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बलरामपुर : कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को ली समीक्षा बैठक

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा


राजस्व प्रकरणों के निराकरण हेतु  दिये आवश्यक दिशा-निर्देश

बलरामपुर : कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा के लिए राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने धान खरीदी सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए राजस्व अमले के कार्यों की सराहना की तथा आगे भी इसी प्रकार कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया।
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उन्होंने राजस्व विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर बिंदुवार चर्चा करते हुए वन अधिकार पत्र, भू-अर्जन, 170(ख), नामांतरण, सीमांकन, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 तथा सीलिंग एक्ट के संबंध में अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए।
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उन्होंने राजस्व निरीक्षकों को निर्देश देते हुए शासकीय संस्थाओं, भवनों, देवस्थल एवं धार्मिक आस्था के प्रमुख स्थानों के लिए आरक्षित या चिन्हित भूमि को तथा कैफियत कॉलम में दर्ज करने को कहा ताकि इन भूमियों का अतिक्रमण ना हो पाए।
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राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने निर्धारित एजेंडें के अनुरूप चर्चा की शुरुआत करते हुए विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।
 
उन्होंने भू-अर्जन, नामांतरण, भू-अभिलेख के रिकार्ड दुरुस्त करने अविवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन का कार्य त्रुटिरहित समय पर पूर्ण करने को कहा।

कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने कहा कि राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के मामलों में त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित को राशि हस्तांतरित की जाये। उन्होंने वन अधिकार पत्र के पुनर्विचारण हेतु लंबित आवेदनों में सुनवाई का कार्य विशेष अभियान के तहत करने की पूरी प्रक्रिया की रूपरेखा अधिकारियों के साथ साझा की तथा इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए।
 
उन्होंने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए आवेदनों को निराकृत करने के निर्देश दिए।

उन्होंने छत्तीसगढ़ कृषि जोत अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 के बारे में राजस्व अधिकारियों तथा राजस्व निरीक्षकों से चर्चा कर अधिनियम की उपयोगिता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी सिंचित जमीन रख  सकता है इसका उल्लेख किया गया है।

किसी एक व्यक्ति के पास अधिकतम जमीन ना हो इसके लिए शासन द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष प्रावधान किए हैं। कलेक्टर ने समस्त राजस्व निरीक्षकों को ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं तथा निर्धारित सीमा से अधिक भूमि होने पर उक्त भूमि शासन के पक्ष में अंतरित की जाएगी।

साथ ही उन्होंने कहा कि गौठान, शासकीय संस्थाओं, सार्वजनिक प्रयोजनों की भूमि तथा देव स्थलों की जानकारी रकबे सहित कैफियत कॉलम में दर्ज किया जाए ताकि उनका अतिक्रमण ना हो।
 
कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने जिले के 8 हजार 986 पात्र परिवारों को राशन कार्ड जारी करने में प्रमुख महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की कार्यशैली के प्रति प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा कि विभागीय समन्वय से यह महत्वपूर्ण कार्य संभव हो पाया है जिससे अब इन परिवारों को राशन मिल पायेगा।

इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री विजय कुमार कुजूर, डिप्टी कलेक्टर श्री बालेश्वर राम, श्री प्रवेश पैंकरा, सर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सर्व तहसीलदार, सर्व राजस्व निरीक्षक उपस्थित थे।
कलेक्टर ने पटवारियों की ली बैठक

संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने पटवारियों की बैठक में वनाधिकार मान्यता अधिनियम, छात्र-छात्राओं की जाति प्रमाण पत्र, 170(ख),एवं छत्तीसगढ़ कृषि जोत अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 पर विस्तृत चर्चा करते हुए बेहतर कार्य करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने गिरदावरी एवं धान खरीदी का कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न होने पर पटवारियों को बधाई देते हुए कहा पटवारी राजस्व विभाग की रीढ़ के हड्डी के समान है तथा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी सदैव बेहतर कार्य किया है।
 
पटवारी ग्राम स्तर के राजस्व अभिलेखों की सम्पूर्ण जानकारी रखता है ऐसे में अभिलेख शुद्धता में उनकी बड़ी भूमिका है। अतः आप सभी आम नागरिकों के साथ अच्छा व्यवहार तथा राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कर लोगों को लाभान्वित करें।

इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री विजय कुमार कुजूर, डिप्टी कलेक्टर श्री बालेश्वर राम, सर्व पटवारी उपस्थित थे।क

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