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 जशपुरनगर : ठेलों संचालकों के लिए दिशा निर्देश जारी, 20 की दूरी के साथ खुलेंगे ठेले, खड़े होकर खाने के नहीं मिलेगी सुविधा

सेनेटाईजर रखने के साथ मास्क उपयोग होगा अनिवार्य

जशपुरनगर 02 जून : कलेक्टर श्री महादेव कावरे ने जिले में दुकानों के खोलने की समय-सीमा सुबह 7 बजे से सांय 6.30 बजे तक निर्धारित किया गया है। शहरों में चाट-ठेलों, गुमटी लगाने वाले व्यवपारियों को अपने ठेले की दुरियां 20 फीट तक रखने के निर्देश दिए है। सोशल डिसटेंश का पालन मास्क लगाकर करने कहा गया है। उन्होंने कहा कि टेक अवे अनिवार्य होगा। ठेले में खड़े होकर खाने की सुविधा नहीं होगी। प्रत्येक ठेले के व्यपारियों को सेनेटाईजर रखना भी अनिवार्य है। ठेले के पास गोल मार्किंग किए जाने के भी सख्त निर्देश दिए गए है। ठेलों के पास मुंह धाना, थुकना, गंदगी फैलाना प्रतिबंधित किया गया है।  उन्होंने कहा है कि सांय 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सभी व्यक्तियों को जिले में लागू धारा 144 का पालन करना अनिवार्य होगा। काई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा और लाॅकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करेगा। नियम का उल्लंघन करने वालों पर कलेक्टर ने कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए हैं।
 

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