बलरामपुर : पटाखे फोड़ने के लिए समय-सीमा निर्धारित
अपर कलेक्टर ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दी जानकारी
बलरामपुर : अपर कलेक्टर श्री विजय कुमार कुजूर ने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित किया है कि दीपावली, छठ, गुरुपर्व, क्रिसमस तथा नववर्ष में में पटाखा फोड़ने की समयावधि निर्धारित कर दी गई है, जिसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
शासन से प्राप्त निर्देशानुसार दीपावली में रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक , छठ पूजा में प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक, गुरु पर्व में रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक तथा क्रिसमस एवं नववर्ष में रात्रि 11.55 बजे से 12.30 बजे तक पटाखे फोड़ सकते है। निर्धारित समय के अलावा किसी भी समय पटाखा न फोड़े।
इसके साथ ही कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल लाईसेंस्ड ट्रेडर्स द्वारा की जायेगी। केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो, सीरीज पटाखे अथवा लडियों की बिक्री उपयोग एवं निर्माण प्रतिबंधित किया गया है।
पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लाईसेन्स भी रद्द करने के निर्देश दिये गये हैं जिनके द्वारा पटाखों के निर्माण में लिथियम, आर्सेनिक, एण्टीमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग किया गया हो। पटाखों की आॅनलाईन बिक्री इस वर्ष पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
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