चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने के मामले में मनीष सिसोदिया को HC का नोटिस
दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले दिनों संपन्न हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी चुनावी हलफनामे में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गलत सूचना देने के मामले में नोटिस जारी किया है. आम आदमी पार्टी के नेता और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र नेगी ने याचिका दाखिल की थी. बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र नेगी ने हाईकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा था कि मनीष सिसोदिया ने अपने नामांकन पत्र में अपने आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं दी थी.
सिसोदिया पर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर मामले को छिपाने का आरोप है, जिसमें आरोप है कि उन्होंने संतोष कोली की मौत के बाद इंडियन फ्लैग को जलाया था. इस मामले में दिल्ली की कोर्ट में उनके खिलाफ चार्जशीट भी दिल्ली पुलिस दाखिल कर चुकी है. साथ ही सिसोदिया पर चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का उल्लंघन का आरोप है.
सिसोदिया पर यह भी आरोप है कि उन्होंने 2018 में अपना फ्लैट बेच दिया था, लेकिन अपना पुराना वोटर आई कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं. अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 मई को होगी. प्रचार मानदंडों का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई हैं। इस याचिका में दोनों के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। इसे लेकर सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।
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