ब्रेकिंग न्यूज़

निकटतम वारिसान के लिए सोलेशियम फंड से राशि स्वीकृत

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

महासमुंद : कलेक्टर एवं परिनिर्धारण आयुक्त श्री विनय कुमार लंगेह द्वारा मोटरयान अधिनियम के तहत टक्कर मारकर भागने संबंधी उपबंधों के अधीन सड़क दुर्घटना में गम्भीर रूप से चोट लगने से मृत्यु होने पर सोलेशियम फण्ड से प्रतिकर के रूप में निकटतम वारिसान के लिए राशि स्वीकृत की गई है। इनमें सरायपाली विकासखण्ड के ग्राम केसराटाल निवासी श्री अशोक साहू की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी श्रीमती गीता साहू के लिए 25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
 

Related Post

Leave A Comment

छत्तीसगढ़

Facebook