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कोरिया :  कलेक्टर श्री राठौर द्वारा 16 अगस्त 2020 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू

प्रतिबंध से बाहर रखे गए प्रतिष्ठानों एवं सेवाओं की सूची जारी
अंतर-जिला टैक्सी व ऑटो के परिचालन एवं आवागमन हेतु ऑनलाईन ई-पास प्राप्त किया जाना अनिवार्य
मई माह में शनिवार और रविवार को पूर्ण लाकडाउन का आदेश निरस्त

    कोरिया 29 मई :कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कलेक्टर श्री सत्य नारायण राठौर के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में आगामी 16 अगस्त 2020 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू की गई है। कलेक्टर श्री राठौर ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कोविड-19 के साम्भव्य प्रसार को देखते हुए निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपायों को अमल में लाया जाये।  

    इस दौरान शासन के आदेशानुसार कोरिया जिले कुछ वस्तुओं, सेवाओं एवं गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा जिनमें सभी प्रकार की घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यातायात (स्वास्थ्य सेवाओं एयर एम्बुलेंस सुरक्षा एवं गृह मंत्रालय द्वारा छूट प्राप्त एवं समय-समय पर निर्देशित सेवाओं को छोड़कर) प्रतिबंधित है। मेट्रो रेल सर्विस प्रतिबंधित हैं। लोकहित में अंतर्राज्यीय संचालित होने वाली समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन यान, यात्री बस, सिटी बस, टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा के संचालन को आगामी आदेश पर्यन्त स्थगित किया जाता है। विशेष एवं आपातिक परिस्थितियों में राज्य के बाहर आवागमन हेतु सार्वजनिक परिवहन यानों के संचालन हेतु राज्य शासन की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुमति प्रदान की जायेगी। अन्तर्राज्यीय सार्वजनिक यातायात एवं अन्तर्राज्यीय व्यक्तिगत यातायात (मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर) प्रतिबंधित है। इसी तरह सभी प्रकार के स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण केन्द्र इत्यादि बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाईन शिक्षा संबंधी कक्षाएं जारी रहेंगी। सभी प्रकार के होटल (स्वास्थ्य, पुलिस, स्वास्थ्य कर्मियों, पर्यटकों एवं क्वारेंटिन सुविधा में संलग्न होटलों को छोड़कर) बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग माल, जिम, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, पार्क, थियेटर, बार, सार्वजनिक भवन एवं अन्य सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे। पान ठेले पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे तथा पान, गुटका, तम्बाकू, सिगरेट-बीड़ी इत्यादि का विक्रय, उपभोग एवं सेवन प्रतिबंधित रहेगा। सभी प्रकार की सामाजिक, राजनैतिक, मनोरजंक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पारिवारिक कार्यक्रम का आयोजन प्रतिबंधित है। सभी प्रकार के धार्मिक स्थान आमजनों के लिए बंद रहेंगे और धार्मिक आयोजन भी पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं।

कोरिया जिले में प्रतिबंध से बाहर रखे गए प्रतिष्ठानों एवं सेवाओं की सूची इस प्रकार है -

    कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कालेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैं), दवा दुकान, चश्में की दुकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें।

   इसी तरह खाद्य पदार्थ, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी, चिकन, मटन, मछली एवं अंडा के विक्रय, वितरण, भंण्डारण एवं परिवहन की गतिविधियां, दुग्ध संयत्र (मिल्क प्लांट), न्यूज पेपर हॉकर सुबह 7.00 बजे से सुबह 11.00 बजे तक, घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 7.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक, मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, ए.टी.एम. वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें तथा सेवायें, जो इस आदेश में उल्लेखित हो, को परिवहन करने वाले वाहन, बिजली, पेयजल पूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें, जेल, अग्निशमन सेवायें, ए.टी.एम., टेलीकॉम, इंटरनेट सेवायें, आई.टी. आधारित सेवायें, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, पेट्रोल, डीजल पंप एवं एल.पी.जी., सी.एन.जी. गैस के परिवहन एवं भण्डारण की गतिविधियां, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति, आवश्यक शासकीय सेवायें, सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित), प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।

    इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा, जिले के अंतर्गत स्थित औद्योगिक संस्था एवं ईकाइयों एवं खान के इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। समस्त औद्योगिक संस्था एवं ईकाइयों, जिन्हे उक्त प्रतिबंध से छूट प्रदान की जा रही है, उनके लिए यह आवश्यक होगा कि न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों एवं अधिकारियों का उपयोग करेंगी एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगी।

