ़ई, प्लंबर (नल मैकेनिक) इत्यादि की सेवायें शामिल है।

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