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 राज्य सरकार के कार्यालय, राज्य सरकार की अधीनस्थ संस्थाओं/स्वायत्त संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों के कार्यालय खुलेंगे
जशपुर : कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन एवं जेल नगरीय निकायों की सेवायें बिना किसी बाधा के संचालित होंगी। राज्य सरकार के अन्य विभागों एवं अधिनस्थ संस्थाओं के कार्यालय के संबंध में पूर्व में राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों अनुसार सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आवश्यक लोक सेवाओं के प्रदाय को सुनिश्चित किया जाएगा। जिला प्रशासन एवं कोषालय (जिसमें सम्मिलित है महालेखाकार के मैदानी कार्यालय) सीमित स्टाॅफ सहित संचालित रहेंगे यद्यपि लोक सेवाओं के प्रदाय को सुनिश्चित किया जाएगा तथा इस हेतु आवश्यक स्टाॅफ तैनात किया जाएगा। वन कार्यालयः चिड़िया घर, नर्सरी, वन्यप्राणी, वनों में अग्निशमन, वनों में पेट्रोलिंग हेतु आवश्यक वाहन/मानव संसाधन सहित  राष्ट्रीय निर्देश- जिला दण्डाधिकारी जशपुर द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार अर्थदंड तथा दंडात्मक कार्यवाही के माध्यम से लागू किये जायेंगे

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