ब्रेकिंग न्यूज़

 कलेक्टर श्री जैन ने तहसील कार्यालय बागबाहरा में पदस्थ सहायक वर्ग-03 श्री प्रशांत चन्द्राकर को किया निलंबित
महासमुन्द : तहसीलदार बागबाहरा के पत्र एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी गंभीर अपराध की विशेष सूचना प्रतिवेदन 17 फरवरी के अनुसार पुष्टि होती है कि सिटी कोतवाली महासमुन्द में तहसील कार्यालय बागबाहरा के सहायक वर्ग-03 श्री प्रशांत चन्द्राकर के खिलाफ भारतीय दण्ड संहित की धारा 376, 294, 323, 506 एवं 342 के तहत् मामला दर्ज किया गया है, जिसे  16 फरवरी 2020 से हिरासत में लिया गया है तथा वे वर्तमान में जेल में परिरूद्ध है। 

कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन द्वारा इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के छत्तीसगढ़ सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) (2) के तहत् 48 घंटे से अधिक कालावधि के लिये अभिरक्षा में निरूद्ध किए जाने के कारण तहसील कार्यालय  बागबाहरा में पदस्थ सहायक वर्ग-03श्री प्रशान्त चन्द्राकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय पिथौरा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में श्री प्रशांत चन्द्राकर को जीवन निर्वाह-भत्ते की पात्रता होगी।

Related Post

Leave A Comment

छत्तीसगढ़

Facebook