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जशपुरनगर : लोकसेवा केंद्र, सामान्य सेवा केंद्र और आधारसेवा केंद्र का संचालन सम्ताह में 5 दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक किया जाएगा

 

कार्य करने वाले प्रत्येक कर्मचारी मास्क ्रएवं सेनीटाईजर का उपयोग अनिवार्य रूप से करेंगे
किसी व्यक्ति को सर्दी, जुखाम अथवा बुखार की समस्या हो तो उनको केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी
केंद्र में एक समय पर एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सकेगा
केंद्र संचालक एवं समस्त कर्मचारियों को 144 धारा का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा

जशपुरनगर 08 जून : कलेक्टर श्री महादेव कावरे जिले में वर्तमान में आमजन एवं ग्रामीण जन की आॅनलाईन सेवाएं तथा आधार सम्बंधित सेवाएं प्राप्त होने में असुविधा हो रही है। जिस हेतु जिले में संचालित समस्त लोक सेवा केन्द्र सामान्य सेवा केंद्र डिजिटल सेवा केन्द्र एवं आधार सेवा केन्द्रों को पुनःसंचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने  निर्देशित किया है कि आपके केंद्रों में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने सम्बंधित समस्त आवश्यक व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा। इस हेतु आप सभी को निम्नलिखित शर्तांे एवं निर्देशों का पालन करते हुए केंद्र संचालनक की अनुमति होगी।

ई-डिस्ट्रीक मैनेजर श्री नीलांकर बासु ने बताया कि लोक सेवा केंद्र, सामान्य सेवा केंद्र, आधार सेवा केन्द्रों का संचालन प्रति सप्ताह पांच दिन प्रति सोमवार से शुक्रवार समय प्रातः 9 बजे दोपहर 4 बजे तक किया जा सकता है। शनिवार एवं रविवार को लोक सेवा केंनद्र, सामान्य सेवा केनद्र, आधार सेवा केंद्र के संचालन की अनुमति आगामी आदेश तक नहीं होगी।  वर्तमान में एवं भविष्य में कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत आनेवाले किसी भी केंद्र के संचालन की अनुमति नहीं होगी। अतिआवश्यक होने पर केवल सम्बंधित अनुविभागीय अधिकारी के अनुमति से ही केंद्र संचालित की अनुमति प्राप्त हो सकेंगी।

केंद्र में दो से अधिक व्यक्ति कार्य नहीं करेंगें एवं वे भी आपस में एक मीटर या अधिक की दूरी रखकर अपने कार्योें का संपादन करेंगे। कार्य करने के वाले प्रत्येक कर्मचारियों को मास्क, सैनीटाईजर एवं ग्लब्स का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। केंद्र संचालक एवं कार्य करने वाले कर्मचारी कार्यालय में कार्य के दौरान अपने नाक, आंख एवं चेहरे को छूने से बचे। केंद्र में कार्य करने वाले प्रत्येक कर्मचारियों के लिए सैनीटाईजर की व्यवस्था केंद्र संचालक को किया जाना अनिवार्य होगा। आधार सेवा केंद्र लोक सेवा केंद्रों के द्वारा बायोमेट्रिक डिवाईस का उपयोग किए जाने के प्रत्येक बार कर्मचारियों के द्वारा बायोमैट्रिक डिवाईस एवं प्रयोग किए गए अन्य डिवाईस को सैनीटाईजर से साफ किया जाना अनिवार्य होगा। केंद्र में प्रवेश के पूर्व प्रत्येक व्यक्तिको हाथ साबुन से साफ किए जाने हेतु साबुन एवंपानी की व्यवस्था अथवा सैनीटाईजर की व्यवस्था केन्द्र संचालक को अनिवार्य रूप से किया जाना होगा।

यह भी ध्यान रखा जाए की केंद्र में प्रवेश करनेवाला व्यक्ति अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करें। यह सुनिश्चित किए जाने के पश्चात् ही व्यक्ति को केंद्र के भीतर प्रवेश की अनुमति दिया जाए। केंद्र में आने वाले व्यक्ति से भी कर्मचारी आवश्यक दूरी बनाकर ही अपने कार्याें का संपादन करेंगे। यदि केंद्र में ऐसा कोई व्यक्ति आता है, जिसका सर्दी, जुकाम बुखार की समस्या हो तब ऐसे किसी व्यक्ति को कंेद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दिया जावें एवं ऐसे व्यक्ति को सावधानीपूर्वक घर में ही रहने की सलाह दिया जाए तथा इस संबंध में नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र को भी तत्काल सूचित किया जाए।  क्ेंद्र संचालक यदि चाहे तब कें्रद में प्रवेश के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क की व्यवस्था स्वयं कर सकता है। केंद्रसंचालक स्वयं भी केंद्र के प्रत्येक टेबल एवं कुर्सियों को तथा उपयोग में आने वाले प्रत्येक उपकरण को प्रतिदिन सैनीटाईज करेंगे एवं अपने केंद्र में सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे।

क्ेंद्र में एक समय में केवल एक ही व्यक्ति को प्रवेश करने की अनुमति दिया जाए। किसी भी स्थिति में केंद्र में भीड़ की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दिया जाए एवं केंद्र के बाहर यदि एक से अधिक व्यक्ति उपस्थित होते है, तब इसका विशेष ध्यान रखा जाए कि व्यक्ति आपस में परस्पर एक मीटर या अधिक की दूरी में रहे। इस हेतु आप अपने केंद्र में अपने किसी कर्मचारी की ड्यूटी लगा सकते है। ठस हेतु आप केंद्र के बाहर सफेद चाक से प्रत्येक एक मीटर या अधिक की दूरी पर गोल घेरा बना सकते है।

ग्राम पंचायत व्हीएलई जिनके द्वारा ।म्च्ै सिस्टम के माध्यम से बैंकिग सुविधा प्रदान किया जाता है, वे सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से समन्वय स्थापित कर सावधानी के साथ लोगों को घर-घर जाकर भी पेंशन का भुगतान आॅनलाईन माध्यम से कर सकता है। केंद्र में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी स्वयं के साफ-सफाई का भी विशेष ध्यान रखेंगे। केंद्र संचालक एवं समस्त कर्मचारियों को धारा-144 का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए लोक सेवा केंद्र सामान्य सेवाकेंद्र, आधार सेवा केंद्र, संचालक स्वयं जिम्मेदार होगा। प्रत्येक संचालक आॅपरेटर एवं बीएलई दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। किस भी  प्रकार के निर्दे्रशों के उल्लंघन किए जाने की स्थिति पर सम्बंधित संचालक एवं आॅपरेटर पर आवश्यक दंडात्मक कार्यवाही किया जाएगा।

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