प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमित फसलों का स्थानीय आपदाओं से फसल नुकसान की शिकायत 72 घंटों के भीतर कराएं दर्ज
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
सूरजपुर : खरीफ 2025 सीजन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं असमय वर्षा, सूखा, ओलावृष्टि कीट प्रकोप और अन्य जोखिमों से फसल को होने वाली क्षति के विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। व्यक्तिगत खेत आधार पर स्थानीय आपदाएं, जलप्लावन (धान सिंचित एवं असिंचित फसलों में) फसल क्षति बादल फटना, प्राकृतिक आकाशीय बिजली के कारण नुकसान के साथ-साथ खेत में काटकर एवं फैलाकर/छोटे ग्ठरों में बांधकर सूखाने हेतु रखी गयी फसलों को फसल कटाई के पश्चात् केवल 14 दिनों के अधिकतम अवधि में ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती बारिस और बेमौसमी बारिस से फसल हानि की स्थिति में स्थानीय आपदाएं एवं फसल कटाई उपरांत नुकसान होने पर 72 घण्टों के भीतर अपने फसल नुकसान की सूचना टोल फ्री नम्बर 14447 व 18004190344 पर कॉल कर शिकायत दर्ज किया जा सकता है साथ ही लोक सेवा केन्द्र एवं भारत सरकार की क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, जिला /तहसील स्तर के कृषि/राजस्व कार्यालय बीमा कम्पनी एवं भारत सरकार के टोल फ्री नम्बर पर किया जा सकता है।



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)











Leave A Comment