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 जशपुरनगर : जिले में 01 जून तक  धारा 144 प्रभावशील कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने जारी किया आदेश

उल्लंघन करने वालों पर की जाएगी सख्त कार्रवाही 

जशपुरनगर 18 मई : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने नोवेल कोराना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के बचाव सुरक्षा के लिए संपूर्ण जशपुर जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत प्रभावशील धारा 144 को लाॅकडाउन की अवधि 17 मई 2020 के पश्चात आने वाले प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 11 बजे से सोमवार सुबह 06 बजे तक बढ़ाया जाये। मई 2020 में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 11 बजे से सोमवार सुबह 06 बजे तक निम्न गतिविधियां प्रतिबंधित किया जाएगा।  ज्ञातव्य है कि वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रामक बीमारी पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। अभी भी संक्रमण की स्थिति कई स्थानों पर संभावित है। अतः संक्रमण से बचाव हेतु जिला जशपुर में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए यह उचित प्रतीत होता है कि जशपुर जिले में वर्तमान स्थिति को देखते हुए लाॅकडाउन के दौरान भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा दी गई छूट को प्रतिबंधित करते हुए सप्ताह में कम से कम 02 दिन पूर्णतया लाॅकडाउन किया जाये।

जिले में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, आॅटो रिक्शा, बसें, ई-रिक्शा इत्यादि शामिल है के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। केवल ईमरजेंसी एवं मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तु सेवाओं के उत्पादन एवं परिवहन का कार्य कर रहे है उन्हें भी अपवादित आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी। आवश्यक सेवायें प्रदान करने वाले निम्न कार्यालय एवं प्रतिष्ठान को छोड़कर सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, साप्ताहिक हाट-बाजार, आदि अपनी सम्पूर्ण गतिविधियांें को बंद रखे्रगें। प्रतिबंध में बाहर रखे गए प्रतिष्ठानों एवं सेवाओं की सूची निम्नानुसार हैः-
जिले में रात्रि निषेधाज्ञा आवश्यक गतिविधियों के अतिरिक्त शाम 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक समस्त व्यक्तिगत गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मचारी। 

स्वास्थ्य सेवाएं जिसके अंतगर्त सभी अस्पताल, मेडिकल काॅलेज, लाॅयसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल है इन्हें लाॅकडाउन में छूट दी गई है। दवा दुकान, चश्में की दुकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन। खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें। खाद्य पदार्थ, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी, चिकन, मटन, मछली एवं अण्डा के विक्रय अथवा वितरण, भण्डारण या परिवहन की गतिविधियां जारी रहेंगी। दुग्ध संयंत्र अथवा मिल्क प्लांट जारी रहेगा। घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं पेपर हाॅकर प्रातः 6ः30 बजे से 9ः30 बजे तक लाॅकडाउन से मुक्त रहेगें। मास्क सेनेटाईजर, दवाईयां, ए.टी.एम. वाहन, एल.पी.जी गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं अथवा सेवाएं जो इस आदेश में उल्लेखित हो को परिवहन करने वाले वाहन। बिजली, पेयजलापूर्ति, एवं नगरपालिका सेवाएं जेल एवं अग्निशमन सेवाओं को लाॅकडाउन में छूट दी गई है। 

ए.टी.एम. टेलीकाॅम, इंटरनेट सेवाएं या आईटी आधारित सेवाएं, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकाने। पेट्रोल एवं डीजल पंप एवं एलपीजी, सीएनजी गैस के परिवहन एवं भण्डारण की गतिविधियां। खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति। टेक अवे अथवा होम डिलीवरी रेस्टोरेंट, पूर्व से विभिन्न होटलों मेें रूके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवाएं। सुरक्षा कार्य में लगी एजेंसियां एवं निजी एजेंसिया। प्रिंट एवं इल्केट्रानिक मीडिया। मनरेगा अथवा धान परिवहन के कार्य। राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 11 बजे से सोमवार सुबह 06 बजे तक समयावधि को छोड़कर शेष दिवसों में छूट आदेश मेे भी यथावत रहेगी। यह आदेश जशपुर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए 01 जून 2020 या आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगी। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर कार्यवाही भी की जाएगी।

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