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कोरिया  अंतर्राज्यीय मूवमेंट हेतु दी जा सकती है अनुमति,

 अन्य राज्यों के हॉटस्पॉटस जिलों से व्यक्तियों को छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर आने के लिए नहीं मिलेगी अनुमति

    कोरिया 02 मई 2020/ नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन अवधि में फंसे प्रवासी श्रमिकों, तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों, छात्रों एवं अन्य व्यक्तियों के अंतर्राज्यीय मूवमेंट हेतु भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। इन निर्देशों के परिपालन में राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं।
    पत्र के संदर्भ में बताया गया है कि प्रदेश में अंतर्राज्यीय मूवमेंट हेतु अनुमति दी जा सकती है। परंतु अन्य राज्यों के हॉटस्पॉटस जिलों से व्यक्तियों को छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर आने के लिए अनुमति न दी जाये। पूर्व में अप्रभावित जिलों के हॉटस्पॉटस घोषित होने की दशा में भी अंर्तराज्यीय मूवमेंट हेतु जारी अनुमति निरस्त की जाकर अन्य राज्यों के हॉटस्पॉटस जिलों से व्यक्तियों को छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा के भीतर आने की अनुमति नहीं होगी। राज्य में अन्य राज्यों से आने वाले, अन्य राज्य में जाने वाले तथा राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक ट्रांजिट करने वाले व्यक्तियों की जानकारी संधारित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जानकारी संधारित किये जाने हेतु प्रारूप निर्धारित किया गया है जिसमें व्यक्ति की जानकारी, छत्तीसगढ़ आगमन की तिथि व स्थल, आने का माध्यम, लॉकडाउन अवधि में छत्तीसगढ़ में निवास तथा यहां आने से पूर्व पता, राज्य के भीतर व बाहर गंतव्य की जानकारी शामिल है।    
 

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