खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की योजनाओं से स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बेमेतरा : छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला पंचायत बेमेतरा के माध्यम से युवाओं एवं आम नागरिकों के लिए स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (ऑफलाइन) तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (ऑनलाइन) संचालित किए जा रहे हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत पात्र आवेदकों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है तथा शासन द्वारा अनुदान का लाभ भी दिया जाता है।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, भारत सरकार के खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रायोजित है। इस योजना के अंतर्गत आयोग द्वारा जारी नकारात्मक उद्योगों को छोड़कर किसी भी ग्रामोद्योग इकाई की स्थापना हेतु बैंक से ऋण प्रदाय किया जाता है। सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपये तक और विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रुपये तक की परियोजनाओं को स्वीकार किया जाता है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राही को 35 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के हितग्राही को 25 प्रतिशत तक अनुदान का लाभ मिलता है। सामान्य वर्ग के पुरुष ग्रामीण हितग्राही को 25 प्रतिशत तथा शहरी हितग्राही को 15 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। इस योजना में सामान्य वर्ग के पुरुष को 10 प्रतिशत और अन्य वर्गों एवं महिलाओं को 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान करना अनिवार्य है। ऋण राशि को अधिकतम सात वर्षों में आसान किस्तों के साथ ब्याज सहित चुकाना होता है। इस योजना का आवेदन केवल ऑनलाइन किया जा सकता है, जिसके लिए आवेदक को www.kviconline.gov.in/pmegp पोर्टल में जाकर पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाणपत्र, अंकसूची, निवास प्रमाणपत्र और प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करना होगा।
वहीं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम राज्य शासन द्वारा प्रायोजित योजना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों के लिए सेवा क्षेत्र में 1 लाख रुपये तक और विनिर्माण क्षेत्र में 3 लाख रुपये तक लागत की परियोजनाओं को स्वीकार किया जाता है। इसमें हितग्राही को 35 प्रतिशत अनुदान का लाभ प्राप्त होता है। इस योजना में मात्र 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान करना आवश्यक है। ऋण राशि को अधिकतम तीन वर्षों में ब्याज सहित आसान किस्तों में वापस किया जा सकता है। यह योजना पूरी तरह ऑफलाइन है। इच्छुक आवेदक अपना आवेदन जिला कार्यालय, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, कक्ष क्रमांक 27 एवं 28, प्रथम तल, डाइट हॉस्टल परिसर, बेमेतरा में जमा कर सकते हैं।
दोनों योजनाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के पात्र हितग्राही आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों के लिए अलग-अलग अनुदान की दरें निर्धारित की गई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना और हितग्राहियों को आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर करना है।


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