जशपुर जिले के संपूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए आगामी 7 जून तक धारा 144 लागू, कलेक्टर ने जारी किया आदेष
सायं 07 बजे से प्रातः 07 बजे तक अनावश्यक परिभ्रमण एवं आवागमन पर रहेगा प्रतिबंध
जिले में 07 जून तक विभिन्न गतिविधियां रहेगी प्रतिबंधित
जषपुर जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी
जशपुरनगर 02 जून : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री महादेव कावरे द्वारा जिले में नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से नियत्रंण एवं रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है। कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के प्रसार को रोकने तथा इस पर नियंत्रण के लिए संपूर्ण जिले के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए आगामी 07 जून 2020 की रात्रि 12 बजे तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 को बढ़ाया गया है।
कलेक्टर श्री कावरे द्वारा जारी आदेष में बताया गया है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस के सम्पर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत दी गई है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा भी यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाए। यही कारण है कि कोविड़-19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए न सिर्फ राज्य में बल्कि पूरे देश में कडे़ सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाया जा रहा है। अद्यतन स्थिति में भी कोरोना वायरस संक्रामक बीमारी पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सकता है। अभी भी संक्रमण की स्थिति कई स्थानों पर संभावित है। अतः संक्रमण से बचाव हेतु जिले में स्वास्थ्यगत आपातकालिन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए यह उचित प्रतीत होता है कि दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 के अंतर्गत लागू धारा 144 की समय सीमा में वृद्धि की जा रही है।
आदेश में आगे कहा गया है कि इस अपात स्थिति में व्यवहारिक तौर पर संभव नही है कि जिले मे निवासरत् सभी नागरिकों को नोटिस तामिली कराई जा सके। अतः एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अंतर्गत जषपुर जिले में पूर्व से लागू धारा 144 की समय-सीमा मे वृद्धि की गई है। अतः संक्रमण से बचाव हेतु जशपुर में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए लाॅकडाउन के दौरान भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा दी गई छूट को प्रतिबंधित करते हुए प्रतिदिन संध्या 07 बजे से प्रातः 07 बजे तक पूर्णतया लाॅकडाउन किया जाने के निर्देष दिए गए है।
जिले में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो-रिक्षा, बसें, ई-रिक्षा, रिक्षा इत्यादि भी शामिल हैं, के परिचालन को तत्काल प्रभााव से बंद किया जाता है। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसी निजी वाहन जो इस आदेष के अंतर्गत आवष्यक वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हों, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तात्कालीक आवष्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी।
आवष्यक सेवायें प्रदान करने वाले निम्न कार्यालय प्रतिष्ठान को छोड़कर सभी दूकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, साप्ताहिक हाट-बाजार आदि अपनी सम्पूर्ण गतिविधियां बंद रखने के निर्देष दिए गए है। जिले में रात्रि निषेधाज्ञा आवश्यक गतिविधियों के अतिरिक्त शाम 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक समस्त व्यक्तिगत गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। प्रतिबंध से बाहर रखे गए प्रतिष्ठानों सेवाओं में कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैं)। दवा दूकान, चश्में की दूकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें इस लाॅकडाउन की प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। खाद्य पदार्थ, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी, चिकन, मटन, मछली एवं अंडा के विक्रय, वितरण-भंडारण, परिवहन की गतिविधियां, दुग्ध संयंत्र (मिल्क प्लांट)। घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विकेता एवं न्यूज पेपर हॉकर इस लॉक डाउन से मुक्त रहेंगंे। मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, ए.टी.एम. वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तु एवं सेवायें, जो इस आदेश में उल्लेखित हो, का परिवहन करने वाले वाहन को लाॅकडाउन में छूट रहेगी।
बिजली, पेयजलापूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें, जेल, अग्निशमन सेवायें, ए.टी.एम टेलीकॉम, इंटरनेट सेवायें, आई.टी. आधारित सेवायें, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, पेट्रोल-डीजल पंप एवं एल.पी.जी.-सी.एन.जी. गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां लाॅकडाउन से मुक्त रहेंगी। खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति। टेक अवे-होम डिलीवरी रेस्टोरेंट पूर्व से विभिन्न होटलों में रूके हुए अतिथियो के लिए डायनिंग सेवायें लाॅकडाउन के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित), प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया को लाॅकडाउन में छूट रहेगी। दूरसंचार, पेट्रोल पंप, पानी, बिजली, आपात सेवा तथा मीडिया संबंधी सेवा के संचालन की समय-सीमा पर प्रतिबंध नहीं होगी। मनरेगा अथवा धान परिवहन के कार्य इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा, जिले के अंतर्गत स्थित समस्त औद्योगिक संस्थान-ईकाइयों एवं खान को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।
समस्त औद्योगिक संस्थान-इकाईयां जिन्हें उक्त प्रतिबंध से छूट प्रदान की जा रही है, उनके लिए यह आवश्यक होगा कि वे न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों का उपयोग करेंगी एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करने के निर्देष दिए गए है। कार्य स्थल-दुकानों पर हाथ धुलाई, सेनीटाइजर की व्यवस्था सुनिष्चित किए जाने के निर्देष दिए गए है। दुकानों में आने वाले ग्राहकों के लिए सोषल डिस्टेंस के नियमों के तहत एक मीटर की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। संबंधित दुकानदार द्वारा ग्राहकों के लिए 01-01 मीटर की दूरी पर मार्किंग कराकर सामाजिक दूरी से क्रय-विक्रय की कार्यवाही की जाएगी। मास्क का उपयोग नहीं करना, सामाजिक दूरियों का पालन नहीं करना, हाथ धुलाई की व्यवस्था न होना, कार्यस्थल पर निर्धारित से अधिक कर्मचारियों का उपस्थित होना इस आदेष का उल्लंघन माना जाएगा एवं संबंधित के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाही किया जाएगा।
यह आदेश जशपुर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए 07 जून 2020 या आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगी। कलेक्टर श्री कावरे द्वारा उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिष्चित किये जाने एवं आदेष का उल्लंघन करने वालो पर दंडात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देष संबंधित अधिकारियों को दिए गए है।
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