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 5 मई शाम 6 बजे से 7 मई तक बंद रहेगी शराब दुकानें
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बेमेतरा  : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री रणबीर शर्मा ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दौरान शराब की बिक्री पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने व मतदान समाप्ति के नियत समय के 48 घंटे पूर्व की अवधि अर्थात 5 मई शाम 6 बजे से निर्वाचन दिनांक 7 मई (संपूर्ण दिवस) बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
 
उक्त अवधि में जिले के समस्त विदेशी मदिरा दुकानें एफएल 1 (घघ) एवं देशी मदिरा दुकानें सीएस 2 (घघ) सीएस 2 (घघ कम्पोजिट) शॉप विदेशी मदिरा दुकान एफएल 1 (घघ) फुटकर दुकानों एवं मद्य भण्डागार परिवहन एवं धारण करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिए गए है।

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