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 सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषेध संबंधी दिशा-निर्देश जारी

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

 
महासमुंद : लोकसभा निर्वाचन-2024 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 अतंर्गत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान की समाप्ति के लिए नियत किये गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषेध संबंधी दिशा-निर्देश जारी किया है।

जारी निर्देशानुसार कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान क्षेत्र में उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान, निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमे उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा या चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा।
 
कोई संगीत समारोह या कोई नाटय अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा।

वह व्यक्ति, जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेंगा, कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा। इस धारा में, "निर्वाचन संबंधी बात" पद से अभिप्रेत है कोई ऐसी बात जो किसी निर्वाचन के परिणाम पर असर डालने या उसे प्रभावित करने के लिए आशयित या प्रकल्पित है। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
 

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