     कलेक्टर श्री राठौर ने बताया कि जिले में व्यक्तियों की सुरक्षा के उपाय के रूप में सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तिगत आवाजाही सायं 7.00 बजे से प्रात 07.00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी। आवश्यक आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह-रूग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे। कन्टेंनमेंट क्षेत्र को छोड़कर शेष स्थानों पर ओ.पी.डी. और मेडिकल क्लिनिक खुले रहेंगे। कन्टेनमेंट जोन में सख्त परिधि नियंत्रण रखा जायेगा। स्पष्ट प्रवेश और निकास बिन्दुओं की स्थापना की जायेगी। केवल वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने एवं आपात चिकित्सा स्थितियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही होगी। बिना चिकित्सीय परीक्षण के लोगों की आवाजाही तथा परिवहन नहीं होगा। इस परिधि में लोगों के आवागमन का अभिलेख तैयार करना आवश्यक होगा।

   सम्पूर्ण कोरिया जिले के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन आवश्यक गतिविधियों की अनुमति प्रदान की जाती है, जिसके तहत क्षेत्र मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, झगराखाण्ड, लेदरी एवं खोंगापानी में प्रत्येक रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी। सोमवार से शनिवार दुकानें खुली रहेंगी जिसमें कपड़ा दुकान, जूता, पेंट, प्लाई तथा मोबाईल दुकानें, फर्निचर, टेलरिंग मटेरियल, जनरल स्टोर, ज्वेलरी, बर्तन, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानें और मोटर शो-रूम, मोटर पार्टस, ऑटोमोबाईल एवं ऑटोपार्ट्स की दुकानें, कम्पयूटर, टायर दुकानें शामिल हैं। कपड़ा दुकान में ट्रायल रूम का उपयोग प्रतिबंध रहेगा। जिले को शेष क्षेत्र बैकुण्ठपुर, सोनहत, खड़गवां एवं भरतपुर में प्रत्येक शनिवार साप्ताहिक बंदी रहेगी। दुकानें रविवार से शुक्रवार खुली रहेंगी। जिसमें कपड़ा दुकान, जूता, पेंट, प्लाई तथा मोबाईल दुकानें, फर्नीचर, टेलरिंग मटेरियल, जनरल स्टोर, ज्वेलरी, बर्तन, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स और मोटर शो-रूम, मोटर पार्टस, ऑटोमोबाईल एवं ऑटोपार्ट्स की दुकानें, कम्प्युटर, टायर दुकानें शामिल हैं। कपड़ा दुकान में ट्रायल रूम का उपयोग प्रतिबंध रहेगा।

   कोरिया जिले की समस्त सीमाक्षेत्र अंतर्गत सीमेंट, सरिया से संबंधित हार्डवेयर की दुकानें, बिजली की पंखे की दुकान, छात्रों के लिए शैक्षणिक किताबों की दुकानें एवं प्रिपेड मोबाईल रिचार्ज की दुकानें, प्रिन्टिंग प्रेस व फ्लैक्स, फोटो स्टूडियो, सभी प्रकार की मिठाईयां, चाट, गोलगप्पे, लिट्टी चोखा, फास्ट फूड, अन्य ठेले (केवल पार्सल बेचने की अनुमति रहेगी। प्रत्येक ठेले की दूरी कम से कम 20 फीट की रहेगी। इन सभी दुकानों व सेवाओं का संचालन का समय प्रातः 8 बजे से सायं 6 बजे तक रहेगा। जिले के सीमा अन्तर्गत संचालित समस्त दुकानें सप्ताह में 06 दिन खुलेंगी तथा नियमानुसार एक दिन की साप्ताहिक बंदी होगा। इन दुकानों के अतिरिक्त शेष दुकानों व संस्थानों के संचालन का समय पूर्ववत रहेगा। डेयरी दुकानों तथा दुध का व्यापार हेतु दुकानों व सेवाओं के संचालन का समय प्रातः 07.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक निर्धारित किया जाता है।

   छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों के भीतर एवं अंतर-जिला में आवागमन के लिए टैक्सी व ऑटो के परिचालन हेतु शर्तों के अधीन अनुमति दी जाती है जिसके तहत अंतर-जिला टैक्सी व ऑटो के परिचालन एवं आवागमन हेतु ऑनलाईन ई-पास प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। ऑनलाईन ई-पास के बिना अंतर-जिला टैक्सी व ऑटो के परिचालन की अनुमति नहीं होगी। टैक्सी व ऑटो में यात्रा के दौरान अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क धारण करना, स्वच्छता एवं सोशल-फिजिकल डिस्टेसिंग तथा कोरोना नियंत्रण हेतु जारी अन्य एडवाईजरी का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

