संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में धारा 163 लागू, जुलूस-धरना व प्रदर्शन पर प्रतिबंध
बेमेतरा : जिले में शांति, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं द्वारा संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के आसपास प्रतिबंधात्मक आदेश पुनः प्रभावशील किया गया है।
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बेमेतरा : जिले में शांति, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं द्वारा संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के आसपास प्रतिबंधात्मक आदेश पुनः प्रभावशील किया गया है। पूर्व में जारी आदेश के तहत लागू प्रावधानों को आगामी दो माह के लिए बढ़ाते हुए यह आदेश 17 अप्रैल 2026 से 15 जून 2026 तक प्रभावशील रहेगा।
100 मीटर परिधि को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित
जिला दंडाधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (पूर्व में धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बेमेतरा नगर स्थित संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में जुलूस, धरना, आमसभा एवं किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण लिया गया निर्णय
उल्लेखनीय है कि उक्त परिसर में खाद्य शाखा, आदिवासी विकास विभाग, कृषि विभाग, आबकारी विभाग, खनिज विभाग सहित कई महत्वपूर्ण कार्यालय संचालित हैं, जहां प्रतिदिन दिव्यांगजन, वृद्धजन एवं महिलाओं का आवागमन होता है। इस क्षेत्र में जुलूस, धरना एवं प्रदर्शन होने से आमजन को असुविधा होती है तथा शासकीय कार्य प्रभावित होता है। इसे ध्यान में रखते हुए क्षेत्र को संवेदनशील मानते हुए यह निर्णय लिया गया है।
बिना अनुमति सभा, रैली व जुलूस प्रतिबंधित
आदेश के अनुसार किसी भी प्रकार की सभा, रैली, जुलूस आदि आयोजित करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आवेदन में आयोजन का स्थान, दिनांक एवं समय सहित पूर्ण विवरण देना होगा। साथ ही लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के लिए संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी/कार्यपालिक दंडाधिकारी से पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।
हथियार एवं विस्फोटक सामग्री पर पूर्ण प्रतिबंध
आदेश के तहत ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बलों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक या धारदार हथियार लेकर नहीं चल सकेगा। हालांकि धार्मिक परंपरा के तहत धारण किए जाने वाले कृपाण आदि इस प्रावधान से मुक्त रहेंगे।
एक साथ पांच से अधिक व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक
संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर के भीतर एक समय में पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश सभी संगठनों, दलों एवं आम नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा।
उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
जिला दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 (पूर्व में धारा 188 भा.द.वि.) के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।यह आदेश वर्तमान परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है, ताकि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए शासकीय कार्य सुचारू रूप से संचालित किए जा सकें।
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