बेमेतरा जिला जेल के 500 मीटर दायरे को ‘नो ड्रोन फ्लाई जोन’ घोषित, आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

बेमेतरा : जिला जेल बेमेतरा की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने जेल परिसर के 500 मीटर के दायरे को आगामी आदेश तक ‘नो ड्रोन फ्लाई जोन’ घोषित कर दिया है।

बेमेतरा जिला जेल के 500 मीटर दायरे को ‘नो ड्रोन फ्लाई जोन’ घोषित, आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

बेमेतरा : जिला जेल बेमेतरा की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने जेल परिसर के 500 मीटर के दायरे को आगामी आदेश तक ‘नो ड्रोन फ्लाई जोन’ घोषित कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार, जेल मुख्यालय, अटल नगर रायपुर से प्राप्त निर्देशों के पालन में यह निर्णय लिया गया है।

जिला जेल बेमेतरा एकांत क्षेत्र में स्थित होने के कारण असामाजिक तत्वों द्वारा मुख्य दीवार के ऊपर से प्रतिबंधित सामग्री पहुंचाने की घटनाओं की आशंका बनी रहती है। ऐसे में ड्रोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से जेल की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने और बंदियों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

आदेश के तहत जिला जेल बेमेतरा की सीमा से 500 मीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति, संस्था या संगठन द्वारा ड्रोन का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, पुलिस अधीक्षक बेमेतरा को निर्देश दिए गए हैं कि इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए, ताकि जिला जेल की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित बनी रहे।