महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों का ई-केवायसी कराने के निर्देश
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बेमेतरा : राज्य शासन के वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार 16 अप्रैल 2025 के तहत सभी हितग्राही मूलक योजनाओं के लाभार्थियों का ई-केवायसी कराना अनिवार्य किया गया है। इसी के परिपालन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों का ई-केवायसी कराए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। वर्तमान में योजना अंतर्गत प्रदेश में कुल 69 लाख 26 हजार 466 पात्र हितग्राही पंजीकृत हैं। इनमें से लगभग 4.25 लाख हितग्राहियों का ई-केवायसी किया जाना शेष है, जबकि शेष हितग्राही पहले ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से ई-केवायसी करा चुके हैं।
सीएससी केंद्रों के माध्यम से होगा ई-केवायसी कार्य
बायोमेट्रिक आधारित ई-केवायसी कराने हेतु बायोमेट्रिक डिवाइस की आवश्यकता को देखते हुए राज्य शासन द्वारा सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड, छत्तीसगढ़ को इस कार्य का दायित्व सौंपा गया है। प्रदेशभर में लगभग 22 हजार सीएससी केंद्र संचालित हैं तथा 4564 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल केंद्र भी स्थापित हैं। इन केंद्रों के माध्यम से सभी पात्र हितग्राहियों का ई-केवायसी कराया जाएगा।
पोर्टल में हितग्राहियों की सूची उपलब्ध
महतारी वंदन योजना के पोर्टल में जिला, परियोजना, पर्यवेक्षक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लॉगिन में ई-केवायसी कराए जाने वाले हितग्राहियों की सूची उपलब्ध कराई गई है। आंगनबाड़ी केंद्र के नजदीक स्थित सीएससी केंद्र में ही संबंधित हितग्राहियों का ई-केवायसी कराया जाएगा। हितग्राहियों का ई-केवायसी कार्य 23 सितंबर 2025 से प्रारंभ होकर 15 दिवसों के भीतर पूरा किया जाना है। निर्धारित अवधि में शत-प्रतिशत ई-केवायसी सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार किया जाएगा और सीएससी केंद्रों के बाहर बैनर लगाए जाएंगे। यदि किसी कारणवश कोई हितग्राही निर्धारित तिथि तक ई-केवायसी नहीं करा पाता है, तो उसके लिए 23 से 26 सितंबर 2025 के मध्य संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय में प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।
फील्ड अमले को दिए गए स्पष्ट निर्देश
निर्देश दिए गए हैं कि बिना उचित कारण के किसी भी हितग्राही का ई-केवायसी बाल विकास परियोजना कार्यालय में ले जाकर न कराया जाए। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों को इस संबंध में स्पष्ट मार्गदर्शन देने हेतु बैठक आयोजित की जाएगी, ताकि समय-सीमा में कार्य पूर्ण हो सके। राज्य स्तर पर जिलावार, विकासखंडवार, ग्रामवार एवं आंगनबाड़ी केंद्रवार हितग्राहियों की सूची एवं एपीआई डेटा सीएससी राज्य प्रमुख को उपलब्ध कराया गया है। इसके आधार पर संबंधित क्षेत्रों के सीएससी ऑपरेटरों को सूची दी जा रही है। सभी स्तरों पर समन्वय स्थापित कर कार्य कुशलता पूर्वक संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं।
निःशुल्क और सुरक्षित होगी प्रक्रिया
हितग्राहियों का ई-केवायसी पूर्णतः निःशुल्क किया जाएगा। सीएससी ऑपरेटर किसी भी स्थिति में हितग्राहियों से शुल्क नहीं लेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि ई-केवायसी के दौरान किसी भी हितग्राही की व्यक्तिगत जानकारी या डेटा विभाग की अनुमति के बिना साझा नहीं किया जाएगा। राज्य प्रमुख, सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड, छत्तीसगढ़ को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि सभी केंद्रों में पर्याप्त स्टाफ, आवश्यक उपकरण एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध रहे ताकि हितग्राहियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इस संबंध में निरीक्षण और समीक्षा बैठक के दौरान विशेष ध्यान दिया जाएगा।
लंबित भुगतान केवल ई-केवायसी पूर्ण होने पर
निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन हितग्राहियों का ई-केवायसी लंबित रहेगा, उन्हें भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका ई-केवायसी पूरा हो जाएगा। अतः प्रदर्शित सूची के सभी हितग्राहियों का ई-केवायसी अनिवार्य रूप से निर्धारित समय में कराना आवश्यक है।
सत्यापन हेतु एप लिंक जारी होगा
सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत पहले से ई-केवायसी कराए गए तथा महतारी वंदन योजना के सामान्य हितग्राहियों के सत्यापन हेतु अलग से एप लिंक जारी किया जाएगा। इस प्रकार शासन ने समयबद्ध रूप से सभी हितग्राहियों का ई-केवायसी पूर्ण कराने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि योजना के लाभ पात्र हितग्राहियों तक सुगमता से पहुंच सकें।


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