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त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन - 2025 निर्वाचन प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले पंचायत सचिव निलंबित
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
 
कोरिया : राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम अनुसार कोरिया जिले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती चंदन त्रिपाठी के निर्देश में सारी निर्वाचन प्रक्रिया समय सीमा में संचालित की जा रही है। इस तरह के संवेदनशील कार्यों में लापरवाही करने वाले एक ग्राम पंचायत सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बैकुण्ठपुर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत सागरपुर में पदस्थ श्री रामनरेश राजवाड़े को निर्वाचन कार्यों में पदीय कर्तव्यों के प्रति उदासीन पाए जाने पर निलंबित किया गया है।
 
उनका कार्यभार ग्राम पंचायत खरवत के ग्राम सचिव को सौंपा गया है। इस कार्यवाही के संबंध मंे जानकारी देते हुए जिला पंचायत कोरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि ग्राम पंचायत सागरपुर में लंबे समय से अनुपस्थित थे और उनके इस लापरवाही के कारण पंचायत निर्वाचन के अंतर्गत ग्राम पंचायत सरपंच और पंच के निर्वाचन, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत में आरक्षण की स्थिति, जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर के निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण सूचना का प्रकाशन नहीं कराया गया, गणतंत्र दिवस पर्व पर भी अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं पाया गया।
 
उनकी कार्यों के प्रति उदासीनता और निर्वाचन कार्यों में लापरवाही पर प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर सचिव श्री रामनरेश राजवाड़े को छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3 और छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत नियम 1999 के नियम 4 का उल्लंधन करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर निर्धारित किया गया है।

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