दो आपराधिक मामलों में दोषसिद्ध, दो को 10-10 साल कैद

छत्तीसगढ़ संवाददाता महासमुंद,17 मार्च। सरायपाली क्षेत्र के दो आपराधिक मामलों में कल सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाये जाने पर सरायपाली न्यायालय में दो अपराधियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। मिली जानकारी अनुसार विगत 23 नवंबर 2019 को दशरथ भोई निवासी ग्राम गिधली के विरूद्ध आरक्षी केन्द्र बसना में एक पीडि़ता के साथ बलात्संग का अपराध दर्ज किया गया था। उक्त मामले की सुनवाई के दौरान महिलाओं के विरूद्ध बढ़ते हुए अपराध और समाज पर पडऩे वाले प्रभाव को देखते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सरायपाली वदंना दीपक देवांगन के न्यायालय में आरोपी दशरथ को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। इसी तरह एक अन्य प्रकरण में शासन विरुद्ध दाशरथी विशाल निवासी ग्राम भोथलडीह के विरुद्ध थाना सरायपाली में पंजीबध्द धारा 307 भादस के अपराध में दोषी पाते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पंकज आलोक तिर्की के न्यायालय द्वारा आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। दोनों प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक जेके पटेल के द्वारा की गई।

दो आपराधिक मामलों में दोषसिद्ध, दो को 10-10 साल कैद
छत्तीसगढ़ संवाददाता महासमुंद,17 मार्च। सरायपाली क्षेत्र के दो आपराधिक मामलों में कल सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाये जाने पर सरायपाली न्यायालय में दो अपराधियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। मिली जानकारी अनुसार विगत 23 नवंबर 2019 को दशरथ भोई निवासी ग्राम गिधली के विरूद्ध आरक्षी केन्द्र बसना में एक पीडि़ता के साथ बलात्संग का अपराध दर्ज किया गया था। उक्त मामले की सुनवाई के दौरान महिलाओं के विरूद्ध बढ़ते हुए अपराध और समाज पर पडऩे वाले प्रभाव को देखते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सरायपाली वदंना दीपक देवांगन के न्यायालय में आरोपी दशरथ को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। इसी तरह एक अन्य प्रकरण में शासन विरुद्ध दाशरथी विशाल निवासी ग्राम भोथलडीह के विरुद्ध थाना सरायपाली में पंजीबध्द धारा 307 भादस के अपराध में दोषी पाते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पंकज आलोक तिर्की के न्यायालय द्वारा आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। दोनों प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक जेके पटेल के द्वारा की गई।