ब्रेकिंग न्यूज़

बंदियों को दी गई जमानत के प्रावधान की जानकारी

 जशपुरनगर 29 नवम्बर 2019/ जिला जेल जशपुर में अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश जिला जशपुर श्री अब्दुल जाहिद कुरैशी एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला जशपुर श्री मनीष कुमार दुबे ने विधिक सहायता शिविर के माध्यम से बंदियो को उनके विधिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी। न्यायाधीशद्वय ने बंदियों को गिरफ्तारी, जमानत एवं अपील के प्रावधान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे बंदी जो जमानती अपराध में निरूद्ध हैं, एवं सात दिवस तक वे जमानत प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो धारा 436क दप्रसं0 के अनुसार उन्हें स्वयं के बंधपत्र पर छोड़े जाने का अधिकार प्राप्त है। वहीं अजमानतीय मामलो मे जहाॅ अपराध के लिए वर्णित अधिकतम सजा की आधी अवधि तक निरूद्ध है तो उन्हें संहिता की धारा 167(2) के अन्तर्गत जहाॅ पुलिस 60 दिवस एवं 90 दिवस के भीतर अभियोग पत्र प्रस्तुत करने में विफल होती है, तब उन्हें जमानत प्राप्त करने का अधिकार है। न्यायाधीशद्वय ने बताया कि बंदियों के निर्णय की प्रति निःशुल्क प्राप्त करने एवं जेल में निरूद्ध रहते हुये भी दीवानी प्रकरणों को संस्थित करने या प्रतिरक्षा करने हेतु भी विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।

 

Related Post

Leave A Comment

छत्तीसगढ़

Facebook