त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-पंचायत क्षेत्रों मंे धारा 144 लागू
जशपुरनगर : जिला /कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के मद्देनजर जिले के सभी आठों जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में लोक परिशान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से धारा 144 लागू किए जाने का आदेश 24 दिसम्बर को जारी किया गया। यह आदेश 6 फरवरी 2020 तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी।
जिले के सभी आठों जनपदों के पंचायत इलाके में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक शस्त्र जैसे, बंदूक, रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, सड़क,रास्ता सार्वजनिक सभा एवं अन्य स्थानों पर लेकर नहीं चलेगा। किसी भी राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी द्वारा सशस्त्र जुलूस न तो निकाला जाएगा न ही आपत्ति जनक नारे लगाए जाएंगे और न ही इस तरह की प्रचार सामग्री वितरित की जाएगी। यह आदेश शासकीय अधिकारियों कर्मचारियो पर जिन्हें अपने कार्य सम्पादन के लिए लाठी या सस्त्र रखना आवश्यक है लागू नहीं होगा। आठों जनपदों के मतदान केन्द्रों मतगणना स्थल, तहसील, ब्लाॅक एवं एसडीएम कार्यालय परिसर में भीड़ जमा होना, धरना देना एवं नारे बाजी पूर्णतः प्रतिबंधित होगी। जुलूस, आमसभा, रैली आदि के आयोजन तथा ध्वनिविस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए पूर्व में लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य है।
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