ब्रेकिंग न्यूज़

 कोरिया : 17 मई तक जिले में धारा 144 लागू, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
कोरिया 04 मई : जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु तथा संभाव्य प्रसार को देखते हुए कलेक्टर श्री डोमन सिंह द्वारा जिले में दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 के अंतर्गत लागू धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि करते हुए दिनांक 17 मई 2020 तक लागू की गई है।

उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु पूर्व में जारी आदेश द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में धारा 144 लागू की गई थी। जिसे वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 17 मई तक बढ़ाया गया है। महामारी रोग अधिनियम 1897 तथा इसके संदर्भ अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में कार्यालय, प्रतिष्ठान, सेवाओं इत्यादि को दी गई छूट इस आदेश में भी यथावत् रहेगी। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जायेगी।

Related Post

Leave A Comment

छत्तीसगढ़

Facebook