छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश सार्वजनिक जगहों में मास्क पहनना अनिवार्य
कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने की मास्क पहनने की अपील- घर पर रहे सुरक्षित रहें सामाजिक दूरी का पालन करें मास्क अनिवार्य पहने
सूरजपुर 13 अप्रैल 2020/कोरोना वायरस कोविड-19 के रोकथाम एवं बचाव हेतु छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर कहा है, कि सार्वजनिक जगहों में मास्क पहनना अनिवार्य है इसका पालन करना सभी नागरिकों का कर्तव्य है।
प्रदेष में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क, फेस कवर पहनना अनिवार्य किया गया है, इसके लिए बाजार में मिलने वाला ट्रिपल लेयर मास्क, होममेड तीन परतों वाला फेस कवर उपयोग करें। होममेड मास्क, फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। मास्क और फेस कवर उपलब्ध ना होने की स्थिति में गमछा, रुमाल ,दुपट्टा आदि का भी उपयोग फेस कवर के रूप में किया जा सकता है बशर्ते मास्क फेस कवर पूर्ण रूप से मुंह एवं नाक को ढकने में सक्षम हो। कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर मुंह, नाक ढकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा आदि का पुनः प्रयोग बिना साबुन से अच्छी तरह साफ किए नहीं किया जाए।
कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने इस संकट से बचने के लिए जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा बिना मास्क, फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपडेमिक एक्ट 1897 एवं छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम 2020 तथा छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) का उल्लंघन माना जाएगा और तद्नुसार विधिक कार्यवाही की जावेगी। इसलिए लाॅकडाउन का पालन करें, अतिआवष्यक कार्य हो तो मास्क पहनकर ही निकलें। जितना संभव हो घर से बाहर ना निकले, घर पर रहे, सुरक्षित रहें, सामाजिक दूरी का पालन करें ।
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