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शासकीय आदिवासी प्री.मैट्रिक छात्रावास नारायणपुर एवं बासंताला में आयोजन किया गया विधिक जागरूकता शिविर

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

जशपुरनगर : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर श्री सत्येन्द्र कुमार साहू की अध्यक्षता में शासकीय आदिवासी प्री मैट्रिक बालक छात्रावास नारायणपुर एवं शासकीय आदिवासी प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास बासंताला में विगत दिवस 17 अगस्त 2025 को विधिक जागरूकता कार्यक्रम एवं शिविर का आयोजन किया गया।

प्रधान जिला न्यायाधीश श्री सत्येन्द्र कुमार साहू ने जागरूकता कार्यक्रम में कहा कि सभी नागरिकों को न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित किये जाने तथा कोई भी गरीब या किसी अन्य अभाव के कारण न्याय से वंचित न रहे, उसके लिए संविधान के अनुच्छेद 39 ए में प्रावधान किया गया है। साथ ही सभी नागरिकों तक न्याय की पहुंच को सरल बनाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं तालुका स्तर पर कानूनी सेवा प्राधिकरणों और समितियों की स्थापना की गई है। उनके द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, बाल विवाह, नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी के संबंध में कानूनी जानकारी नशा मुक्ति बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, हेल्पलाइन नंबर 1098. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, समझौते के माध्यम से प्रकरण निराकरण हेतु नेशनल लोक अदालत एवं मध्यस्थता के संबंध में जानकारी दी गई।

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी जशपुर श्री क्रांति कुमार सिंह द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिनियम, निःशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के संबंध में जानकारी दी गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर सचिव कु० श्वेता बघेल द्वारा शिक्षा का अधिकार संवैधानिक अधिकार एवं कर्तव्य, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता व सलाह हेतु पात्रता के संबंध में जानकारी दी गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट कनिष्ठ श्रेणी जशपुर प्रज्ञा सिंह द्वारा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, महिलाओं का अशिष्ट चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986, नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 के संबंध में जानकारी दी गई। उक्त कार्यक्रम में छात्रावास अधीक्षक सहित कुल 70 छात्राएं उपस्थित रहे। 

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