आरोग्य सेतु एप इंस्टाल करें

  स्वास्थ्यगत दृष्टि को ध्यान में रखते हुए समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने मोबाईल में आरोग्य सेतु एप इंस्टाल कर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी समय-समय पर अपडेट करना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्यगत दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आमजनों को भी अपने मोबाईल में आरोग्य सेतु एप इंस्टाल कर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी समय-समय पर अपडेट करना अनिवार्य होगा।

  पूर्व में जिले में माह मई 2020 में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 11.00 बजे से सोमवार सुबह 6.00 बजे तक पूर्णतया तालांबदी (लॉकडाउन) किया गया था। उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। समस्त वैवाहिक कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोगों की तथा अंत्येश्ठी में अधिकतम 20 लोगों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। उक्त अनुमति संबंधित जिले के अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा। इसके साथ ही कलेक्टर श्री सिंह ने सार्वजनिक स्थलों, कार्य स्थलों एवं विनिर्माण ईकाईयों के संचालन के संबंध में जारी आवश्यक दिशा-निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर चेहरे का ढका जाना अनिवार्य होगा। सभी व्यक्ति, जो सार्वजनिक जगहों, कार्यस्थल एवं परिवहन के प्रभारी है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। कोई भी संस्था या सार्वजनिक स्थल के प्रबंधक पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के जमाव की अनुमति नहीं देंगे। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना अर्थदंड के साथ दंडनीय होगा। सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू, सिगरेट, बीडी के उपभोग एवं सेवन की अनुमति नहीं होगी। शराब इत्यादि के विक्रेताओं को दुकनों में उपस्थित व्यक्तियों के बीच कम से कम 06 फीट की दूरी बनाये रखे जाने की अनिवार्यता होगी तथा एक समय पर दुकान में 05 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नही रहेंगे।

    कार्यस्थलों के समस्त प्रभारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय के जारी गाईडलाईन अनुसार कार्यस्थल एवं कम्पनी परिवहन दोनों स्थनों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। समस्त कार्यस्थलों पर थर्मल स्क्रीनिंग की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए तथा सुविधाजनक स्थान पर सैनिटाईजर की व्यवस्था की जाए। कार्यस्थलों पर प्रत्येक पाली के साथ 1 घंटे का अंतराल रखा जाए एवं सोशल डिस्टेंस के परिपालन के लिए कर्मचारियों के भोजन अवकाश के मध्य अंतराल रखा जाए। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों तथा ऐसे व्यक्तियों जिनको कोई सह-रूग्णता हो तथा 5 वर्ष के कम आयु के बच्चों के पालकों को घर से कार्य करने प्रोत्साहित किया जाये। आरोग्य सेतु एप का उपयोग करने सभी प्राइवेट एवं शासकीय कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाए। समस्त संस्थाएं पालियों के मध्य अपने कार्यस्थलों के सैनिटाईजेशन की व्यवस्था करेंगे। बड़ी बैठकें प्रतिबंधित होंगी। आस पास के अस्पताल एवं क्लीनिक, जो कोविड-19 के उपचार के लिये अधिकृत हो, को चिन्हित कर इसकी सूची कार्यस्थल पर हर समय उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यस्थल पर किसी कर्मचारी में कोविड-19 के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल चिन्हित अस्पताल में ले जाया जायेगा।

   जिले में स्थापित विनिर्माण ईकाइयों में सार्वजनिक सतहों की बार-बार सफाई तथा हाथों की अनिवार्य धुलाई के आदेश जारी किये जाए। पालियों की ओवर-लैपिंग ना हो तथा कैंटीन में सामाजिक दूरी के नियम के पालन में लंच के समय को आगे-पीछे रखा जाए। अच्छी स्वच्छता की आदतों से भली-भांति परिचित कराने प्रशिक्षण एवं पर्याप्त सूचना प्रदान की जाये। पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश के माध्यम से जिले के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के कारण कन्टेंमेंट जोन घोषित किया गया है। उपरोक्त कन्टेंमेंट जोन से संबंधित जारी आदेश यथावत रहेंगे। स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।

   गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी शेष निर्देश यथावत रहेंगे। पूर्व में अप्रभावित जिले व क्षेत्र के हॉटस्पाट या कन्टेनमेंट घोषित होने की दशा में शासन द्वारा सम्पूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा अतिरिक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति स्वतः समाप्त हो जावेगी। कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम हेतु भारत शासन, राज्य शासन एवं स्वास्थ्य विभाग सहित जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेश, निर्देशों, एवं एड्वाईजरी सहित उपरोक्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इन लॉकडाउन आदेशों एवं निर्देशों के उल्लघंन करते हुये पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जो लागू हों, के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होगें।

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