जशपुरनगर : प्रवासी श्रमिक ’प्रवासी खाद्य मित्र’ एप्प के माध्यम से कर सकते है अपना पंजीयन
प्रवासी मजदूरों द्वारा अपने मोबाईल से निःशुल्क खाद्य प्राप्त करने कर सकते है पंजीयन
जशपुरनगर 11 जून : कलेक्टर एवं जिला दण्डांधिकारी श्री महादेव कावरे के निर्देशन में जिले में देश के अन्य राज्यों से वापस आए ऐसे श्रमिकों एवं व्यक्तियोें को जिनके पास किसी भी योजना के अंतर्गत राशनकार्ड नहीं है, उन्हें भी मई एवं जून माह में प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान्न और एक किलो चना प्रति परिवार प्रति माह निःशुल्क दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ षासन खाद्य विभाग द्वारा प्रवासी श्रमिकों के पंजीयन हेतु ’प्रवासी खाद्य मित्र’ एप्प जारी किया गया है। जिसकी सहायता से श्रमिक स्वयं अपने मोबाईल फोन के माध्यम से अपना पंजीयन कर सकते है।
जिला खाद्य अधिकारी श्री जी.एस. कंवर ने बताया कि प्रवासी श्रमिकों एवं अन्य व्यक्तियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए एंड्राइड मोबाईल से गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से ीजजचेरूध्ध्चसंलण्हववहसमण्बवउध्ेजवतमध्ंचचेध्कमजंपसेघ्पकत्रबवउण्दपबण्बहबपजप्रमद को डाउनलोड कर सरलता से अपने एवं अपने परिवार के सदस्यों का पंजीयन करा सकते हैं। इसके अलावा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की जनभागीदारी वेबसाईट ीजजचेरूध्धींकलंण्बहण्दपबण्पदध्बपजप्रमदध्बपजप्रमदीवउमण्ंेचग में भी ऑनलाईन पंजीयन का प्रावधान किया गया है। प्रवासी श्रमिक वेबसाईट के माध्यम से भी पंजीयन कर सकते हैं अथवा जिला प्रशासन के द्वारा करा सकते है।
श्री कंवर ने बताया कि पंजीयन के लिए आधार नम्बर नहीं होने की स्थिति में राज्य शासन द्वारा पांच अन्य पहचान पत्रों को भी मान्यता दी गई है। जिसमें से किसी एक का उपयोग कर सकते है। यदि हितग्राही का आधार पंजीयन हो चुका है, किन्तु आधार नम्बर प्राप्त नहीं हुआ है तो वे आधार पंजीयन पर्ची (इनरोलमेन्ट आईडी) का उपयोग कर सकते है। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, आयकर विभाग द्वारा जारी स्थाई खाता संख्या (पैन कार्ड), किसान फोटो पासबुक, किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा उनके शासकीय पत्र पर जारी फोटो सहित कोई पहचान प्रमाण पत्र का उपयोग किया जा सकता है।
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