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कोरबा :  चार पहिया वाहन कार,टैक्सी में ड्राईवर सहित दो अन्य लोग ही कर सकेंगे यात्रा

जिले के भीतर और अन्तरजिला टैक्सी-आटो परिवहन के लिए जारी हुए दिशा निर्देश
कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए सवारियां बैठाने के दिये निर्देश

कोरबा 2 जून : राज्य शासन के निर्देश अनुसार आम नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कोरबा जिले में टैक्सी एवं आटो परिचालन के लिए कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने अनुमति जारी कर दी है। जिले के भीतर और अंतर्जिला टैक्सी आटो परिचालन के लिए कोविड-19 प्रोटोकाल का सख्ती से पालन करने के निर्देश कलेक्टर ने दिये हैं। चार पहिया वाहन कार-टैक्सी में ड्राईवर सहित केवल दो लोग ही सोशल डिस्टेंसिंग मेन्टेन करते हुए यात्रा कर सकेंगे।  जिले के भीतर ऑटो और टैक्सी का परिचालन नियमानुसार होगा। अंतर-जिला आवागमन के लिए ऑटो और टैक्सी के संचालन के लिए ई-पास अनिवार्य रहेगा। टैक्सी-आॅटो में यात्रा के दौरान चेहरे पर अनिवार्य रूप से मास्क लगाना होगा साथ ही कोरोना नियंत्रण के लिए जारी अन्य एडवाईजरी के पालन के साथ ही स्वच्छता और फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखना जरूरी होगा। 

    अंतर जिला आवागमन के लिए लोग सीजी कोविड-19 ई-पास एप्लीकेशन के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा वेबलिंक https://epass-cgcovid19-in    के माध्यम से भी मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर अंतर-जिला आवागमन के लिए ई-पास हेतु आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन ई-पास के बिना अंतर-जिला टैक्सी, ऑटो परिचालन की अनुमति नहीं होगी। बिना अनुमति परिचालन की दशा में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
 

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