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 जशपुरनगर : 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा

जशपुरनगर 12 जून : मछली विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि प्रजनन को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम के तहत् आगामी 16 जून 2020 से 15 अगस्त 2020 की अवधि तक बंद ऋतु क्लोज सीजन के रूप में घोषित किया गया है। मछली विभाग के सहायक संचालक श्री डी.के.इजारदार ने बताया कि है कि जशपुर जिले के अंतर्गत समस्त नदियों और नालों, तथा छोटी नदियों नालों मेें, सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के तालाब, जलाशय, बड़े या छोटे, जो निर्मित किए गए हैं। सभी प्रकार का मतस्या खेट दिनांक 16 जून से 15 अगस्त 2020 तक पूर्णतः निषेध रहेगा।

इन नियमों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र संशोधित अधिनियम के अंतर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों एक साथ होने का प्रावधान है।  उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी नालों से नहीं है अतिरिक्त जलाशय में किए जा रहे केज कल्चर में लागू नहीं होंगे।
 

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