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 चुनावी हलफनामे में आपराधिक केसों की जानकारी छिपाने के मामले में फड़नवीस को राहत नहीं, अदालत में चलता रहेगा ट्रायल

नई दिल्ली: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को झटका लगा है, फडणवीस पर 2014 के चुनावी हलफनामे में दो आपराधिक केसों की जानकारी छिपाने का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर कोर्ट में ट्रायल चलते रहने के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने फडणवीस की पुनर्विचार याचिका खारिज की थी. 18 फरवरी को खुली अदालत में सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा गया था. बता दें कि फडणवीस ने सुप्रीम कोर्ट से 1 अक्टूबर 2019 के उस आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था जिसमें 2014 के चुनावी हलफनामे में दो आपराधिक केसों की जानकारी छिपाने के मामले में नागपुर की कोर्ट को ट्रायल फिर से चलाने का आदेश दिया गया था. 

ये दोनों मामले नागपुर के हैं. एक मानहानि है जबकि दूसरी ठगी का है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कहा था कि फडणवीस ने जानबूझकर यह जानकारी छिपाई थी. जानकारी के लिए बता दें कि वकील सतीश उके ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि 2014 के चुनाव का नामांकन दाखिल करते समय में फडणवीस ने झूठा हलफनामा दायर किया था. याचिका में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने खिलाफ दो आपराधिक मामलों की जानकारी छुपाई थी. 

 

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