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कोरिया : राज्य शासन के आदेशानुसार जिले में मदिरा दुकानों का संचालन शुरू, सेनिटाईजेशन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से करना होगा पालन
कोरिया 04 मई : भारत सरकार के गृह मंत्रालय, नई दिल्लीा के द्वारा मदिरा दुकानों के संचालन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने बताया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के संदर्भ में राज्य शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन द्वारा राज्य में फुटकर मदिरा दुकानों के संचालन हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। जिसके परिपालन में कोरिया जिले की समस्त 23 देशी व विदेशी मदिरा दुकानें दिनांक 04.04.2020 से आगामी आदेश पर्यन्त खुली रहेंगी।

उन्होंने बताया कि मदिरा दुकानों में भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मदिरा दुकानों के संचालन का समय प्रातः 08.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक निर्धारित किया गया है। मदिरा विक्रय की सीमा भी तय की गई है। लॉकडाउन अवधि में एक व्यक्ति को विक्रय किये जा सकने वाले मदिरा की मात्रा को अधिकतम धारण की सीमा तक बढ़ाया जाता है। किसी भी दशा में ग्राहक को विक्रय किये जाने वाली मदिरा की मात्रा 5000 मिली से अधिक नहीं होगी।

 कलेक्टर ने बताया कि लॉकडाउन अवधि में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मदिरा दुकानों में एक समय में 5 ग्राहकों से अधिक की उपस्थिति वर्जित होगी। दो ग्राहकों के बीच की न्यूनतम दूरी 6 फीट होगी। इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक बैरिकेटिंग एवं मैनपावर की नियुक्ति की व्यवस्था भी की जायेगी। मदिरा दुकानों के भीतर भी एक समय में 5 से अधिक लोग (मैनपावर) उपस्थित नहीं रहेंगे। मदिरा दुकान के भीतर प्लेसमेंट कर्मी सेनिटाईजेशन का ध्यान रखेंगे। वे मास्क, दस्ताना आदि पहनकर एवं समय-समय पर दुकान का ठीक तरीके से सेनिटाइजेशन करके ही मदिरा का विक्रय करना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिये सीएसएमसीएल तथा प्लेसमेंटकर्मी, शासन द्वारा जारी नियमों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

उल्लेखनीय है कि नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुक्रम में ग्रीन, ऑरेंज एवं रेड जोन में दिनांक 04.05.2020 से मदिरा दुकान खोलने के संबंध में, राजस्व हित में मदिरा दुकानें खोले जाने तथा राष्ट्रीय विपदा कोरोना वायरस (कोविड-19) के फैलाव को नियंत्रित करने एवं बचाव की दृष्टि से सोशल डिस्टेंसिंग, पर्सनल डिस्टेंसिंग एवं अन्य समस्त उपायों की पूर्ति मदिरा दुकानों पर सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश हैं।

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