ब्रेकिंग न्यूज़

जशपुरनगर : सभी सार्वजनिक पार्क, मंदिर एवं अन्य संस्थान प्रातः 7 से शाम 6 बजे तक रहेगे खुले- कलेक्टर ने जारी किया आदेश

सार्वजनिक पार्क, उद्यान खोले जाने के लिए दिशा निर्देश जारी
मंदिर एवं अन्य धार्मिक स्थल खोलने को मिली सर्शत अनुमति
मास्क उपयोग, सोशल डिस्टेंस के साथ ही अन्य जारी गाईडलाईन का करना होगा पालन

जशपुरनगर 08 जून : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री महादेव कावरे द्वारा आज से जिले में सार्वजनिक पार्क, उद्यान खोलने की अनुमति जारी की है। भारत सरकार द्वारा जारी एस.ओ.पी. अनुसार धार्मिक स्थल और होटल पूर्व अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी एस.ओ.पी. के तहत संचालित करने की अनुमति दी गई है। कोरोना वायरस जैसी वैष्विक महामारी से बचाव एवं नियंत्रण के लिए पूरे प्रदेश में लाॅकडाउन की स्थिति निर्मित है। कलेक्टर श्री महादेव कावरे द्वारा जिले में आवष्यक सेवाओं के अतिरिक्त निम्नानुसार गतिविधिया प्रारंभ करने की अनुमति दी है। जिसके अनुसार सार्वजनिक पार्क एवं उद्यान को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक संचालित करने एवं साथ ही सभी धार्मिक पूजा स्थल को भी मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए संचालित किए जाने का निर्देष दिया गया है। समस्त धार्मिक एवं पूजा संस्थान के प्रबंधक (एसओपी) के समस्त व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

समस्त स्पोर्टस क्लबों, स्र्पोटिग काम्प्लेक्स एवं स्टेडियम में केवल बाहरी (आउटडोर) गतिविधियों प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक संचालित हो सकेंगी। जिले के समस्त रेस्टोरेंट में पूर्व आदेशानुसार केवल टेक-अवे की अनुमति होगी। रेस्टोरेट के भीतर बैठकर भोजन अथवा जलपान करने की अनुमति नही होगी। होटल संचालन के लिए अनुमति केवल पूर्वानुसार निर्धारित भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी के अनुसार ही रहेगी।

इसी प्रकार कलेक्टर श्री कावरे ने ठेले एवं गुमटियों के संचालन के संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया कि जिले के समस्त ठेले एवं गुमटियों को सप्ताह में 6 दिन प्रातः 07 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित करने एवं 2 ठेलों के बीच कम से कम 20 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। किसी बाजार या सड़क में स्थान की कमीएवं ठेलो की संख्या अधिक हाने पर वहां मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं थाना या चैकी प्रभारी के माध्यम से आवश्यक दूरी का पालन कराया जाएगा। सभी ठेेले एवं गुमटी संचालको के लिए हाथ साफ करने के लिए साबुन-पानी या सेनेटाईजर अनिवार्य रूप से रखना होगा। ठेला संचालको के साथ ही वहां आने वाले सभी ग्राहको के लिए मास्क का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा। ठेले के पास खड़े होकर खाना प्रतिबंधित रहेगा, केवल टेक अवे की ही सुविधा दी जाएगी। सभी संचालको को ठेले के पास सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के लिए गोल मार्किंग करना होगा। ठेलो के आस-पास किसी भी प्रकार का धूम्रपान का उपयोग प्रतिबंधित होगा एवं ठेलो के पास मुंह धोना, थंूकना या गंदगी फैलाने पर पूरी तरह से रोक लगाना आवष्यक होगा।

कलेक्टर श्री कावरे ने बताया कि नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की सम्भावना को देखते हुए तथा इससे बचाव एवं सुरक्षा के दृष्टिगत जिला प्रषासन द्वारा पूर्व में जारी समस्त गतिविधियों के साथ अतिरिक्त गतिविधियों के संचालन की समय व शर्ते प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगी। यह आदेश कन्टेंनमेंट जोन क्षेत्रों के लिए लागू नहीं होगा। जिला प्रशासन द्वारा कन्टेंनमेंट जोन में केवल आवश्यक वस्तुओं के सेवाओें की ही अनुमति दी गई है। जिले में कंटेनमेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा सम्पूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति कंटेन्मेंट जोन में कदापि नही होगी। श्री कावरे ने इस आदेश में किसी प्रकार का ढील न देते हुए आदेष का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा है कि आदेष के उल्लंघन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाही की जाएगी।

Related Post

Leave A Comment

छत्तीसगढ़

Facebook