ब्रेकिंग न्यूज़

 महासमुंद : जिले में 40 हजार 930 किसानों को मिला 63 करोड़ 16 लाख रूपए का फसल बीमा दावा

आगामी खरीफ सीजन के लिए 15 जुलाई 2020 तक करा सकते है फसल बीमा

महासमुंद 03 मई : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ वर्ष 2019 में महासमुंद जिले के 40 हजार 930 कृषकों को 63 करोड़ 16 लाख रूपए का फसल बीमा दावा स्वीकृत किया गया है तथा उक्त कृषकों के बैंक खातों में राशि अंतरित कर दी गई है। कृषि विभाग के उप संचालक श्री एस.आर. डोंगरे ने इस आशय की जानकारी देेते हुए कहा कि किसान संबंधित बैंक या संस्था से प्रविष्टि कर इसकी पुष्टि करा सकते है। उन्हांेने बताया कि पूर्व में अऋणी किसानों के लिए फसल बीमा कराना ऐच्छिक था। अब ऋणी व अऋणी दोनों प्रकार के किसानों के लिए फसल बीमा कराना ऐच्छिक है, परंतु मौसम के अनिश्चितता एवं विपरीत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए फसल उत्पादन में होने वाले नुकसान से बचने के लिए फसल बीमा एक उत्तम माध्यम है, जिससे कि फसल क्षतिपूर्ति का फायदा कृषकों को मिल सके। इस वर्ष फसल बीमा की इकाई ग्राम को माना गया है। खरीफ सीजन में फसल बीमा कराने के लिए अंतिम तिथि 15 जुलाई 2020 निर्धारित की गई है। इसके तहत् 02 प्रतिशत प्रीमियम जमा कर जिले के किसान अपने निकटतम सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, व्यवसायिक बैंक अथवा काॅमन सर्विस सेंटर से संपर्क कर फसल बीमा करा सकते हैं।

उप संचालक कृषि श्री डोंगरे द्वारा बताया गया कि फसल बीमा कराते समय बीमा पोर्टल में बीमा इकाई ग्राम, रकबा, तहसील आदि की प्रविष्टि गलत ना हो इसका भी ध्यान वित्तीय संस्थान एवं किसानों को रखने को कहा गया है। उनके द्वारा अधिकाधिक किसानों से फसल बीमा कराने का अनुरोध करते हुए और अधिक जानकारी के लिए कृषि विभाग के जिला स्तरीय, अनुविभाग स्तरीय एवं विकासखंड स्तरीय कार्यालय से संपर्क करने हेतु कहा गया है।

Related Post

Leave A Comment

छत्तीसगढ़

Facebook