खुलने वाले प्रतिष्ठानों की समय सीमा तय, निर्धारित समय में ही खुलेंगे रोजमर्रा की आवष्यकता हेतु प्रतिष्ठान उल्लंघन करने वालों पर होगी दंडात्मक कार्यवाही
सूरजपुर 22 अप्रैल 2020/कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने कोरोना वायरस के 14 अप्रैल 2020 के माध्यम से जिला सूरजपुर के संपूर्ण क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेष में वृद्धि किया गया है। आदेष शासन के निर्देषानुसार जिले में प्रभावषील लाॅकडाउन के दौरान व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं संस्थान खुलने एवं बंद करने हेतु आदेश जारी किया है।
कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने आदेश जारी होने के पश्चात केवल आवश्यक प्रतिष्ठान ही निश्चित समय तक खुले रहेंगे। जैसे डेली नीड्स एवं किराना दुकानें सुबह 9ः00 बजे से दोपहर 3ः00 बजे तक, मिल्क पार्लर सुबह 9ः00 बजे से 12ः00 बजे तक एवं शाम 5ः00 बजे से 7ः00 बजे तक, मांस, मछली व अंडे की सुबह 9ः00 बजे से दोपहर 3ः00 बजे तक खुले रहेंगे।
जारी आदेष में यह भी लेख किया गया है कि किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन द्वारा जारी उक्त पत्र अंतर्गत कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध श्रेणी के अंतर्गत आता है। किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। यह आदेश संपूर्ण जिला सूरजपुर सीमा क्षेत्र के लिए तत्काल प्रभावषील किया गया है, जो दिनांक 03 मई 2020 रात्रि 9ः00 बजे तक प्रभाव में रहेगा या आगामी आदेश तक प्रभाव में रह सकता है।
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