बलरामपुर : सौंपे गये दायित्व एवं आचरण के प्रतिकुल पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी
बलरामपुर : जिले के विकासखण्ड वाड्रफनगर के ग्राम पंचायत भगवानपुर के आश्रित ग्राम केनापारा में कोड़ाकू जनजाति के दो वर्षीय मासूम बच्चे की भूख एवं कुपोषण से 11 अगस्त 2020 को हुई मृत्यु की खबर प्रकाशित हुई है। प्रकाशित खबर के अनुसार संबंधित क्षेत्र में दो आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, लेकिन दोनों में से किसी भी केन्द्र में बच्चे का नाम दर्ज नहीं हैं और न ही बच्चे के कुपोषित होने की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई है तथा बच्चे को पोषण संबंधी आहार सामग्री भी प्रदाय नहीं की जा रही थी।
ज्ञात है कि राज्य शासन के मंशानुरूप राज्य को पूर्ण रूप से कुपोषण मुक्त करने का लक्ष्य लिया गया है। इसी उद्देश्य के साथ सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान संचालित है। योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए एकीकृत बाल विकास परियोजना वाड्रफनगर के परियोजना अधिकारी श्री महेश मरकाम तथा सेक्टर पर्यवेक्षक बरतीकला श्रीमती सुशिला मरकाम को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी, किन्तु भगवानपुर के केनापारा में दो आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित होने के बावजूद भी मृत बच्चे का नाम दर्ज न होने से विभागीय योजना का लाभ नहीं मिल पाया, फलस्वरूप बालक के कुपोषण का शिकार होने से मृत्यु हो गयी।
उक्त अधिकारियों द्वारा समय-समय पर योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन तथा हितग्राहियों के लाभान्वित होने के संबंध में मूल्यांकन तथा अनुश्रवण किया जाता तो बच्चे को मौत से बचाया जा सकता था। कलेक्टर श्री श्याम धावड़े द्वारा उक्त अधिकारियों का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम (1)(2) के विपरित तथा सौंपे गये दायित्व एवं आचरण के प्रतिकुल पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर 03 दिवस के भीतर जवाब मांगा गया है। समय-सीमा में जवाब प्राप्त नहीं होने पर उपरोक्तानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी।
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