जशपुरनगर : एक मुश्त निपटान योजना व्यवस्था के तहत मासिक एवं त्रैमासिक कर में मिल रही है छूट
जशपुरनगर 10 जून : कलेक्टर श्री महादेव कावरे के मार्गदर्शन एवं जिला परिवहन अधिकारी श्री प्रकाश रावटे के निर्देशन में जिले में कि मोटरयान कराधान अधिनियम के तहत शास्ति एवं ब्याज की वसूली योग्य राशि में एक मुश्त निपटान व्यवस्था के अंतर्गत शर्तो के अधीन छूट प्रदान की गई है। जिसके अंतर्गत 31 मार्च 2013 तक मासिक एवं त्रैमासिक कर देय वाहनों के अधिरोपित लंबित कर, लंबित शास्ति एवं ब्याज की राशि में पूर्णत छूट प्रदान की गई है। 01 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 तक मासिक एवं त्रैमासिक कर देय वाहनों में लंबित पेनाल्टी की राशि में पूर्णतः छूट मिलेगी, किन्तु वाहनों में लंबित टैक्स एवं अधिरोपित ब्याज देना होगा।
जिला परिवहन अधिकारी श्री रावटे ने बताया कि एकमुश्त निपटान व्यवस्था का लाभ 30 सितम्बर 2020 तक ले सकते है। उक्त व्यवस्था के तहत पेनाल्टी में छूट केवल एकमुश्त निपटान योजना अवधि तक होगी। एकमुश्त निपटान योजना के समाप्ति के पश्चात पेनाल्टी सहित पूर्ण राशि देय होगी। जिसके तहत् बकाया कर जमा नहीं करने की स्थिति में भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत बकाया कर की वसूली के लिए आपके वाहन की जप्ति के साथ ही अन्य चल-अचल सम्पति को कुर्क कर निलाम कर वसूली किया जाएगा। उन्होनंे बताया कि इन वाहनो से जनता की सुरक्षा को खतरा होने के कारण संबंधित के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन निरस्त करने की एकपक्षीय कार्यवाही किया जाएगा। कलेक्टर श्री कावरे ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिए है।
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