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नवरात्रि पर्व पर बेमेतरा जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की सख़्ती, कलेक्टर शर्मा के निर्देश पर औचक निरीक्षण जारी

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

बेमेतरा : नवरात्रि त्यौहार को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार व अनुविभागीय अधिकारियों के मार्गदर्शन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला बेमेतरा द्वारा जिलेभर के होटल, ढाबा, किराना, डेयरी व मिठाई दुकानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान जिले के विभिन्न प्रतिष्ठानों से कुल 11 नमूने संकलित किए गए। इनमें फर्म सदगुरु किराना से सोनपापड़ी और शक्कर, ओम किराना से उड़द एवं अरहर दाल, मयूर ट्रेडर्स से फलाहारी सूजी, गांधी ट्रेडिंग से फलाहारी सिंघाड़ा आटा व राजगीरा आटा, महावीर प्रोविजन स्टोर्स से चक्की फ्रेश आटा व टोस्ट तथा सफायर रेस्टोरेंट से कुक्ड राइस और कुक्ड मिक्स वेज शामिल हैं। इन सभी नमूनों को गुणवत्ता परीक्षण हेतु खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है।

शिकायत पर कार्रवाई, मिठाई के नमूने जांच हेतु संकलित

साजा स्थित करणी मां बीकानेर स्वीट्स की मिठाई की गुणवत्ता को लेकर शिकायत मिलने पर साजा एसडीएम के निर्देशन में विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुकान का निरीक्षण किया। यहाँ से कलाकंद, छेना रसगुल्ला और नारियल लड्डू के नमूने जांच के लिए फूड लेबोरेटरी भेजे गए हैं। साथ ही संचालक को नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा, साजा की अन्य मिठाई दुकानों और गुपचुप-चाट कार्नर का निरीक्षण कर स्वच्छता बनाए रखने तथा स्वच्छ पेयजल उपयोग करने के निर्देश दिए गए।

अमानक पाए जाने पर न्यायालयीन कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, यदि जाँच परिणाम अमानक पाए जाते हैं तो संबंधित फर्म संचालकों के विरुद्ध प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। हाल ही में कैलाश ब्रांड गरम मसाले, बालूशाही मिठाई और गणेश कुकिंग सोडा के नमूनों में अमानकता पाए जाने पर न्यायालय द्वारा 1.70 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। 

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