जिला जेल रामानुजगंज में किया गया विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बंदियों को दी गई मानवाधिकार के संबंध में विस्तृत जानकारी
बलरामपुर : नालसा के तत्वावधान व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रामानुजगंज श्री अशोक कुमार साहू के मार्गदर्शन में 10 दिसम्बर ’’विश्व मानवाधिकार दिवस’’ के अवसर पर जिला जेल रामानुजगंज में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त विधिक साक्षरता शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामानुजगंज श्रीकांत श्रीवास उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री लोकेश कुमार व जेल के समस्त कर्मचारीगण एवं विचाराधीन बंदी उपस्थित थे।
उक्त विधिक साक्षरता शिविर में द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीकांत श्रीवास द्वारा उपस्थित समस्त बंदियों को संबोधित करतें हुए मानवाधिकार के विषय में विस्तार पूर्वक बताया। साथ ही उन्होने कहा कि मानव अधिकार का मतलब मनुष्यों को वो सभी अधिकार देना है, जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हुए है। यह सभी अधिकार भारतीय संविधान के भाग-3 में मूलभूत अधिकारों के नाम से मौजूद है, और इन अधिकारो का उल्लघन करने वालों को न्यायालय द्वारा सजा दी जाती है। मानवधिकार में स्वास्थ्य , आर्थिक , सामाजिक और शिक्षा का अधिकार शामिल है। मानवाधिकार वे अधिकार है जिनसे मनुष्य को नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग आदि के आधार पर वंचित या प्रताड़ित नहीं किया जा सकता।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री लोकेश कुमार द्वारा उपस्थित समस्त बंदियों को विधिक सेवा प्राधिकरण के स्थापनाा के उद्देश्य, निःशुल्क कानूनी सहायता एवं सलाह, नालसा हेल्प लाईन नम्बर 15100, राष्ट्रीय लोक अदालत, घरेलु हिंसा, टोनही प्रताडना अधिनियम के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया।
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