कोरिया : आत्मनिर्भर भारत योजना अंतर्गत प्रवासी श्रमिकों को मिलेगा निःषुल्क खाद्यान्न
कोरिया 09 जून : जिला खाद्य अधिकारी ने आज यहाॅ बताया कि आत्मनिर्भर भारत योजना अंतर्गत प्रवासी व्यक्तियों/श्रमिकों, अन्य राज्यों के प्रवासी व्यक्तियों जो जिले में फसे हुए है एवं जिले में निवास कर रहे अन्य राज्यों के प्रवासी व्यक्तियों/श्रमिकों को जिनके पास किसी भी योजना अंतर्गत राषनकार्ड नही है उन्हें माह मई एवं जून 2020 में प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान्न एवं एक किलो चना प्रति परिवार प्रतिमाह संबंधित षासकीय उचित मूल्य की दुकानों से निःषुल्क प्रदाय किया जाएगा है। इस हेतु अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु जिले में कोविड-19 के संबंध में संचालित कंट्रोल रूम के दूरभाश क्रमांक 07836-232330 में सम्पर्क कर सकते है या विभागीय जनभागीदार वेबसाईट ीजजचेरूध्धींकलंण्बहण्दपबण्पदध्बजपज्रमदध्बपजप्रमदीवउमण्ंेचग पर जाकर आॅनलाईन पंजीयन तथा संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय से सम्पर्क कर सकते है। प्रवासी व्यक्तियों/श्रमिकों के पंजीयन हेतु आधार नम्बर उपलब्ध नही होने की स्थिति में आधार पंजीयन पर्ची, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, पैनकार्ड, किसान फोटो पासबुक, किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा उसके षासकीय पत्र पर जारी फोटो सहित कोई पहचान पत्र आवष्यक है। आत्मनिर्भर भारत योजना माह मई एवं जून 2020 के लिए संचालित है।
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