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 उद्योगों/औद्योगिक संस्थानों (शासकीय एवं निजी संस्थानों) को निम्नानुसार संचालन की अनुमति होगी
जशपुर :  कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने ग्रामीण क्षेत्र में स्थित अर्थात नगरीय निकायों की सीमा के बाहर संचालित उद्योगों को संचालन की अनुमति दी है। जिसमें ऐसे औद्योगिक इकाईयां जो निर्धारित औद्योगिक क्षेत्रों जैसे इंडस्टीयल इस्टेट में स्थित हों तथा जिनमें व्यक्तियों के आने-जाने पर नियंत्रण रखा जा सके। ऐसे उद्योगो में कार्यरत श्रमिकों को यथासंभव उनके उद्योग के परिसर के भीतर अथवा लगे हुए स्थानों/भवनों में ही रखने की व्यवस्था इन निर्देशों के पैरा - 21 (पप) में निर्धारित एसओपी अनुसार करनी अनिवार्य होगी। इन श्रमिकों के आने-जाने की व्यवस्था संबंधित उद्योगों द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए की जाएगी। ऐसी औद्योगिक इकाईयां जो आवश्यक सामग्रियों, दवाईयाँ, मेडिकल उपकरण, दवाओं के कच्चे माल इत्यादि का उत्पादन करती हो, को अनुमति होगी। खाद्य प्रसंसकरण इकाईयां जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित अर्थात नगरीय निकायों की सीमा के बाहर हो। उत्पादन ईकाइयाँं जिनमें उत्पादन प्रक्रिया निरंतर प्रकार की हो एवं उनका सप्लाई चेन। आईटी हार्डवेयर उत्पादन इकाई। कोयला उत्पादन, खनन, खनिज परिवहन एवं खनिज उत्पादन से जुड़ी विस्फोटक एवं अन्य सहायक गतिविधियाँ। पैकेजिंग मटेरियल बनाने वाली उत्पादन इकाईयां। जूट आधारित उत्पादन इकाईयां, सोशल डिस्टेंस के पालन तथा पृथक-पृथक पाली में उत्पादन की शर्त पर। तेल एवं गैस रिफाईनरी/एक्सप्लोरेशन। ईट भट्ठे जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित अर्थात नगरीय निकायों की सीमा के बाहर हो यह सभी शामिल है।

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