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 विश्राम गृह, सर्किट हाउस में राजनैतिक गतिविधियों के लिए ठहरना प्रतिबंधित
जशपुरनगर : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने नगरीय निकाय चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा किये जाने तथा आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने पर तत्काल प्रभाव से निर्वाचन समाप्ति की तिथि तक किसी भी राजनैतिक दल के सदस्यों पर शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस आदि में चुनाव प्रचार -प्रसार तथा राजनैतिक उद्ेश्य से ठहरना और राजनैतिक गतिविधियाँ करना प्रतिबंधित है। शासकीय, अर्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस, आफिसर्स मेस आदि का आरक्षण जिला मुख्यालय में एसडीएम जशपुर द्वारा तथा अनुविभागीय मुख्यालय एवं अन्य स्थानों पर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा किया जाएगा।
 

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